शुक्रवार, 5 अप्रैल 2019

प्रकोष्ठ प्रभारी गंभीरता से चुनाव संबंधित कार्य संपादित करें : गुप्ता


मतदान केन्द्रांे पर आवश्यक सुविधाआंे की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के निर्देश

                बाड़मेर, 05 अप्रैल। समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी गंभीरता से चुनाव संबंधित कार्याें को संपादित करें। ताकि निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से लोकसभा चुनाव संपन्न करवाए जा सके। टीम भावना से कार्य करने के साथ आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाई जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे लोकसभा चुनाव की तैयारियांे की समीक्षा करते हुए प्रकोष्ठ प्रभारियांे की बैठक के दौरान यह बात कही।
                इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि मतदान दलांे, पीठासीन अधिकारियांे एवं सेक्टर अधिकारियांे के साथ लोकसभा चुनाव मंे नियुक्त किए गए समस्त कार्मिकांे को प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के विविध पहलूआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी जाए। मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण के दौरान सीआरसी प्रक्रिया, मॉकपोल, मतपत्र लेखा के बारे में मतदानकर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करें। ताकि उनको फील्ड मंे कार्य संपादित करते समय किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने प्रकोष्ठ प्रभारियांे से अब तक की प्रगति एवं आगामी कार्य योजना के बारे मंे विस्तार से जानकारी ली। उन्हांेने मतदान केन्द्रांे पर आवश्यक सुविधाआंे की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में चुनाव खर्च की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों तथा वल्नरेबल पॉकेट्स में निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस थानांे मंे हथियार जमा करवाने के साथ संदिग्ध लोगांे को पाबंद करवाने के कार्य को प्राथमिकता दी जाए। उन्हांेने कहा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव डयूटी मंे होने के कारण मतदान से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक रूप से ईडीसी एवं पोस्टल बैलेट जारी किए जाए। उन्हांेने होर्डिग्स साइटस आवंटन एवं राजकीय महाविद्यालय मंे व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के बारे मंे आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियांे के बारे मंे अवगत कराया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने स्वीप गतिविधियों की जानकारी कराई। राजस्व अपील अधिकारी नखतदान बारहठ ने एमसीसी प्रकरणांे की जानकारी दी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक मोहनकुमार सिंह ने सी विजिल की प्रगति, वेब कास्टिंग की कार्य योजना एवं वीडियोग्राफरांे के प्रशिक्षण के बारे मंे बताया।
                बैठक के दौरान उपवन संरक्षक विक्रम प्रधान केसरी, भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, नगर परिषद के आयुक्त पवन मीणा, जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा, जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम, तहसीलदार जगदीशपालसिंह समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।






मनरेगा कार्याें का समय प्रातः 7 से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित


                बाड़मेर, 05 अप्रैल। बाड़मेर जिले मंे गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशानुसार मनरेगा कार्याें का समय बिना विश्राम काल के प्रातः 7 से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।
                जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता के मुताबिक ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए थे कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर स्थानीय परिस्थितियांे को देखते हुए मनरेगा कार्याें का समय अपने स्तर पर निर्धारित कर सकते है। ऐसे मंे बाड़मेर जिले मंे तेज गर्मी के मददेनजर मनरेगा कार्याें का समय बिना विश्राम काल के प्रातः 7 से दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया है। उनके मुताबिक यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता हैं तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर उपरांत कार्य स्थल छोड़ सकता हैं। उनके मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान मंे अकुशल श्रमिकांे की मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिदिन 199 रूपए निर्धारित की गई है। इसके लिए निर्देशांे के अनुरूप कार्यवाही संपादित करने के निर्देश दिए गए है।

शनिवार को चेटीचंड के दिन भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे


                बाड़मेर, 05 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव-2019 के तहत नामांकन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान 6 अप्रैल शनिवार को चेटीचंड के सार्वजनिक अवकाश पर भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के तहत 9 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 6 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। किन्तु इस तिथि को निर्धारित समय के दौरान नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। क्योंकि परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) के तहत वित्त विभाग की 14 दिसम्बर, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया हैं। उन्हांेने बताया कि 7 अप्रैल रविवार को राजकीय अवकाश रहेगा।

आमजन को मतदाता जागरूकता संदेश, 29 अप्रैल को करें मतदान


                बाड़मेर, 05 अप्रैल। बाड़मेर जिले मंे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को विभिन्न ग्रामीण इलाकांे एवं गैस एजेंसियांे तथा जातरूआंे को लोकसभा चुनाव के दौरान 29 अप्रैल को मतदान करने का संदेश दिया गया। इस दौरान स्वीप मोबाइल वैनांे के जरिए मतदाताओं को ईवीएम से मतदान एवं वीवीपेट से इसके सत्यापन करने के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी गई।
                स्वीप के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिए बाड़मेर जिले मंे विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे है। इसके तहत शुक्रवार को प्रवर्तन निरीक्षक राधेश्याम के नेतृत्व मंे विभिन्न गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताआंे को 29 अप्रैल को मतदान करने की अपील की गई। साथ ही गैस सिलेंडरांे पर मतदाता जागरूकता का संदेश चस्पा किया गया। इसी तरह बालोतरा मंे मतदाता जागरूकता के लिए सेल्फी पाइंट स्थापित किया गया। यहां विशेषकर युवा मतदाताआंे मंे सेल्फी लेने के लिए खासा उत्साह देखा गया। इसके अलावा पैदल जातरूआंे को स्वीप मोबाइल वैन के जरिए ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया के बारे मंे जानकारी दी गई।

उम्मीदवारों का डेटा 24 घंटे में होगा अपलोड, देरी करने पर होगी कार्रवाई


                बाड़मेर, 05 अप्रैल। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता के लिए सभी कार्य संपादित करने के लिए समय सीमा तय कर दी है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के हलफनामे और संबधित दस्तावेज 24 घंटे के भीतर आयोग की वेबसाइड पर लोड करने के आदेश जारी किए हैं।
                चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों की जानकारी में पारदर्शिता रखने के लिए हलफनामे के अलावा नामांकन संबंधी सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की नई व्यवस्था लागू की गई है। इसकी मंशा वेबसाइट पर उम्मीदवारों को लेकर मिलने वाली आधी-अधूरी जानकारी को दुरुस्त करने के साथ आम जनता को उसके संभावित उम्मीदवार की पूरी प्रोफाइल एक क्लिक में उपलब्ध कराना है। निर्वाचन आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी इकाई के निदेशक डॉ के पाठक की ओर से जारी किए दिशा-निर्देशांे के मुताबिक सुविधा एप्लीकेशन को राज्य निर्वाचन कार्यालयों और आयोग की वेबसाइट से जोड़ा गया है। इससे किसी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी की जानकारी को राज्य एवं केंद्रीय आयोग की साइट पर एक साथ तुरंत प्रभाव से अपलोड किया जा सकेगा। साथ ही देश के किसी भी कोने मंे किसी भी लोकसभा क्षेत्र से संबंधित जानकारी नामांकन के 24 घंटे के भीतर ली जा सकेगी। निर्वाचन आयोग की इस नवीन व्यवस्था के तहत उम्मीदवार के नामांकन के दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने में विलंब से बचाने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी को होगी। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ परिवार की आय और संपत्ति के साथ अपराधिक पृष्ठभूमि का भी पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके लिए आयोग ने दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया भी तय कर दी है। इसके तहत निर्वाचन अधिकारी को सभी दस्तावेज पीडीएफ फार्मेट में तत्काल सुविधा एप्लीकेशन पर अपलोड करने होंगे। हलफनामे अपलोड करने के लिए आयोग की मुख्य वेबसाइट से संलग्न करते हुए एक अलग पोर्टल भी बनाया गया है। आयोग ने कहा है कि इस व्यवस्था का पालन नहीं होने पर इसको गंभीरता से लिया जाएगा।

बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लिए 65 हजार बैलेट पेपर छापे जाएंगे


                बाड़मेर, 05 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव के दौरान बाड़मेर लोकसभा सीट मंे ईवीएम मंे इस्तेमाल करने के लिए 65 हजार 200 बैलेट पेपर छापे जाएंगे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के मुताबिक बैलेट पेपर मुद्रण का कार्य जोधपुर के सरकारी मुद्रणालय मंे होगा। बैलेट पेपर मुद्रण संबंधित समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पूर्ण होने के बाद सफेद कागज पर बैलट पेपर मुद्रित किए जाएंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार बैलेट पेपर पर उम्मीदवार का फोटो प्रदर्शित किया जाएगा। ईवीएम में प्रयुक्त होने वाले मतपत्र के अंत में हिंदी में इनमें से कोई नहीएवं इसके सामने नोटाका सिंबल मुद्रित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट के उपयोग के लिए मतपत्र तथा मतदान केंद्रों पर टेंडर वोट के लिए मतपत्र समान रूप से होंगे। इधर, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार समस्त मतपत्र पूर्ण सुरक्षा और पुलिस के पहरे में छापे जाएंगे। पिं्रटिंग के दिवसों और मतदान के दिन निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई जारी करने के डिस्काम के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। मत पत्रांे के मुद्रण में कागज का पूर्ण लेखा-जोखा रखने के साथ चुनाव आयोग के निर्देशांे की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

लोकसभा चुनाव के लिए चौथे दिन एक नामांकन पत्र दाखिल


                बाड़मेर, 05 अप्रैल। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के तहत चौथे दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जबकि अब तक 15 लोग नाम निर्देशन पत्र खरीद चुके हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से शुक्रवार को निर्दलीय उम्मीदवार मेवाराम ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अब तक दो निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। शुक्रवार को प्रतापचंद, रायमलराम एवं लाभूराम पूनड़ ने नाम निर्देशन पत्र खरीदे। उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 9 अप्रैल तक चलेगी। इसके उपरांत 10 अप्रैल को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे उम्मीदवारांे के समक्ष स्क्रूटनी होगी। नाम वापसी की तिथि 12 अप्रैल है, इसी दिन उम्मीदवारांे को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे।

राजकीय उपक्रमों एवं निजी औद्योगिक संस्थानों में मतदान दिवस 29 अप्रैल को रहेगा संवैतनिक अवकाश


                बाड़मेर, 05 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा चुनाव के मतदान दिवस पर जिले में निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 29 अप्रैल को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी है। ताकि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठिनों, दुकान, औ़द्योगिक उपक्रम, कारोबार एवं व्यवसाय में कार्यरत कामगारों का मतदान दिवस 29 अप्रैल को संवैतनिक अवकाश चुनाव आयोग के निर्देशानुसार घोषित किया गया है। साथ ही ऐसे कार्मिक जो इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता है, परन्तु लोकसभा क्षेत्र से बाहर कार्यरत है, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए 29 अप्रैल को संवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार के संशोधित अधिनियम 21/96 द्वारा लोकप्रतिनिधित्व 1951 की नयी धारा 135 ‘‘’’ के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतनिक अवकाश की मंजूरी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में 29 अप्रैल को निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने संवेतन अवकाश स्वीकृत किया है। उन्होंने बताया कि धारा 135 ‘उपधारा (1) में मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। उप धारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी ओर यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यता किसी ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी। जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर नहीं किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो 500 रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा यह धारा किसी ऐसे निर्वाचन के लिए लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह नियुक्त हुआ हैं, कोई खतरा या हानि हो सकती है।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...