गुरुवार, 20 दिसंबर 2018

सामाजिक अंकेक्षण के लिए ब्लाक संसाधन व्यक्तियांे का प्रशिक्षण 26 को


बाड़मेर, 20 दिसंबर। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 द्वितीय छह माही के सामाजिक अंकेक्षण का कार्य जनवरी एवं फरवरी 2019 मे संपादित किया जाएगा।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम छह माही के सामाजिक अंकेक्षण के कार्य के लिए चयनित समस्त ब्लाक संसाधन व्यक्तियांे का एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला मुख्यालय पर 26 दिसंबर को बाड़मेर पंचायत समिति के सभागार मंे आयोजित होगा। समस्त विकास अधिकारियांे को समस्त ब्लाक संसाधन व्यक्तियांे को 26 दिसंबर को प्रातः 9.30 बजे उपस्थिति देेने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए गए है।

सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत ग्राम सभाआंे का आयोजन 17 जनवरी से


बाड़मेर, 20 दिसंबर। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 1 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2018 तक के महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्याें का सामाजिक अंकेक्षण करवाने के उपरांत 17 जनवरी से 7 फरवरी के मध्य सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाआंे का आयोजन होगा।
                जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है। इसके तहत निर्धारित समयावधि मंे करवाए गए समस्त कार्यो का भी सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। यह कार्य सामाजिक अंकेक्षण समिति की ओर से निष्पादित किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण समिति ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के नेतृत्व में महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत तथा अन्य विभागांे की ओर से करवाए गए समस्त कार्यो की पत्रावलियों की जांच, समस्त निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन कर रिकार्ड, माप पुस्तिका से मिलान कर प्राप्त अंतर को रिकार्ड करेगी। इसके अलावा वाल पेंटिंग, मस्टररोल, स्टाक रजिस्टर, परिसंपति रजिस्टर, रोकड़बही, बिल, वाउचर्स, जॉब कार्डस, नरेगा प्रपत्र 1-7, निविदा प्रत्रावलियों एवं अन्य समस्त रिकार्ड की जांच की जाएगी। उन्हांेने बताया कि निर्धारित अवधि से संबंधित पूर्ण रिकार्ड सामाजिक अंकेक्षण समिति कोे 15 दिन पूर्व उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए है। इसी तरह सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, ग्राम सभा स्थल पर छाया, पीने के पानी, माइक, टेन्ट, वीडियोग्राफी एवं निदेशालय की ओर निर्देशित अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उन्हांेने बताया कि समस्त कार्यक्रम अधिकारियांे को सामाजिक अंकेक्षण कार्य एवं सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं का आयोजन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों एवं समय-समय पर राज्य सरकार तथा जिला स्तर पर जारी किए निर्देशांे के अनुसार करवाने के निर्देश दिए गए है। ऐसा नहीं होने पर विकास अधिकारी, सहायक अभियंता,सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा प्रभारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक,कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, ग्राम संसाधन व्यक्ति व्यक्तिशः जिम्मेदारी तय की जाएगी।

26 दिसंबर से मतदाता सूचियों में जोड़े जाएंगे पात्र मतदाताओं के नाम


जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए ली तैयारियों की जानकारी

बाड़मेर, 20 दिसंबर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 26 दिसंबर से 22 फरवरी तक पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूरी हो गई है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। वो अपना नाम मतदाता सूची मंे जुड़वा सकते है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रेखा गुप्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव बेहतरीन तरीके से सम्पन्न हुआ है, उसी तरह लोकसभा आम चुनाव को भी संपादित करवाना है। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना सुनिश्चित करें। समस्त बीएलओ को पर्याप्त मात्रा में फॉर्म उपलब्ध कराए जाएं और विशेष अभियान के दिनों में भी सभी तरीके की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नेे सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल एजेंटों की मदद से अधिकाधिक नाम जुड़वाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलओ की मदद से दोहरे नामों और दोहरी प्रविष्टियों को भी चिन्हित करें। ताकि ऐसे नामों का सत्यापन करके हटाया जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिनका नाम भी एक से अधिक जगह मतदाता सूची में दर्ज में वे अपना नाम एक जगह हटाने का प्रार्थना पत्र भी बीएलओ को दे सकते हैं।
इस दौरान उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद पारीक ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रेरित करें। साथ ही आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय पूर्ण मतदाता सूची और सीडी भी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि स्पेशल समरी रीविजन का स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार भी किया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आगामी 25 जनवरी को प्रदेश में 9 वाँ नेशनल वोटर डे मनाया जाएगा। इसके माध्यम से लोकसभा चुनाव के लिए उत्साही माहौल बनाया जा सकता है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम 5 जनवरी तक भेजने के भी निर्देश दिए। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते, बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र समेत चुनाव प्रकोष्ठ से जुड़े कार्मिक उपस्थित रहे।
स्पेशल समरी रीविजन कार्यक्रम तिथिवार : एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 26 दिसंबर को किया जाएगा। जबकि दावे एवं आपत्तियां 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक प्राप्त किए जा सकेंगे। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 12 जनवरी और 19 जनवरी, 2019 को पठन और सत्यापन किया जाएगा। राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 जनवरी और 20 जनवरी है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। इसी तरह डेटाबेस को अपडेट करने, फोटोग्राफ मर्ज करने, कन्ट्रोल टेबल्स को अपडेट करने एवं पूरक (सप्लीमेंट्स) की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 18 फरवरी से पूर्व करना होगा, वहीं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 22 फरवरी 2019 को किया जाएगा।
नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म : मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

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बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...