बाड़मेर, 29 नवंबर। एक दिसम्बर से प्रान नम्बर जारी करवाने का फार्म सीआरए द्वारा परिवर्तित
किया जा रहा हैं। अब सीएसआरएफ फार्म से ही प्रान नंबर जारी होंगे।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक करणसिंह चारण ने बताया कि पूर्व
में प्रचलित प्रान फार्म सीएसआरएफ-1 को सीआरए द्वारा 24 नवम्बर 2017 से बन्द कर दिया गया हैं। उसके स्थान पर नये प्रान नम्बर जारी करवाने के लिए सीएसआरएफ
फार्म जारी किये गया हैं। जो एनेक्सर एस-5 के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी से प्रमाणित
कर 2 प्रतियों में इस कार्यालय को भिजवाना होगा। चारण ने बताया कि समस्त प्रकार के
प्रान फार्म ऑफलाईन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग बाड़मेर के माध्यम से ही जारी
करवाए जाए। उनके मुताबिक यदि किसी कार्मिक की ओर से पूर्व में ई-प्रान जारी करवा दिया
गया है तो उस प्रान को डीटीओ कार्यक्षेत्र में स्थानान्तरित करवाने के लिए आईएसएस-1 फार्म की पूर्ति कर
इस कार्यालय को भिजवाए। उन्होंने बताया कि आईएसएस-1 फार्म के साथ बैंक डिटेल सत्यापन के लिए कैन्सिल चैक, बैंक पासबुक की प्रति, आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र
आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे।