मंगलवार, 7 जनवरी 2020

नाम निर्देशन पत्र की छायाप्रति या टाईप्ड कॉपी भी होगी मान्य


पंचायत आम चुनाव - 2020
                बाड़मेर, 07 जनवरी। पंचायत आम चुनाव के अन्तर्गत नाम निर्देशन पत्रों की फोटो प्रति और टाईप्ड प्रति भी मान्य होगी।
                जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। इसके अनुसार पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों द्वारा प्रथमतः रिटर्निंग आफिसर/उपखण्ड अधिकारी कार्यालय/जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप ही प्रयुक्त किए जाने चाहिए।
                आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनकी फोटो प्रति भी प्रयुक्त की जा सकती है। इसके अलावा टाईप किए हुए प्ररूप भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं जिनमें सभी प्रविष्टियां यथारूप समाहित हों। लेकिन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि हस्तलिखित नाम निर्देशन पत्र एवं संलग्न पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

आयोजन की तिथियों तथा कार्यक्रम निर्धारण को कार्यदल गठित


थार महोत्सव पर बैठक

                बाड़मेर, 07 जनवरी। जिले में पर्यटन के प्रचार-प्रसार तथा थार महोत्सव के आयोजन के संबंध में मंगलवार दोपहर पश्चात जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। जिला कलक्टर ने थार महोत्सव के आयोजन की उपयुक्त तिथियों तथा कार्यक्रमों के निर्धारण के संबंध में तीन अलग-अलग कार्यदल गठित करने के निर्देश दिए।
                इस मौके पर जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि बाड़मेर जिले में प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है उनके समुचित उपयोग से यहां पर्यटन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सकता है, जिससे जिले की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा एवं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होने इस संबंध में थार महोत्सव के नियमित आयोजन की जरूरत बताई।
तीन कार्यदल गठित
                जिला कलक्टर ने थार महोत्सव पर विस्तृत चर्चा के लिए तीन कार्यदल गठित करने के निर्देश दिए है, जिसमें प्रथम दल महोत्सव की तिथियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण करेगा। द्वितीय दल महोत्सव के लिए वितीय संसाधन की उपलब्धता तथा आवश्यकता के संबंध में सुझाव देगा। तीसरा दल जिले के हैण्डीक्राफ्ट व स्थानीय लोक कलाओं के प्रोत्साहन के संबंध में रणनीति सुझाएगा। उक्त दलों में विशेषज्ञ लोगों को शामिल किया जाएगा।
अधिकाधिक भागीदारी बढ़ेगी
                उन्हांेने कहा कि तेल-गैस खोज मंे जुटी कंपनियांे, सेना, सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना के साथ स्थानीय लोगांे की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए शुरूआती दौर मंे थार महोत्सव के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पर्यटन विकास की योजना को अंतिम रूप देते हुए थार महोत्सव का स्थाई रूप से निर्धारित तिथियांे का आयोजन होगा। ताकि अधिकाधिक पर्यटकांे को बाड़मेर मंे आवक सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान पर्यटन से जुड़े अलग-अलग लोगों ने थार महोत्सव के कार्यक्रमों तथा तिथियों के निर्धारण के संबंध में अपने सुझाव दिए।
                पर्यटन उप निदेशक भानूप्रकाश ढ़ाका ने पूर्व में आयोजित होने वाले थार महोत्सव तथा जिले मंे विभिन्न स्थानांे पर आयोजित होने वाले मेलांे तथा पर्यटन स्थलांे के बारे मंे जानकारी दी। इस दौरान समिति सदस्य पुरूषोतम खत्री ने दीपावली के त्यौहार के आसपास थार महोत्सव का आयोजन तथा बाड़मेर विकास समिति के गठन तथा किराडू के जीर्णोद्धार का मामला उठाया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता हरिकृष्ण, हेमंत चौधरी, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमति सती चौधरीसूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक श्रवण चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा, श्याम सुंदर राठी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।



डिस्ट्रिक लेवल एसडीजीएस इम्प्लीमेंटेशन एंड मोनेटरिंग कमेटी की बैठक स्थगित


                बाड़मेर, 07 जनवरी। सतत विकास लक्ष्यांे के जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता मंे बुधवार को आयोजित होने वाली डिस्ट्रिक लेवल एसडीजीए इम्प्लीमेंटेशन एंड मोनेटरिंग कमेटी की बैठक अग्रिम आदेशांे तक स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी सदस्य सचिव एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवंत गौड़ ने दी।

2021 की जनगणना की तैयारियां शुरू, मकान सूचीकरण एवं गणना के निर्देश


प्रमुख जनगणना अधिकारी अंशदीप ने दिए जनगणना के संबंध मंे आवश्यक निर्देश

                बाड़मेर, 07 जनवरी। भारत की जनगणना 2021 की प्रथम चरण में मकान सूचीकरण, मकानों की गणना के कार्य की पूर्व तैयारी के संबंध में प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता मंे मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे बैठक आयोजित हुई। जिला कलक्टर ने मकान सूचीकरण एवं गणना के संबंध मंे आवश्यक निर्देश दिए।
                इस दौरान जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि जनगणना के कार्य को गंभीरता से संपादित करें। बाड़मेर जिले में जनगणना 2011 के पश्चात हुए समस्त क्षेत्राधिकार परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण एवं नगरीय ढांचे को अपडेट किया जाना है। उन्हांेने कहा कि पिछले दस वर्षाें में जिले में नए बने राजस्व गांव एवं शहरी क्षेत्र के नये वार्डांे की पहचान कर उसे जनगणना 2021 में शामिल किया जाना है। उन्हांेने बताया कि जिले में जनगणना कार्य पूर्ण होने तक कोई नया राजस्व गांव एवं शहरी वार्ड नहीं बनाया जाएगा। जिला जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने समस्त अधिकारियों को निदेशालय की ओर से जारी समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियांे को अपने क्षेत्र के ग्रामों की सूची सभी गावों को दर्शाते हुए तहसील, शहरी क्षेत्र के वार्ड तथा नगरीय सीमाओं के नक्शे में कोई सीमा परिवर्तन हुआ है तो उसकी जानकारी देनी होगी। बैठक की शुरूआत मंे अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसंवत गौड़ ने प्रतिभागियांे का स्वागत करते हुए जनगणना 2021 के महत्वपूर्ण कार्य के लिए समस्त चार्ज अधिकारियों को प्रगणक नियुक्त करने, प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए स्पेशल चार्ज ऑफिसर नियुक्त करने तथा क्षेत्राधिकार परिवर्तन से संबंधित समस्त कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस दौरान जनगणना निदेशालय, जयपुर के रिचर्स आफिसर डॉ. राधा रमण नेे बताया कि मकान सूचीकरण, मकान गणना एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने का कार्य आगामी 16 मई से 30 जून 2020 तक किया जाना प्रस्तावित है। इसको ध्यान में रखते हुए ग्राम सूची एवं नगर वार्डांे को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप देकर जनगणना ब्लॉकों का गठन एवं चार्ज रजिस्टर बनाने का कार्य किया जाएगा। जनगणना निदेशालय,जयपुर के सलाहकार जी.एस. सक्सेना ने जनगणना से संबंधित आंकड़ों के सारणीयन कार्य को संग्रहित करने एवं अद्यतन करने के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। बैठक मंे उपखंड अधिकारियांे के अलावा जनगणना से जुडे़ विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।




पहले चरण के पंचायतीराज चुनाव के लिए लोक सूचना जारी


पंचायत आम चुनाव-2020
बारह पंचायत समितियों में नाम निर्देशन प्रक्रिया के लिए 300 दल रवाना

                बाड़मेर, 07 जनवरी। बाड़मेर जिले मंे प्रथम चरण के तहत होने वाले पंचायतीराज चुनाव के लिए मंगलवार को लोक सूचना जारी की गई। संबंधित ग्राम पंचायतांे मंे सरपंचों एवं वार्ड पंचों के नाम निर्देशन आवेदन पत्र स्वीकार करने, उनकी संवीक्षा, चुनाव प्रतीकों के आवंटन तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के लिए जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय से 300 दलांे की रवानगी हुई।
                जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे मंगलवार को लोकसूचना जारी होने के साथ ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के प्रथम चरण के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उनके मुताबिक प्रथम चरण के लिए उम्मीदवार 8 जनवरी को प्रातः 10.30 से सायं 4.30 तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 9 जनवरी को प्रातः 10.30 से होगी। उन्हांेने बताया कि उम्मीदवार 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि 16 जनवरी को मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। जहां वे 17 जनवरी को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूरी कराएंगे। मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। इसके अगले दिवस, 18 जनवरी को उप सरपंच का चुनाव होगा। इधर, जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय से रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी मय पुलिस जाब्ता संबंधित ग्राम पंचायतांे के लिए रवाना हुए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप, राजस्व अपील प्राधिकारी नाथूसिंह राठौड़, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियांे एवं प्रोफेसर मुकेश पचौरी तथा अन्य मास्टर्स ट्रेनर्स ने पंचायतीराज चुनाव संपादित करवाने के संबंध मंे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
प्रथम चरण मंे इन पंचायत समितियांे मंे होगा चुनाव: बाड़मेर जिले मंे पंचायतीराज चुनाव के प्रथम चरण के तहत पंचायत समिति सिवाना, समदड़ी, बालोतरा, पाटोदी, कल्याणपुर, गुड़ामालानी, आडेल, धोरीमन्ना, गिड़ा, सेड़वा, फागलिया एवं पायला कलां की ग्राम पंचायतांे मंे पंच एवं सरपंच के लिए चुनाव होगा।

नाम निर्देशन पत्र में करनी होगी संतानों, अपराध एवं क्रियाशील स्चच्छ शौचालय संबंधित घोषणा


पंचायती राज आम चुनाव-2020
                बाड़मेर, 07 जनवरी। पंचायती राज आम चुनाव-2020 के अन्तर्गत सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए संतानों की संख्या एवं अपराध संबंधी घोषणा पत्र के साथ ही घर में क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा करनी होगी।
                जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि सरपंच पद पर नाम निर्देशन पत्र भरने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज भरे जाने की आवश्यकता है।
1- नाम निर्देशन पत्र प्रारूप संख्या-4,
2- संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा पत्र का प्रारूप संख्या 4-
3- क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा
4-उपाबन्ध-1बी (केवल सरपंच पद के लिए)ः अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल-अचल सम्पत्ति,शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और इस शपथ को नोटेरीध्ओथ कमिश्नर से प्रमाणित कराया जाना अपेक्षित है।
5-सांख्यिकी सूचना फार्म (केवल सरपंच पद के लिए) मय पासपोर्ट साइज फोटोः  इस प्रपत्र में अभ्यर्थी को अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाइल नम्बर, जाति व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता और यदि राजनीतिक दल से यदि सम्बन्धित है तो दल का विवरण आदि की जानकारी देनी होती है। इसको कही से भी प्रमाणित करवाना आवश्यक नहीं है।
6-नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए-प्रतिभूति निक्षेप राशि केवल सरपंच पद के लिए पांच सौ रुपये है। अगर अभ्यर्थी महिला,अन्य पिछड़ा वर्ग अ.जा.,अ.ज.जा. का व्यक्ति है और इस बाबत नाम निर्देशन पत्र के साथ अन्य पिछडा वर्ग,अ.जा.,अ.ज.जा. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो प्रतिभूति निक्षेप राशि 250 रुपये जमा करानी होगी। यह राशि भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र भरने की दिनांक को रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवानी होती है।
7- आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र
    आवश्यक होगा, यह प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक है।
8- निर्वाचन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
9- अभ्यर्थी जिस निर्वाचन क्षेत्र या ग्राम पंचायत से उम्मीदवारी करता है, उस निर्वाचन क्षेत्र या
    ग्राम पंचायत सूची में उसका नाम दर्ज होना अनिवार्य है।
10- मतदाता सूची में मतदाता के नाम की प्रविष्टि में लिपिकीय त्रुटि को नाम निर्देशन पत्र जांच
     में रिटर्निग अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा।
11- नाम निर्देशन पत्र के सम्बन्ध में संबंधित उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय से और
     अधिक जानकारी से प्राप्त की जा सकती है।

नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजों के बारे में दिशा-निर्देश जारी


पंचायत आम चुनाव-2020
                बाड़मेर, 07 जनवरी। बाड़मेर जिले में प्रथम चरण मंे होने वाले पंचायतीराज चुनाव के लिए मंगलवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है। प्रथम चरण मंे बुधवार से पंच और सरपंच के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते है। नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजांे के बारे मंे निर्वाचन आयोग की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र, प्ररूप 4, उपाबन्ध-1बी कार्यशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा के प्रारूप निर्वाचन आयोग की ओर से पर्याप्त मात्रा मंे उपलब्ध कराए गए है। अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रारूप रिटर्निंग ऑफिसर या उपखंड अधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करके उपयोग मंे ले सकते है। यदि आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रारूप उपलब्ध नहीं होते है, तो उनकी फोटो प्रति भी काम में ली जा सकती है। उनके मुताबिक टाइप किए हुए प्रारूप जिसमें सभी प्रविष्टियां यथारूप समाहित हो उनका भी उपयोग किया जा सकेगा। हस्त लिखित नाम निर्देशन पत्र एवं संलग्न पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक सरपंच के पद के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता (ड्यूज) की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए भरा जाना है। यह प्रारूप 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष सम्यक रूप से प्रमाणित होना चाहिए। इसके अलावा घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जाएगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा। किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए, ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लगने वाले अन्य दस्तावेजों के बारे में आवेदक आयोग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ेमबण्तंरंेजींदण्हवअण्पद से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की।
समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरनी होगी: अभ्यर्थियांे को नाम निर्देशन पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरनी होगी और कोई भी कॉलम रिक्त नहीं रखना है। इसके अलावा विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध में, आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना, संतान के संबंध में, सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।
विभिन्न विभागांे से नो-डयूज प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं: उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों से नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि अभ्यर्थी के उपर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे यह राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
राशि जमा नहीं कराने होगा अयोग्य घोषित: यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति या उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात् भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार की ओर से जारी व्यतिक्रमियों (डिफाल्टर) की सूची में उनका नाम शामिल हो गया है तो वह अयोग्य होगा। परन्तु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जाएगा।
क्या है चुनाव लड़ने का शुल्क: सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क 500 रुपए है। महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है। यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
उम्मीदवार को चरित्र प्रमाण संलग्न करने की जरूरत नहीं: उम्मीदवार को चरित्र प्रमाण पत्रसंलग्न किया जाना आवश्यक नहीं है। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित वार्ड के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो जिला कलक्टर या राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत अधिकारी की ओर से जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग कोई अभ्यर्थी साधारण वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। पुरुष अभ्यर्थी महिला के लिए आरक्षित किसी वार्ड से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...