शनिवार, 19 सितंबर 2020

कोरोना वार्ड की व्यवस्थाओं को परखा अतिरिक्त जिला कलेक्टर का जिला चिकित्सालय का निरीक्षण

 बाड़मेर, 19 सितंबर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश बिश्नोई ने शनिवार साय को जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं कोरोना रोगियो के उपचार की जानकारी ली।

     अतिरिक्त जिला कलेक्टर विश्नोई शनिवार देर शाम अचानक राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंध जिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने यहां कोरोना डेडिकेटेड वार्ड का निरीक्षण किया एवं वहां भर्ती रोगियों से जानकारी ली एवं उनके उपचार के बारे में पूछताछ की। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को कोरोना रोगियों की रात्रि काल में विशेष देखभाल की हिदायत दी।उन्होंने कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा दवाइयां के बारे में भी जानकारी ली।
  अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने  निर्देश दिए कि कोरोना रोगियो के उपचार में तनिक भी लापरवाही बर्दाश्त नही की जाए तथा किसी भी रोगी को गंभीर होने पर तुरन्त आईसीयू में चिकित्सकों की देखभाल में रखा जाए। निरीक्षण के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ बी एल मसूरिया समेत चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
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पंचायत चुनाव 2020 मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित होगी

  बाड़मेर,19 सितंबर। जिले में पंचायतीराज आमचुनाव 2020 के दौरान सभी चरणों के मतदान के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप प्रबन्ध सभी मतदान केंद्रों पर किएजाएंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने शनिवार प्रातः ऑनलाइन बैठक कर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की।

  इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने कहा कि 'कोरोना से बचाव भी और पंचायत चुनाव भी' लक्ष्य के तहत सभी मतदान केंद्र पर आवश्यक तैयारी की जाए। 

ब्लॉक सीएमएचओ नोडल
जिले में पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर कोरोना से बचाव के प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने सभी ब्लॉकों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों से उनके ब्लॉक में स्थित सभी मतदान केंद्रों पर का निरीक्षण का भौतिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

नामांकन से पूर्व सेनिटाइज़ेशन
 जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारी नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए एवं सभी को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। मास्क के बिना रिटर्निग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल अभ्यर्थी और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना  सुनिश्चित की जाए। वही सभी व्यक्तियों को यह सूचना देनी होगी कि परिणाम की घोषणा के बाद के बाद भी कोरोना की गाइड लाइन की पूर्ण पालना की जाएगी। सरपंच पद के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। पंचायत चुनाव में घर-घर प्रचार के दौरान द्वारा 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को एकत्र नहीं किया जायेगा।

मतदान दिवस पर सोशल डिस्टेंश
 मतदान दिवस पर सभी मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंस के प्रबंध किए जाएं। उन्होंने प्रत्येक बूथ के बाहर दो गज की दूरी पर मतदाताओं के खड़े होने के लिए गोले बनाने के निर्देश दिए। वही मतदान कक्ष में सभी मतदाताओं को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा तथा प्रवेश से पूर्व अपने हाथ धोकर सैनिटाइज होना होगा। उन्होंने मतदान दिवस से पूर्व मतदान बूथों को सेनिटाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी ब्लॉकों में नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्त करने के पश्चात संवेदनशील तथा अति संवेदनशील केंद्रों की सूची प्रेषित करने के निर्देश दिए।
  इससे पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की जानकारी दी। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया।
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