सोमवार, 9 अप्रैल 2018

बंद करवाया तो होगी कानूनी कार्रवाई,शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील


                बाड़मेर, 09 अप्रैल। किसी भी संगठन या व्यक्ति की ओर से 10 अप्रैल को बंद को लेकर प्रशासन से स्वीकृति नहीं चाही गई है। इस संबंध मंे किसी भी संगठन अथवा व्यक्ति ने प्रशासन को पूर्व सूचना भी नहीं दी है। ऐसे में अगर किसी ने गैर कानूनी बंद करवाने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि 10 अप्रैल को किसी भी संगठन एवं व्यक्ति की ओर से जुलूस या रैली आदि की पूर्व अनुमति नहीं चाही गई है। उन्हांेने आमजन से असुरक्षा एवं भय की भावना से मुक्त तथा अफवाहों से दूर रहकर आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर शहर एवं सिवाना कस्बे मंे धारा 144 लागू है। जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए माकूल सुरक्षा इंतजाम किए गए है। उन्हांेने आमजन से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक एवं भडकाऊ संदेश प्राप्त होने पर उसे फॉरवर्ड करने की बजाय पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ शेयर करे,ताकि उसकी सत्यता व प्रमाणिकता की जांच की जा सके। जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह बालोतरा शहर एवं 14 तहसील क्षेत्रों मंे संबंधित उपखंड मजिस्टेªट एवं तहसीलदारांे को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया हैं। जिला कलक्टर नकाते ने आमजन से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।


कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त


       बाड़मेर, 09 अप्रैल। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर 10 अप्रैल को संभावित बंद के मददेनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
       जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उपखंड मजिस्ट्रेट नीरज मिश्र को संपूर्ण कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट से अहिंसा सर्किल, अहिंसा सर्किल से रेलवे फाटक रैन बसेरा, कोतवाली थाना, तनसिंह सर्किल, रायकालोनी रोड़, कलक्टर बंगले से पुलिस लाइन तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी तरह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी को रेलवे फाटक रैन बसेरा से अंबेडकर सर्किल, समाज कल्याण छात्रावास, महावीर सर्किल से सदर थाना तक एवं महानिरीक्षक पंजीयक जीतेन्द्रसिंह नरूका को सदर थाना से सिणधरी चौराहा, बीएनसी चौराहा, जोधपुर रोड़, सिणधरी रोड़ से कालेज रोड़, नेहरू नगर फ्लाई ओवर तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा को कलेक्ट्रेट से इंदिरा सर्किल, सर्किट हाउस, अंबेडकर सर्किल, नवले की चक्की, इंदिरा नगर, इंदिरा कालोनी, आकाशवाणी तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
       जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि इन मजिस्ट्रेटस को निर्देश दिए गए है कि वे निर्धारित कार्य क्षेत्र मंे 10 अप्रैल से पूर्व भ्रमण कर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। अपने सहयोगी पुलिस अधिकारियांे के साथ समन्वय स्थापित कर कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे। यह संबंधित क्षेत्र मंे कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

बाड़मेर शहर एवं सिवाना कस्बे मंे धारा 144 की अवधि बढ़ाई


       बाड़मेर, 09 अप्रैल। शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाड़मेर शहर एवं सिवाना कस्बे मंे धारा 144 की अवधि आगामी 24 घंटांे के लिए बढ़ा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए। यह आदेश मंगलवार सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
       जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक आगामी 24 घंटांे तक किसी भी व्यक्तियांे अथवा व्यक्तियांे के समूह को सभा, रैली एवं धरना इत्यादि के कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण एक पक्षीय जारी किया गया है। उनके मुताबिक इस आदेश की अहवेलना करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।

बेहतरीन एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श


जिला कलक्टर ने सड़क हादसांे की रोकथाम को सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

       बाड़मेर, 09 अप्रैल। जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलक्टर नकाते ने यातायात व्यवस्था से जुडे़ विभिन्न मुद्दों पर आवश्यक निर्देश देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने विभिन्न स्थानांे पर सड़क हादसांे की रोकथाम के लिए समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए।
       जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एनएचएआई के अधिकारियों को उत्तरलाई रोड़ पर स्पीड ब्रेकर एवं जोधपुर से बाड़मेर जिले में प्रवेश स्थल पर सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात सुरक्षा नियमों का अधिकाधिक प्रचार - प्रसार करने के साथ अवैध वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिला कलक्टर नकाते ने शिव कस्बे में स्पीड लेन तथा पानी की निकासी सुनिश्चित करने के लिए उपखंड अधिकारी को एनएचएआई के साथ मौका मुआयना करने के निर्देश दिए। उन्हांेने बाड़मेर एवं बालोतरा शहर में अधिकतम वाहन गति सीमा सम्बन्धित सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि गौरव पथ का कार्य पूरा होने के बाद बाड़मेर शहर में रोडवेज बसों के प्रवेश शुरू किया जाए। उन्हांेने कुर्जा फांटे के समीप तिराहे को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए, ताकि किसी तरह के हादसे की आशंका नहीं रहे। उन्हांेने राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप पानी की निकासी सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित स्थानांे पर नाला निर्माण करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी एवं उतरदायी बनाने, नए मार्ग खोलने, रूटों पर बस सुविधा संचालन, अवैध रूप से संचालित वाहनों एवं ओवर क्राउडिग वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, सड़क हादसों में होने वाली मौतों की दर में वर्ष 2020 तक 50 फीसदी कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा नीति के लिए बाड़मेर में गठित कमेटी की क्रियान्विति के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा चौहटन चौराहे पर वाहनों का ठहराव रोकने तथा 30 मीटर के दायरे में पार्किंग नहीं करने देने की पालना सुनिश्चित के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, पुलिस उप अधीक्षक सुभाषचन्द्र, जिला परिवहन अधिकारी डी.डी.मेघानी, अचलाराम,नगर परिषद के आयुक्त पंकज मंगल, कैलाश कोटड़िया,ओमप्रकाश मेहता, पुरूषोतम खत्री समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी डी.डी.मेघानी ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से आगामी 23 से 30 अप्रैल के मध्य 29 वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। बैठक मंे इस दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न जागरूकता गतिविधियां पर विचार-विमर्श किया गया।




राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 1 मई से


ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर आयोजित होंगे शिविर

                बाड़मेर, 09 अप्रैल। आमजन को व्यापक स्तर पर राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के तहत 1 मई से 30 जून तक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाएगी।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान आयोजित होने वाले शिविरांे मंे लंबित नामांतरण, कृषि भूमि बंटवारा, गैर खातेदारी में खातेदारी देने, राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण, पंचायत में राजस्व शिकायतों के चिह्निकरण संबंधित कार्य किए जाएंगे। जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि राजस्व लोक अदालतांे के विचारण के लिए प्रकरणांे का चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए गए। छंटनी किए मुकदमांे मंे सभी संबंधित पक्षकारान को सुनवाई के लिए सूचना पत्र जारी किए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि ग्राम पंचायतवार आयोजित होने वाले शिविरांे का कार्यक्रम निर्धारित कर जन प्रतिनिधियांे को सूचित करने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण के लिए पटवार मंडल स्तर पर पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
शिविरांे मंे यह कार्य संपादित होंगे : न्याय आपके द्वार के तहत लगने वाले शिविरांे मंे राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 183 के तहत दर्ज मुकदमे एवं इजराय के प्रार्थना पत्र, पत्थरगढ़ी एवं सीमा ज्ञान, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लंबित प्रार्थना पत्र एवं नामातंरकरण तथा धारा 91 की कार्यवाही के संबंध में लंबित अपीलें के अलावा विभिन्न तरह के वादों एवं प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरणों को आवश्यकता अनुसार लोक अदालतों में विचार के लिए रखे जा सकते हैं। इसके अलावा बंद रास्ते खुलवाने, संकरे रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा नए रास्ते दर्ज कराने सहित रास्तों संबंधी समस्याओं का निवारण, ग्राम पंचायत के लंबित सभी नामांतरकरणों का निस्तारण, पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर उसी दिन निस्तारण करने, नवीन राजस्व ग्रामों के लिए प्रस्ताव तैयार करवाने के कार्य संपादित हांेगे।

गर्मी के दौरान जिले मंे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश


ग्राम पंचायत स्तर पर समस्याएं एवं ग्रामीणांे की मांगें होगी सूचीबद्व

                बाड़मेर, 09 अप्रैल। गर्मी के मौसम के दौरान बाड़मेर जिले मंे समस्त स्थानांे पर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। जलदाय विभाग के अधिकारी नियमित रूप से ग्रामीण इलाकांे का भ्रमण करने के साथ कंटीजेंसी प्लान मंे आवंटित बजट का समुचित उपयोग करें। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर बिजली, पानी संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी इलाकांे जलापूर्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्हांेने संबंधित विभागीय अधिकारियांे को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याआंे एवं ग्रामीणांे की मांगांे को सूचीबद्व करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने अधिकारियांे को नियमित रूप से संपर्क पोर्टल पर दर्ज होने प्रकरणांे का अवलोकन कर प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्हांेने डिस्काम के अधीक्षण अभियंता को जलदाय विभाग के बकाया कनेक्शन करवाने के लिए कहा। चिकित्सा विभाग के अधिकारियांे को मौसमी बीमारियांे की रोकथाम के साथ टीकाकरण मंे न्यूनतम 90 फीसदी लक्ष्य हासिलि करने के निर्देश दिए गए। उन्हांेने कहा कि चिकित्सा विभाग की टीमंे शहर मंे आमजन से मिलकर उनको कूलर मंे नियमित रूप से पानी बदलने एवं अन्य सावधानियांे के बारे मंे समझाइश करें। बैठक के दौरान भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, आयुक्त पंकज मंगल, अधीक्षण अभियंता जे.आर.जीनगर, एम.एल.जाट, हेमंत चौधरी, अधिशाषी अभियंता सूराराम चौधरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।




लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...