बुधवार, 29 जुलाई 2020

सशर्त खुलेगी पुरानी सब्जी मंडी सुबह 7 से सांय 4 बजे तक का समय निर्धारित

बाड़मेर, 29 जुलाई। कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर शहर स्थित पुरानी सब्जी मंडी को पूर्ण तरह प्रतिबंधित किया गया था। बाड़मेर उपखंड मजिस्ट्रेट प्रशांत शर्मा ने उक्त मंडी को सशर्त खोलने के आदेश जारी किए हैं।
बाड़मेर उपखंड मजिस्ट्रेट प्रशांत शर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार अब सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पुरानी सब्जी मंडी खोली जा सकेगी। जारी आदेश अनुसार पुरानी सब्जी मंडी में वाहनों का प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा। साथ ही व्यापारियों को सामाजिक दूरी एवं एहतियाती उपाय प्रदर्शित करने वाले नोटिस बोर्ड लगाने आवश्यक होंगे। उपखंड मजिस्ट्रेट ने सामाजिक दूरी, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए सब्जी वितरण एवं बेचान करने के निर्देश दिए हैं।
आदेशानुसार नगरपरिषद द्वारा दिन में दो बार मंडी परिसर को सेनीटाइज किया जाएगा। वहीं अनाधिकृत वाहनों के प्रवेश एवं सामाजिक पूरी के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने व्यापारियों को मंडी में नियत स्थान पर बैठकर ही बेचान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही व्यापारियों को पॉलिथीन का उपयोग न करने एवं कपड़े की थैली ही उपयोग में लेने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशानुसार मंडी परिसर स्थित मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा वाटरकूलर एवं प्याऊ भी बंद रहेंगे।

ईदुलजुहा के पर्व पर कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 29 जुलाई। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने एक आदेश जारी कर 1 अगस्त को मनाए जाने वाले ईदुलजुहा पर्व के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।
जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को उपखण्ड क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु, उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी को उपखण्ड क्षेत्र गुड़ामालानी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामसर को उपखण्ड क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना को उपखण्ड क्षेत्र धोरीमन्ना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिणधरी को उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेडवा को तहसील क्षेत्र सेड़वा एवं धनाऊ, उपखण्ड मजिस्ट्रेट गड़रारोड़ को उपखण्ड क्षेत्र गड़रारोड़ के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाड़मेर ग्रामीण, पचपदरा ग्रामीण, समदड़ी, एवं गिडा के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्व के दौरान अपने-अपने क्षेत्र के उप अधीक्षक पुलिस एवं थानाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में शांति एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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स्वाधीनता दिवस समारोह 2020 कार्यक्रम निर्धारण के लिए बैठक 31 को

बाड़मेर, 29 जुलाई। जिला मुख्यालय पर 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर समारोह के आयोजन एवं विभिन्न कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में 31 जुलाई को प्रातः 11ः30 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में बैठक का आयोजन किया जाएगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक में इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाएगा। उन्होनें संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है, ताकि राष्ट्रीय पर्व के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण किया जा सके।
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आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बारिश विहीन गांवो में 31 जुलाई के बाद भी पेयजल परिवहन का प्रस्ताव

बाड़मेर, 29 जुलाई। जिले में गडरारोड ब्लॉक समेत कम वर्षा वाले स्थानों एवं समस्याग्रस्त गांवों में 31 जुलाई के बाद भी पेयजल का परिवहन कर समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई।
इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में जरूरतमंद लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। उन्हानें कहा कि जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन को 31 जुलाई के बाद बन्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जहां बारिश हो चुकी है एव पीने का पानी पर्याप्त आया है वहां पेयजल के लिए टेंकरो की जरूरत नही हैं। लेकिन बारिश विहीन अथवा अत्यल्प वर्षा वाले वाले स्थानों पर 31 जुलाई के बाद भी पेयजल परिवहन के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाए। विशेषकर गडरारोड एव सिवाना ब्लॉक में जलापूर्ति इसी माध्यम से कर लोगो को राहत दी जाए।
इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा ने आवश्यक सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने नए हैंड पंप एवं ट्यूब वैल खुदाई के कार्य की साप्ताहिक प्रगति की जानकारी ली तथा खोदे गयों को कमिंश्ण्ड करने को कहा। उन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मध्यनजर सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए एवं कंटेन्मेंट जोन में नियमित सेनिटाइजेशन के निर्देश दिए।
इस मौके पर सहायक निदेशक, लोकसेवाए के के गोयल ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। वही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्तावित कार्यो की प्रगति से अवगत कराया।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...