मंगलवार, 15 सितंबर 2020

हैल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 5810 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही

अब तक ग्यारह लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

चौहटन उपखण्ड में सर्वाधिक 745 लोगों पर हुई कार्यवाही
बाड़मेर, 15 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार तक जिले में 5810 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर कुल 1112400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 514 लोगों से 107600रूपये, बायतु में 336 लोगों से 79800रूपये, चौहटन में 745 लोगों से 155300रूपये, सेड़वा में 458 लोगों से 77200रूपये, सिणधरी में 505 लोगों से 83000रूपये, शिव में 432 लोगों से 73800रूपये, गडरारोड में 424 लोगों से 76100रूपये, रामसर में 176 लोगों से 30000रूपये, बालोतरा में 361 लोगों से 84000रूपये, गुडामालानी में 672 लोगों से 122600रूपये, धोरीमना में 514 लोगों से 81400रूपये एवं सिवाना में 673 लोगों से 141600रूपये को मिलाकर कुल 5810 लोगों से 1112400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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