बाड़मेर,
31 दिसंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप
ने एक आदेश जारी कर पंचायतीराज चुनाव के मददेनजर विभागीय अधिकारियांे एवं
कर्मचारियांे के बिना अनुमति अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि
पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में समस्त राजकीय एवं
अर्द्ध राजकीय विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश एवं बिना
अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उनके मुताबिक जिले
के समस्त विभागांे के कार्मिकांे को निर्देशित किया गया है कि उनकी अनुमति के बिना
कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी अवकाश पर नहीं जाए और न ही संबंधित मुख्यालय छोड़े। इसी
तरह अन्य कर्मचारियों को सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति
प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। इन आदेशों की अहवेलना करने पर
राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।