बुधवार, 9 मार्च 2022

जिला यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक स्थगित

बाड़मेर, 09 मार्च। दिनांक 10 मार्च को निर्धारित जिला यातायता प्रबन्धन समिति एवं सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक स्थगित कर दी गई है।

जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में 10 मार्च को सायं 4 बजे निर्धारित जिला यातायता प्रबन्धन समिति एवं सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।

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पीआईबी की क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला “वार्तालाप” का आयोजन गुरुवार 10 मार्च को

बाड़मेर, 09 मार्च। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय, जोधपुर की ओर से होटल कलिंगा पैलेस, बाड़मेर में गुरुवार को क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला “वार्तालाप” का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में बाड़मेर तथा जिले के अन्य कस्बों में कार्यरत 60 से अधिक मीडियाकर्मी भाग लेंगे।

  इस वार्तालाप का उद्देश्य, क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर, जिला स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सम-सामयिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देना है ताकि वे अपने प्रचार माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकें।  
जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु प्रातः 10.00 बजे इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। जिला कलेक्टर श्री बंधु उद्घाटन सत्र में बाड़मेर में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी देंगे। इसी सत्र में बीएसएफ के डीआईजी श्री विनीत कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर के उपनिदेशक श्री पवन सिंह फौजदार कार्यालय की गतिविधियों का ब्यौरा देने के साथ ही “वार्तालाप” के उद्देश्यों पर प्रस्तुतीकरण देंगे।
कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों में केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा दी जाएगी।
  कार्यशाला के अंतिम तकनीकी सत्र में पत्र सूचना कार्यालय, जोधपुर द्वारा फीडबैक संकलन किया जाएगा।
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भार वाहनों के कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 मार्च

बकाया कर जमा नहीं कराने पर होगी वाहनों की धरपकड़

बाड़मेर, 09 मार्च। जिले में संचालित यात्री एवं भार वाहनों के बकाया कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। बकाया कर जमा नहीं कराने पर वाहनों की धरपकड़ कीे जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि जिले में संचालित यात्री एवं भार वाहनों के बकाया कर वसूली के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए तीन उड़नदस्तों का गठन किया गया है जो 24 घण्टे गश्त पर रहेंगे। अभियान के दौरान बकाया कर वाले वाहनों की मौके पर ही जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 मार्च है। उन्होने बताया कि कर वसूली के लिए परिवहन कार्यालय होली एवं धुलण्डी को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जारी एमनेस्टी योजना के तहत 31 मार्च तक पुराना बकाया कर जमा कराने पर ब्याज एवं पैनल्टी राशि पर शत प्रतिशत छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त खनन विभाग से प्राप्त ई रवना के चालानों पर भी 75 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।
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सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण प्रतिबंधित

बाडमेर, 09 मार्च। जिला मजिस्टेªट लोक बंधु ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक बिना वैद्य अनुमति के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति समीपस्थ की बीएसएफ चौकी से प्राप्त की जा सकती है। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
   जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों के अधिकारियों कर्मचारियोंजो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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पाक सिम पर प्रतिबन्ध जिला मजिस्टेªट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जारी किया आदेश

बाडमेर, 09 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर लोक बंधु ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।

जिला मजिस्टेªट ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी।
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होली पर कानून व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध

रंगे भरे गुब्बारे फेंकने एवं धार्मिक स्थानों पर रंग डालने की मनाही

बाडमेर, 09 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने होली एवं धुलण्डी के त्यौहार के दौरान  साम्प्रदायिक सद्भावना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों को लागू किया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलाएगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुचती हो। कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगायेंगे एवं न ही उन पर रंग फेंकेगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या उनके वाहनों पर उनकी अनिच्छा के होते हुए इस प्रकार से रंग इत्यादि नहीं डाले जाएंगे, जिससे उनकी साम्प्रदायिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहंुचती हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एन.गन आदि तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों मे से मदिरा आवागमन नहीं करेगा।
यह आदेश 12 मार्च को रात्रि 12 बजे से लागू होगा जो 25 मार्च 2022 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों, कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्र में उक्त समय के लिये तैनाती पर नियुक्त किये गए है, पर प्रभावी नहीं होगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...