गुरुवार, 12 नवंबर 2020

पटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर लगेगा जुर्माना

बाड़मेर, 12 नवम्बर। राज्य में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं श्वसन रोगों से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ राज्य सरकार द्वारा आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लागू किया गया है। पटाखों के विक्रय पर दस हजार रूपए तथा उपयोग पर दो हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 3 नवम्बर को अधिसूचना जारी कर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में संशोधित करते हुए विभाग द्वारा जारी रेग्युलेशन 3 मई, 2020 में रेग्युलेशन 13 के पश्चात् रेग्युलेशन 14 व 15 जोडते हुए किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने तथा किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी के उपयोग व जलाने की अनुमति नहीं होने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। अगर कोई व्यक्ति उक्त अनुबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो सभी कार्यकारी मजिस्टेªट, समस्त पुलिस अधिकारी जो सहायक उप निरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, समस्त अधिकारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन/काउन्सिल/बोर्ड जो राजस्व अधिकारी स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ब्लॉक विकास अधिकारी उनके क्षेत्राधिकारिता में जुर्माना कर सकेंगे।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी विक्रय करने पर दस हजार रूपये तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उपयोग करते हुए पाये जाने अथवा उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाये जाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकेगा। उन्होने संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त परामर्शदात्री एवं अधिसूचनाओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने तथा जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को अपने अपने क्षेत्र में स्थित पटाखों के स्थाई अनुज्ञापनधारी व्यापारियों के स्टॉक तत्काल पुलिस को साथ लेकर उसी स्थान पर सीज कर सील करने तथा अवैध आतिशबाजी का माल जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने 14 नवम्बर को दीपावली, 15 को गोवर्धन पूजा, 16 को भैया दोज पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।
जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को उपखण्ड क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को उपखण्ड क्षेत्र गुडामालानी, उपखण्ड मजिस्टेªट रामसर को उपखण्ड क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमना को उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना, उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी को उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी, उपखण्ड मजिस्टेªट सेड़वा को उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा, उपखण्ड मजिस्टेªट गडरारोड को उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड, उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), समदडी एवं गिडा के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्टेªट मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्टेªट के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
-0-

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर एक हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 12 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान गुरूवार को जिले में 8 व्यक्तियों से 1000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बालोतरा में 5 लोगों से 500 तथा सिवाना में 3 लोगों से 500 रूपए सहित कुल 8 लोगों से 1000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7670 लोगों से कुल 14,39,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
-0-

सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध

बाडमेर, 12 नवम्बर। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव इत्यादि सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
   जिला मजिस्टेªट मीणा के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
-0-

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...