सोमवार, 21 सितंबर 2020

कोरोना गाईडलाइन नहीं मानी, 109 लोगों पर 19500 का जुर्माना

 बाड़मेर, 21 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान सोमवार को जिले में 109 व्यक्तियों से 19500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 14 लोगों से 2800, सेड़वा में 9 लोगों से 1200, शिव में 12 लोगों से 1500, गडरारोड में 7 लोगों से 1000, बालोतरा में 23 लोगों से 4300, गुडामालानी में 3 लोगों से 600, धोरीमना में 5 लोगों से 600 एवं सिवाना में 36 लोगों से 7500 को मिलाकर कुल 109 लोगों से 19500 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6616 लोगों से कुल 12,44,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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