बुधवार, 1 अगस्त 2018

जनगणना पूर्णतः इलेक्ट्रोनिक पर होगी


                बाड़मेर, 01 अगस्त। आगामी जनगणना पूर्णतः इलेक्ट्रोनिक मोड पर होगी। इस जनगणना में यह विचार भी होगा कि समय, मानव श्रम और धन में कैसे कमी लाई जाए तथा इसके लिए समय-समय पर अॅंाकड़े अपडेट करने होंगे।
                संभागीय आयुक्त ललित कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में भारत की जनगणना-2021‘ से संबंधित संभागीय स्तरीय बैठक बुधवार को जोधपुर कलेक्ट्रेट में आयेाजित की गई। जनगणना निदेशालय राजस्थान के निदेशक ने विस्तार से जनगणना के महत्वपूर्ण कार्य पर विस्तार से जानकारियंा प्रदान की गई। इसमें जिला कलेक्टर जोधपुर, जैसलमेर कलेक्टर ओ पी कसेरा, बाड़मेर सीईओ मदन नेहरा, सिरोही कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, पाली कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा, जालौर कलेक्टर बी एल कोठारी, बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार उपस्थित थे तथा आवश्यक जानकारियंा प्रस्तुत की।
                संभागीय आयुक्त ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का एक वृहद् कार्य है तथा जिसमें प्रत्येक चरण को अत्यधिक सावधानी के साथ समयबद्ध पूरा किया जाना है। इसके तहत विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं तथा प्लानिंग के लिए सूचनाओं की उपलब्धता जरूरी है। जनगणना के कार्य को इसलिए सावधानीपूर्वक, यथार्थपूर्ण तथा योजनाबद्ध रूप से कार्य करें। उन्होंने बल दिया कि जनगणना कार्य में डिजिटाइजेशन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। संभाग के सभी अधिकारी मेल से जानकारियंा भेजें।
निदेशक जनगणना एस एस सोहता ने विस्तार से जनगणना कैनवास पर प्रकाश डाला :-
                जनगणना की वास्तविक परिभाषा के भीतर देखें तो जनगणना आंकड़े संग्रहित करने के साथ इससे पंाच वर्षीय योजनाएं संकलित होती है। दूरगामी दृष्टि से जनगणना का महत्व बढ़ जाता है। इसमें ईमानदारी-निष्ठा से संकलन जरूरी है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं आधारित होगी। इसके माध्यम से 100 से जयादा फील्ड में उपयोगिता होती है। विश्लेषण 100 से ज्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंगानुपात, पोषण का स्तर एवं फ्लेगशिप योजनाएं से लाभान्वित का भी जनगणना आधार रहेगी।
                उन्होंने बताया कि यह जनगणना अब तक से भिन्न होगी तथा अब स्केनिंग के बाद पूर्णतः इलेक्ट्रोनिक मोड पर होगी। प्रत्येक 3-4 महीने में सभी विश्लेषण करते रहें तथा आगामी 10 साल की प्रतीक्षा नहीं करें। इसके सभी मुख्य स्त्रोत जिला स्तर से राज्य स्तर, रूरल से अरबन, अरबन से मैट्रो, शिक्षा का स्तर, तकनीकी स्तर, विद्यालयों की संख्या, संस्थान की जमीनों की आवश्यकता आदि भूमिकाएं है। उन्होंने बताया कि संासद, नगर पालिका के वार्ड सदस्य आदि भी संाख्यिकी का विश्लेषण होगा।
                उन्होंने बताया कि पिछली जनगणना में 2200 करोड़ खर्च हुए तथा इस बार 5500 से 6,000 करोड़ खर्च होने की संभावना है। इसलिए मानव श्रम, समय और धन में कमी लाने के लिए समय समय पर अंाकड़े अपडेट करना जरूरी रहेगा। इसके तहत लगातार डे टूडे अपडेट किया जाना भी आवश्यक है। नई तहसीलें, गांवों के सृजन व नवीन परिवर्तन भी अपडेट किए जाएं। इन सभी बातों से समय, मानवश्रम और धन में कमी लाई जा सकेगी। उन्होंने जनगणना कार्य में सभी मेडिकल अॅाफिसर की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेटरनिटी होम सभी अॅाफिसर के क्षेत्राधिकार में है अतः सी एम एच ओ, ज्वाइंट डाइरेक्टर, पी एम ओ व सभी अस्पतालों के मेडिकल अॅाफिसर रजिस्टर है। यह जरूरी है कि सभी मेडिकल अॅाफिसर हर जन्म व मृत्यु को अनिवार्य रूप से संग्रहित करें।
                निदेशक ने जनगणना में बहुमंजिला इमारतों के संबंध में भी गहराई से विधि सम्मत कार्य करने पर बल दिया। सभी राजस्व अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिकाएं व नगर परिषद के अधिकारी बहुमंजिला इमारतों पर विशेष ध्यानप देना होगा। सीमंाकन कार्य, मकान सूचिकरण आदि वास्तविक जनगणना में सुगमपूर्वक ध्यान देना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित जानकारियंा मेल के माध्यम से भेजें। जिला लेवल पर भी अपडेट रहेगा। उन्होंनंे मासिक रिपोर्ट जन्म-मृत्यु पंजीकरण के संबंध में निर्देश दिए कि भारत सरकार चाहती है कि जन्म-मृत्यु की जानकारियों की जिला रजिस्ट्रार आवश्यक रूप से रिपोर्ट करें। उन्होंने बैठक में भारत की जनगणना 2021 के लिए योजना, मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) राजस्थान तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जन्म मृत्यु के अंाकड़ों का विश्लेषण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बुकलेट के डाटा डिजिटाईजेशन के कार्य तथा सैम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली पर विस्तार से जानकारियंा तथा आवश्यक निर्देश प्रदान किए।




आनलाइन जान सकते है मतदाता सूची मंे नाम एवं मतदान केन्द्र का विवरण


                बाड़मेर, 01 अगस्त। मतदाता सूची मंे नाम एवं निवास स्थान के साथ मतदान केन्द्र के बारे मंे जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग ने अपनी वेबसाइट पर सर्च नेम इन इलेक्टोरल रोल टाइटल से एक लिंक उपलब्ध करवाया है। इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपना नाम, आई कार्ड नंबर यहां तक कि अपने क्षेत्र और इलाके के नाम को सर्च करके भी अपना नाम और मतदान केंद्र का पता तक जान सकता है।
                मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत के मुताबिक निर्वाचन विभाग के लिए मतदाता सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के और करीब लाती है। इसीलिए निर्वाचन विभाग ने यह नवाचार किया है। इसमें कोई भी मतदाता विभाग की वेबसाइट ceorajasthan.nic.in पर जाकर दाईं ओर दिए गए सर्च नेम इन इलेक्टोरल रोल लिंक को क्लिक करे। इसके बाद नाम खोजने के तीन लिंक उपलब्ध कराएं गए हैं जैसे आई कार्ड नंबर से, नाम से या फिर क्षेत्र और इलाके से भी सर्च कर सकते हैं। नाम से खोजने में इस बात का ध्यान रखें कि अपने नाम के शुरूआती तीन शब्द डालने पर परिणाम बेहतर और जल्दी आते हैं। उनके मुताबिक इस लिंक के जरिए न केवल मतदाता को अपने नाम के साथ ही विधानसभा का नाम, भाग संख्या, मतदाता क्रम संख्या, लिंग, संबधी का नाम उम्र, आईडी कार्ड नंबर और मतदान केंद्र के पते की जानकारी भी एक क्लिक पर मिल जाती है। नाम से सर्च करने पर बाईं ओर सारे देखें ऑप्शन पर क्लिक करने पर मतदाता के नाम से जुड़े परिजनों की जानकारी भी तुरंत दिखाई देने लगती है। इस लिंक के जरिए अब तक 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपना नाम और पता खोज चुके हैं। किसी मोबाइल में इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में मतदाता एसएमएस के जरिए भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता को मैसेज बॉक्स में जाकर VOTERJ स्पेस (अपना आईडी कार्ड नंबर) स्पेस के बाद उसे 9680999899 नंबर पर मैसेज करने से कुछ ही देर में आपका नाम, उम्र, मतदान केंद्र नंबर दिखाई देने लगेगा।

स्वयंसेवी संस्थाओं एवं एनजीओ से ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित


                बाड़मेर, 01 अगस्त। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से सत्र 2018-19 के लिए अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं एवं एनजीओ से ऑनलाइन प्रस्ताव आमन्त्रित किए गए हैं।
                माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक दिनेशचन्द्र जैन ने बताया कि भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से सत्र 2018-19 के लिए राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं एवं एनजीओ से ऑनलाइन प्रस्ताव आमन्त्रित किए गए हैं। इच्छुक स्वयंसेवी संस्था एवं एनजीओ वेबसाइट एनजीओग्रान्टसमोटा डॉट जीओवी डॉट इन पर एनजीओ लॉगइन कर एनजीओ ग्रान्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन एण्ड ट्रेकिंग सिस्टम पर 10  अगस्त तक अपने प्रस्ताव अपलोड कर सकते हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के संबंध मंे कार्यशाला 2 अगस्त को


                बाड़मेर, 01 अगस्त। ओडीएफ निरंतरता, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के संबंधन मंे जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला 2 अगस्त को दोपहर 12.30 बजे से कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित होगी।
                अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी ने बताया कि इस कार्यशाला मंे जिला प्रमुख के साथ विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े कार्मिक शामिल होंगे। इस दौरान व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता को मानकांे के अनुरूप बनाए रखने के लिए स्वच्छता के विभिन्न घटकांे खुले मंे शौच से पुनरावृति पर रोक, सक्रिय निगरानी समिति, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ की बैठक 2 अगस्त को


                बाड़मेर, 01 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 31 जुलाई को किया गया है। इस पर दावे एवं आपत्तियों प्राप्त करने की अवधि 21 अगस्त 2018 तक रखी गई है।
                निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बाड़मेर के परिक्षेत्र के समस्त पर्यवेक्षक एवं बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक दो अगस्त को प्रातः 11 बजे भगवान महावीर स्वामी टाउन हाल बाड़मेर में रखी गई है।

मतदाता सूचियांे के संबंध मंे दावे एवं आपत्तियां 21 अगस्त तक


                बाड़मेर, 01 अगस्त। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियांे के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियांे का प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है। मतदाता सूचियांे के संबंध मंे दावे एवं आपत्तियां 21 अगस्त तक प्राप्त की जाएगी।
                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि मतदाता सूचियांे के संबंधित भाग की प्रविष्टियांे का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित करके पठन एवं सत्यापन करवाने का कार्य 11 एवं 18 अगस्त को किया जाएगा। उनके मुताबिक राजनीतिक दलांे के बूथ स्तरीय अभिकर्ताआंे के साथ दावे एवं आपत्तियां के आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 12 एवं 19 अगस्त निर्धारित की गई है। दावे एवं आपत्तियांे का निस्तारण 20 सितंबर से पूर्व एवं डेटाबेस अपडेट करने, फोटोग्राफ मर्ज करने, कंट्रोल टेबलस को अपडेट करनेएवं पूरक तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 26 सितंबर से पूर्व किया जाना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार ने बताया कि मतदाता सूचियांे का अंतिम प्रकाशन 27 सितंबर को होगा।
                उनके मुताबिक जिले के सभी मतदान केन्द्रांे की मतदाता सूचियांे का कोई भी व्यक्ति निर्वाचन विभाग की बेवसाइट www.ceorajasthan.nic.in पर अवलोकन कर सकता है। जिनकी आयु 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष से अधिक हो गई है वे अपना नाम जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन के लिए nvsp.in पर आनलाइन आवेदन कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कॉल्स का इन्द्राज करने के आदेश


                बाड़मेर, 01 अगस्त। जिले में आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला मजिस्टेªेट ने पब्लिक टेलीफोन बूथों के धारकों को अंतरराष्ट्रीय काल इन्द्राज करने के आदेश जारी किए है।
                जिला मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पश्चिम में स्थित सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉल के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करेंगे। उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वे उक्त प्रकार के कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कॉल किए जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे। बूथ धारकों की ओर से संधारित उक्त रजिस्टर की समय-समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्टेª, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...