बाड़मेर, 28 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 81 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 12600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 7 लोगों से 1300, चौहटन में 3 से 600, सेड़वा में 8 से 1200, सिणधरी में 7 लोगों से 700, शिव में 2 लोगों से 300, गडरारोड में 6 लोगों से 1100, गुडामालानी में 12 लोगों से 2300, धोरीमन्ना में 35 लोगों से 4900 एवं सिवाना में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 81 लोगों से 12600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 3349 लोगों से कुल 6,77,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
-0-
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 7 लोगों से 1300, चौहटन में 3 से 600, सेड़वा में 8 से 1200, सिणधरी में 7 लोगों से 700, शिव में 2 लोगों से 300, गडरारोड में 6 लोगों से 1100, गुडामालानी में 12 लोगों से 2300, धोरीमन्ना में 35 लोगों से 4900 एवं सिवाना में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 81 लोगों से 12600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 3349 लोगों से कुल 6,77,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
-0-