गुरुवार, 17 जून 2021

कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करें - लोक बंधु

 जिला स्तरीय छानबीन की बैठक आयोजित

बाड़मेर, 17 जून। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
कृषि प्रसंस्करणों से संबंधित स्थानीय प्रकृति के उद्योग लगाने के लिए कृषकों, उनके समुहों एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित किया जाए। कृषि आधारित उद्योगों से जुड़ी योजनाओं के संबंध में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें। जिला कलक्टर लोक बंधु ने गुरूवार सांय आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही।
इस दौरान जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि कृषि प्रसंस्करणों से संबंधित स्थानीय प्रकृति के उद्योग लगाने के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाए। उन्होनें राज्य सरकार की कृषि उद्योग से जुडी योजनाओं का लाभ लेने हेतु कृषकों, उनके समुहो एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए तथा इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही। उन्होनें कहा कि जिले में स्थानीय प्रकृति के कृषि जिन्स जैसे जीरा, ईसबगोल इत्यादि से जुडे़ कृषि उद्योगों को लगाने तथा इससे जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। इस दौरान उन्होनें मेगा फूड पार्क के संबंध में भूमि आवंटन संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
इस दौरान जिला कलक्टर बन्धु ने कृषि प्रसंस्करण सम्बन्धी उद्योग लगाने के लिए कृषकों, उनके समुहों एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवगत कराया कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत कृषक अथवा उनके समुह को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 50 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक तथा व्यापारी को 25 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 50 लाख रूपये की सीमा तक देय है। उक्त योजना के तहत 5 प्रतिशत ब्याज एवं 1 रूपये प्रति इकाई विद्युत व्यय का अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा कृषि अवसंरचना कोष के तहत आधारभुत सुविधा विकसित करने पर तीन प्रतिशत ब्याज की छूट का प्रावधान है। उन्होनें अधिक से अधिक कृषि आधारित उद्योग लगाने एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए तथा इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही।
इस दौरान कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक एवं सदस्य सचिव झब्बरसिंह ने अवगत कराया कि 1 करोड़ तक की परियोजना पर अनुदान जिला स्तरीय कमेटी द्वारा एवं 1 करोड़ से अधिक परियोजना का अनुदान राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर के सचिव सुरेश कुमार मंगल ने बताया कि बैठक में इस नीति के तहत प्राप्त पत्रावलिया निस्तारण हेतु प्रस्तुत की गई।
बैठक में जिला स्तरिय समिति के अन्य सदस्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार, कृषि उपनिदेशक वी एस सोलंकी, बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक रामसुख चौधरी भी उपस्थित रहे।
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राजस्व मंत्री की पहल, प्रदेश की ओरण भूमियों का सीमांकन व संरक्षण किया जायेगा

 बाड़मेर, 17 जून। प्रदेश में ओरण गोचर भूमि का चिन्हीकरण कर उनका संरक्षण करने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस संबंध में गुरुवार को मंत्रालय भवन में अपने कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये।

बैठक में राजस्व मंत्री ने कहा कि सदियों पहले से हमारे यहां गांवों में ओरण के रूप में विकास का परम्परागत टिकाऊ मॉडल था, जो यहां की संस्कृति, रीति नीति पर आधारित था। लेकिन कुछ कारणवश ध्यान नहीं दिये जाने से ओरण-गोचर जमीन बंजर हो रही है। इस जमीन का उपयोग होने से पलायन रूकेगा, आजीविका के अवसर मिलेगें, बहु जैव विविधता का संरक्षण होगा, अकाल-सूखे के प्रभाव को कम करेगा। उन्होंने कहा कि ओरण भूमियों के संबंध में कई समस्याओं व सुझावों के संबंध मंे प्रदेश के पर्यावरणविदों एवं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगोें द्वारा अवगत करवाया गया है।
राजस्व मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व नियमों में ओरण भूमियों को स्पष्ट परिभाषित करने, कार्ययोजना बनाकर प्रदेश की ओरण भूमियों का सर्वे करवाकर उनका सीमांकन करने के साथ ही उन्हें ओरण भूमियों के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का कार्य किये जाने की बात कही। बैठक में ओरण भूमियों की सुरक्षा एंव अतिक्रमण से बचाने के लिए ग्राम स्तर से लेकर विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्य करने के संबंध में भी चर्चा की गई।
राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार ने कहा कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के विद्यमान प्रावधानों में सरलीकरण एवं आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया में ओरण भूमियों को स्पष्ट परिभाषित करने का प्रावधान करवाया जायेगा। बैठक मंे राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव, उप सचिव एवं अन्य विभागीय अधिकारियों मौजूद थे।
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प्रभारी मंत्री विश्नोई शुक्रवार को सिवाना आएंगे

 जनसुनवाई कर ब्लॉक स्तरीय बैठक लेंगे

बाड़मेर, 17 जून। जिले के प्रभारी तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सुखराम विश्नोई अपनी एक दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार 18 जून को सिवाना आएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई शुक्रवार 18 जून को जोधपुर से दोपहर 12.15 बजे प्रस्थान कर दोपहर 2.30 बजे सिवाना पहुंचेगे तथा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय सिवाना में ब्लॉक स्तरीय बैठक एवं जन सुनवाई करने के बाद सिवाना से सायं 6 बजे सांचोर के लिए प्रस्थान करेंगे तथा रात्रि विश्राम सांचोर में करेंगे।
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कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 55 लोगों पर 27,100 का जुर्माना

 बाड़मेर, 17 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार 16 जून को जिले में 55 व्यक्तियों से कुल 27,100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 105 व्यक्तियों से 11,800 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 6 व्यक्तियों से 10,000 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन मंे 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, सेड़वा में 8 व्यक्तियों से 800 रूपये, गडरारोड़ में 6 व्यक्तियों से 600 रूपये, बालोतरा में 15 व्यक्तियों से 2400 रूपयेे, धोरीमन्ना में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये तथा सिवाना में 6 व्यक्तियों से 600 रूपये को मिलाकर कुल 55 व्यक्तियों से 27,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार तक 82,098 व्यक्तियों से 1,38,58,876 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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कोविड-19 के तहत जारी स्वीकृतियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के निर्देश

 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत


बाड़मेर, 17 जून। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कोविड-19 के संक्रमण के दौरान निराश्रित/असहाय, दिहाडी मजदूरों हेतु खाद्य सामग्री एवं जीवनोयापन सामग्री क्रय कर वितरण हेतु तथा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन सामग्री वितरण हेतु कुल 40 लाख रूपये की जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियों का नियमानुसार भुगतान करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) लोक बंधु ने पंचायत समिति धोरीमना, पायला कलां, आडेल, गुडामालानी, चौहटन, फागलिया एवं धनाऊ के विकास अधिकारियों को कोविड-19 के संक्रमण के दौरान निराश्रित/असहाय, दिहाडी मजदूरों हेतु खाद्य सामग्री एवं जीवनोयापन सामग्री क्रय कर वितरण हेतु तथा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन सामग्री वितरण हेतु जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियों का नियमानुसार भुगतान करते हुए उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए है।
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कोविड टीकाकरण के संबंध में मुख्यमंत्री की वीसी आयोजित

 पंचायत स्तर तक सीधा प्रसारण किया गया

बाड़मेर, 16 जून। कोरोना टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरवार को वीसी के जरिए कार्यशाला आयोजित की गई।
इस दौरान जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर लोक बंधु, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति दिलीप माली, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनु समेत जिला स्तरीय अधिकारी, स्वंय सेवी संगठनों, स्काउट, एनसीसी के प्रतिनिधियो ने भाग लिया। वही ब्लॉक लेवल पर प्रधान समेत उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वही पंचायत स्तर पर सरपंच समेत जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वही कार्यक्रम का विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रसारण किया गया।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...