बारह प्रकरणों में कुल पांच लाख रूपये की सहायता स्वीकृत
बाडमेर, 21 सितम्बर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज 12 प्रकरणों में 14 व्यक्तियों को कुल पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि मके का वास कोतवाली के पीछे बाडमेर निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी खेमाराम मेघवाल, आकोडा निवासी पीथाराम पुत्र मानाराम मेघवाल, बन्धडा निवासी शुकराराम पंत्र खमणाराम मेघवाल, बालोतरा निवासी उकी देवी पत्नी मांगीलाल मेघवाल, नेहरू कॉलोनी बालोतरा निवासी हुकमी चन्द पुत्र अमराराम मेघवाल, दिनगढ़ निवासी भानाराम पुत्र नेनाराम मेघवाल एवं केसु पत्नी बाबुराम मेघवाल तथा सन्तरा निवासी पेमाराम पुत्र दलाराम भील को पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार हाफिया निवासी मिश्री राम उर्फ भुगड़ा पुत्र पुनमाराम मेघवाल, केलनोर निवासी पवन कुमार पुत्र लुणाराम मेघवाल, सरूपे का तला निवासी नारणाराम पुत्र सुरजन राम मेघवाल, शहीद का तला निवासी निहाल पुत्र मीराराम भील, मिठडाउ निवासी सुरेन्द्र कुमार पुत्र कचराराम मेघवाल एवं सरदास राम पुत्र मलुकाराम मेघवाल को पच्चास-पच्चास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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