शुक्रवार, 14 जून 2019

आंधी तुफान से पीडितों को कुल अठाईस हजार आठ सौ रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 14 जून। जिले मे गुडामालानी तहसील क्षेत्र के अंाधी तुफान से पीड़ित लोगों को कुल अठाईस हजार आठ सौ रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि गुडामालानी तहसील क्षेत्र अन्तर्गत गुरूओं का तला, नोखडा निवासी फूसाराम पुत्र मंगलाराम मेगवाल, नोखडा निवासी श्रीमती कमला देवी पत्नी राजूराम सुनार, अणखिया निवासी शेरू खां पुत्र नुरा खां मुसलमान, नोखडा निवासी भागीरथराम पुत्र सोनाराम ब्राहमण, श्रीराम पुत्र लिच्छूराम संत, सोनाराम पुत्र वस्तीराम ब्राहमण, वागाराम पुत्र कोजमल खत्री, जगराम की ढाणी, नोखडा निवासी हेमाराम पुत्र नथाराम जाट तथा अणखिया निवासी मिसराराम पुत्र कानाराम मेगवाल को 3200-3200 रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 14 जून। सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि स्व. मददअली पुत्र बाबुखान मिरासी निवासी लवारों का वास तहसील गडरारोड की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से उनकी आश्रित पत्नी श्रीमति चन्दू को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।

पंजीकृत संगठनांे वार्षिक लेखा-जोखा समय पर जमा कराने के निर्देश

बाड़मेर, 14 जून। प्रदेश के समस्त पंजीकृत श्रम संगठनों को निर्देशित किया गया है कि वे वार्षिक लेखा-जोखा रिटर्न निर्धारित प्रपत्र फार्म डी में भरकर 31 जुलाई 2019 तक निश्चित रूप से प्रस्तुत करें निर्धारित समय तक लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करने पर उनके खिलाफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा-10 बी के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत समस्त पंजीकृत श्रम संगठन  अधिनियम 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत सभी संगठनो को अपना वार्षिक लेखा-जोखा रिटर्न निहित फार्म-“डी” में 31,जुलाई 2019 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिकांश श्रम संगठनों द्वारा वर्ष 2007 से 2017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उन्हें पूर्व में अधिनियम की धारा-10 के अनुसार 60 दिवस का नोटिस दिया गया था। लेकिन अभी भी  बहुत से श्रम संगठनों  द्वारा वर्ष 2006 से 20017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे श्रमिक संगठन जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है कि सभीे संगठनों को बकाया लेखा जोखा 10 दिवस में तथा वर्ष 2018 का लेखा जोखा 31 जुलाई 2019 तक निर्धारित फार्म डी में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। ऐसा नहीं करने पर संगठन के पंजीयन प्रमाण पत्र को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 10 बी के अन्तर्गत रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों का गठन

बाड़मेर, 14 जून। राज्य सरकार ने अलग अलग आदेश जारी कर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला, तथा ग्राम स्तर पर कुल पांच समितियों का गठन किया है। आदेशानुसार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए तीन राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इनमें राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति के सहअध्यक्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री होंगे। समिति में आयोजना विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रभारी सचिवों को सदस्य मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रधान, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि, राज्य में दूर संचार विभाग के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम छः विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य के संयोजक बैंक के प्रतिनिधि तथा केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक-एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। राज्य संचालन सह मॉनिटरिंग समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में विभिन्न विभागों के प्रभारी सचिव तथा अन्य पदाधिकारी सदस्य मनोनीत किये गये हैं। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति के भी सदस्य सचिव होंगे। आदेश के अनुसार राज्य पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।  इस समिति में भी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में शामिल विभागों के संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल संचालन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर होंगे। इसी प्रकार ग्राम स्तर पर योजना का मूल्यांकन करने, बेसलाइन आंकडे़ एकत्रित करने तथा ग्राम विकास योजना तैयार करने आदि कार्य के लिए ग्राम पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे। आदेश के अनुसार क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इन समितियों की नियत समय में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन सभी समितियों का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा तथा इसका कार्यकाल स्थाई होगा।

पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित

बाड़मेर, 13 जून। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार बाड़मेर जिले मंे 3 सरपंच, 5 पंचायत समिति सदस्य एवं 27 वार्ड पंचांे के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाएंगे। 
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुससार पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए 17 जून तक नियम 58 केे तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19 जून होगी, इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 जून को सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जून को दोपहर तीन बजे तक रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आंवटन तथा आवश्यक होने पर 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। उनके मुताबिक दो जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि पंच एवं सरपंचो के उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अर्न्तगत लोक नोटिस जारी किया जाएगा। जबकि 25 जून को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी ली जा सकेगी। तीस जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा। मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। उन्हांेने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उप चुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो उप चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्हांेने बताया कि संबंधित उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने के निर्देश दिए गए है।

अत्याचार निवारण समिति की बैठक17 को

बाड़मेर, 14 जून। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों एवं महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 17 जून को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् जिला पैरोल सलाहकार समिति तथा पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय संबंधी बैठक भी आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्ािित होने के निर्देश दिए गए है।बाड़मेर, 14 जून। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों एवं महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 17 जून को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् जिला पैरोल सलाहकार समिति तथा पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय संबंधी बैठक भी आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्ािित होने के निर्देश दिए गए है।

सकारात्मक सोच के साथ आमजन की समस्याआंे का त्वरित गति से निस्तारण करेंः रतनू

जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे आमजन की परिवेदनाएं सुनकर दिए समाधान के निर्देश


बाड़मेर, 14 जून। जिला मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में शुक्रवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने आमजन की परिवादनाएं सुनी। इस दौरान उन्होेने विभागीय अधिकारियों को आमजन की परिवेदनाओं का सकारात्मक सोच के साथ त्वरित गति से निस्तारण कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। 
     जन सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने आमजन की समस्याएं सुनने के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक निर्देश दिए। उन्हांेने ग्रामीण क्षेत्रांे से आए परिवादियांे से जुड़े मामलांे मंे संबंधित अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न स्थानांे से आए लोगों ने विभिन्न समस्याओं से जुडी 60 परिवेदनाएं प्रस्तुत की। इसमंे कुछ समस्याआंे का मौके पर समाधान कर आमजन को राहत पहुंचाई गई। जबकि अन्य मामलांे मंे निर्धारित समय सीमा मंे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। 
ग्रामीणांे ने इस दौरान श्मशान की भूमि से अतिक्रमण हटाने, चूली ग्राम पंचायत मंे टांका निर्माण की जांच करवाने, जनता जल योजना का बकाया भुगतान दिलवाने, हरियाला मगरा विशाला आगोर से श्मशान भूमि से अतिक्रमण हटवाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभांवित करवाने, पशु शिविर एवं चारा डिपो खोलने, दीनदयाल योजना के तहत अधूरे विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करवाने, जमीन का कब्जा दिलवाने, नेकमबंदी करवाने, अनुदान राशि दिलवाने, अवैध खनन रूकवाने, आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने, ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य की जांच करवाने, महावीर नगर जीनगर मौहल्ला के निवासीयों द्वारा कम प्रेशर से जलापूर्ति की समस्या का समाधान करवाने संबंधित परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने संबंधित अधिकारियांे को प्राथमिकता से समस्याआंे का समाधान करवाकर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, बालोतरा नगर परिषद सभापति रतन खत्री, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, नगर परिषद आयुक्त पवन मीणा, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कमलेश चौधरी, जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्रसिंह राठौड़, अधीक्षण अभियंता एम.एल. जाट, हरिकृष्ण चामोली, हेमंत चौधरी, पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ नारायणसिंह सोलंकी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति मंे दर्ज प्रकरणांे की सुनवाई करते हुए कई प्रकरणांे को निस्तारित करने एवं अन्य मामलांे मंे जांच रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए गए।










लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...