शुक्रवार, 13 अक्तूबर 2017

खान श्रमिकों एवं मृतकों के उतराधिकारियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत

                बाडमेर, 13 अक्टूबर। जिले के सिलोकोसिस बीमारी से ग्रसित खान श्रमिकों एवं मृतकों के विधिक उतराधिकारियों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
                जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्ध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि सिलोकोसिस बीमारी से ग्रसित कूनाराम पुत्र अणदाराम निवासी बाणियावास तहसील पचपदरा, किशनाराम पुत्र चनणाराम मेघवाल निवासी पातासर पोस्ट बागावास तहसील पचपदरा, भूराराम पुत्र चनणाराम मेघवाल निवासी पातासर पोस्ट बागावास तहसील पचपदरा, जोराराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल निवासी रामदेव नगर थूम्बली एवं गिरधारीराम पुत्र कूम्भाराम मेगवाल निवासी मेघवालों का वास कल्याणपुर को एक-एक लाख रूपये तथा मृतक खान श्रमिक सूजाराम भील निवासी नागाणा तहसील पचपदरा की विधिक उतराधिकारी श्रीमती पूरकी देवी एवं मृतक खान श्रमिक अजीतराम निवासी बागथल पं.सं. खोखसर तहसील गिडा की विधिक उतराधिकारी श्रीमती छगनी देवी को तीन-तीन लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

                इसी प्रकार आकाशीय बिजली गिरने से मृतक मोहम्मद हुसैन पुत्र रमू उर्फ रमजान मुसलमान तेली निवासी भंवार तहसील सेडवा की धर्मपत्नी श्रीमती पपू को चार लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

मृतकों के परिवार जनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत

                बाडमेर, 13 अक्टूबर। विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
                जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्ध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि समदडी तहसील क्षेत्र के भाखराराम पुत्र जामताराम देवासी निवासी देवडा की वर्षा के दौरान बहते नाले में बहने से मृत्यु होने पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी, सिणधरी तहसील क्षेत्र के बाबूलाल पुत्र जालाराम जाट निवासी धन्ने की ढाणी ग्राम पोस्ट बिलासर की नदी के बहते पानी में बहने से मृत्यु होने पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पादेवी तथा गुडामालानी तहसील क्षेत्र के कल्लाराम पुत्र भीखाराम मेगवाल निवासी भाखरपुरा की नदी के बहते पानी में बहने से मृत्यु हो जाने पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दरिया देवी को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है।

                इसी प्रकार सडक दुर्घटना में मृतक बाबूराम पुत्र तेजाराम सुथार निवासी पतासर तहसील पचपदरा की धर्मपत्नी श्रीमती भंवरी देवी तथा मृतक मेसाराम पुत्र पोकरराम जाट निवासी नागाणा ग्राम पोस्ट मुढ़ों की ढाणी तहसील बाडमेर की धर्मपत्नी श्रीमती माडु देवी को पचास-पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

पर्यटन विकास स्थाई समिति की बैठक 16 को

                बाडमेर, 13 अक्टूबर। बाडमेर जिला पर्यटन विकास स्थाई समिति की बैठक जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

                उप निदेशक पर्यटक स्वागत केन्द्र जैसलमेर ने बताया कि उक्त बैठक में पर्यटन विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को सार्थक सुझावों के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

दीपावली पर कानून व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा जारी

      बाडमेर, 13 अक्टूबर। दीपावली पर्व पर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 14 अक्टूबर को सायं 6.00 बजे से लागू होकर 24 अक्टूबर को सायं 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।
      जिला मजिस्टेªट नकाते ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्दे नजर असामाजिक तत्वों से जिले में एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पम्प, भूमिगत केरोसीन डिपों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आगजनी तथा त्यौहार के अवसर पर जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाके, बारूद का प्रयोग एवं आतिशबाजी कर लोक शांति भंग करने की आशंका के मद्दे नजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से प्रतिबन्ध रहेगा।

      आदेश के तहत दीपावली पर जिले में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात् प्रातः 6 बजे तक पटाखे नहीं छोडे जाएगे एवं आतिशबाजी भी नहीं की जा सकेगी। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति इस दौरान अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाल रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल मे लेकर विचरण नहीं करेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति इस दौरान ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का  उपयोग बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। इसी प्रकार अग्निवाहक पटाके यथा राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाके, सिटी पटाके एवं सूतली बम्ब का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेल्वे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस एवं औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...