बाड़मेर,
11 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव 2019 के
दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार समाप्ति के पश्चात बाहरी
राजनीतिक व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया
कि बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान दिवस है। बाड़मेर लोकसभा
क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान दिवस से 48
घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार समाप्ति की अवधि में
निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी राजनीतिक व्यक्ति ठहराव नहीं कर सकेंगे। इस क्षेत्र से
चुने गए सांसद, विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में रह सकते है।
भले ही वह उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हो, परन्तु वे दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा
सकेंगे।
जब्त नगदी एवं
वस्तु की अपील सात दिवस में: लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान स्थैतिक निगरानी दलों एवं उडनदस्तों
द्वारा तलाशी के दौरान किसी प्रकार की राशि या वस्तु जब्त करने के पश्चात संबंधित
नागरिक सात दिवस में अपील कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया
कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपील के लिए 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है।