शुक्रवार, 21 अप्रैल 2023

मंहगाई राहत कैम्प-2023 के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

बाड़मेर, 21 अप्रैल। 24 अप्रैल, 2023 से 15 जुलाई, 2023 तक आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैम्प-2023 एवं प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान-2023 के सफल आयोजन एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर, बाड़मेर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई। जिसका दुरभाष नम्बर 02982-222226 रहेगा।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त अधिकारी व कर्मचारी महंगाई राहत कैम्प-2023 एवं प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान-2023 से संबंधित कार्यों हेतु एक पंजिका संधारित कर प्रतिदिन आयोजित होने वाले शिविरों से प्राप्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का पूरा विवरण दर्ज करेंगे। शिविरों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से प्रतिदिन शिविर समाप्ति के पश्चात् शिविरों में सम्पादित किये गये कार्यों की सूचना प्राप्त कर जिला कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।
उन्होंने बताया कि उक्त नियंत्रण कक्ष के साथ ही अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह से संबंधित प्राप्त सूचनाओं का संकलन व आदान-प्रदान करेगें। नियंत्रण कक्ष के ऑवरऑल इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित होगें।
नियंत्रण कक्ष होगा दो पारियों में संचालित
जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि नियंत्रण कक्ष का संचालन दो पारियों में किया जाएगा। प्रथम पारी प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक रहेगी। जिसमें सांख्यिकी विभाग बाड़मेर के सहायक निदेशक दीपाराम प्रभारी एवं नरपतदान अध्यापक, प्रशान्त कुमार अध्यापक, हीरालाल अध्यापक उपस्थित रहेगें। द्वितीय पारी दोपहर 02 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिसमें राजीविका बाड़मेर के परियोजना निदेशक नरपतसिंह भाटी प्रभारी एवं दिनेश कुमार जांगिड़ अध्यापक, विक्रमसिंह अध्यापक, हरजीराम पुस्तकालयाध्यक्ष उपस्थित रहेगें।
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बाड़मेर में सोमवार से लगेंगे मंहगाई राहत शिविर

70 स्थाई शिविरों से आमजन को मिलेगी महंगाई से निजात

जिला कलेक्टर लोक बंधु ने दिए व्यापक तैयारियो के निर्देश
बाड़मेर, 21 अप्रेल। राज्य सरकार द्वारा आमजन को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सोमवार, 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविरों का अयोजन किया जाएगा।
  जिला कलक्टर लोक बंधु ने शुक्रवार को वीडियो क्रॉन्फेंसिग के जरिए अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। इस अभियान में मंहगाई राहत शिविरों के साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित होंगे।
इस दौरान जिला कलेक्टर बंधु ने कहा कि पूरे जिले में 70 मंहगाई राहत शिविर प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग के शिविर भी आयोजित होंगे।
  उन्होंने बताया कि सभी सरकारी योजनाओं में शिविर में पंजीयन के पश्चात ही लाभ मिल पाएगा। इसलिए सौ फीसदी लाभान्वितों को शिविर में लाकर पंजीकृत करें और पंजीकृतो को मुख्य मंत्री गारंटी दिलाने की रणनीति बना कर काम करे।
  बंधु ने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासन गावों के संग अभियान और शहरी  वार्डों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के 2 दिवसीय शिविरों का आयोजन होगा। इन शिविरों में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर भी लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ एक-एक महंगाई राहत कैंप लगेगा।
शिविरों में ये मिलेंगी राहतें
इन शिविरों में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में विभागों की सेवाएं भी मिलेंगी। साथ ही आमजन को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिविरों में जनाधार कार्ड में सम्मिलित कोई भी वयस्क सदस्य पात्रता अनुसार पंजीकरण भी करा सकता है।
    इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर अश्विनी पंवार ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी।
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खाद्य लाइसेंस शिविर 26 को विशाला में

बाड़मेर, 21 अप्रैल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य  कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। जिला कलेक्टर लोक बंधु के निर्देशानुसार 26 अप्रैल को सुबह 10 से 5 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य भवन विशाला में एक दिवसीय  शिविर का आयोजन किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों और कस्बे के आस पास के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनाये। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी,  विक्रेता, हाट बाजार, में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा गया है कि वे तत्काल शिविर या ईमेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोई दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी लाईसेंस व रजिस्टेªशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाईसंेस व रजिस्टेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा। साथ ही जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं ने पूर्व में लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस की तिथि निकल चुकी हो तो नये लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबार कर्ताओं की सुविधा हेतु जिले में विभिन्न स्थानों पर लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
डॉ. गजराज ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2 से 3 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। उन्होने बताया कि आवेदक प्रोपराईटर की संपूर्ण विवरण नाम पता मोबाईल नम्बर ईमेल इत्यादि, मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रोपाराईटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र पार्टनरशिपडीड, निर्माण ईकाई हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराईटर का पहचान पत्र, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है। फूड लाइसेन्स नही पाए जाने की स्थिति नियमानुसार कारवाही की जावेगी।
उन्होंने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं से अपील है कि जिस खाद्य को कारोबार कर्ता के पास यदि खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं है तो शिविर में बना हुआ लेवे नहीं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। खाद्य अनुज्ञा पत्र परिसर में होना आवश्यक है।
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महंगाई राहत कैम्प में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शामिल

इच्छुक पशुपालक करा सकेंगे पंजीयन

बाड़मेर, 21 अप्रैल। प्रदेश में 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैम्प में पशुपालन विभाग की ‘‘मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना‘‘ को शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत पशुपालकों का पशु बीमा के लिये पंजीयन किया जाएगा।
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि इस योजना में पशुबीमा का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पशुपालक को इन शिविरों में जनआधार कार्ड के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपने दुधारू गायों की संख्या एवं आय की स्वघोषणा के रूप में जानकारी देनी होगी। जिसके आधार पर पशुपालक का इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हो सकेगा।
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मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन अब 30 अप्रैल तक

बाड़मेर, 21 अप्रैल। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने हेतु वर्ष 2023-24 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों में परिवर्तन किया गया है।

सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी कोचिंग किये जाने हेतु अपने आवेदन SSO Portal (sso.rajasthan.gov.in) द्वारा SJMS SMS APP पर ऑनलाईन कर सकते है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना एवं पात्रता की विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...