मंगलवार, 28 जनवरी 2020

अब बैटरी डीलर के लिए रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य

बाड़मेर, 28 जनवरी । राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में बैटरी डीलर का ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिर्वाय है। रजिस्ट्रीकरण की हार्डकॉपी व अन्य समस्त दस्तावेजोें सबंधित क्षेत्रीय कायरलय मेें प्रस्तुत किये जायेंे। इनके रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीनीकरण एवं रजिस्ट्रीकरण के निलंबन,रद्दकरण,निरस्त करने के लिये क्षेत्रीय अधिकारी सक्षम होंगे। 
मण्डल की सदस्य सचिव शैलजा देवल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 10,हजार रूपये का शुल्क देय होगा , जिसका भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्र पर राज्य मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी 
पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र व संदर्भित दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा । रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन का निस्तारण सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा  प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा । रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पूर्व किसी प्रकार के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी ।
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति उन सभी विनिर्माता आयातकर्ता समायोजक और मरम्मतकर्ताओ को भी प्रेेषित की जायेगी जिनके उत्पादोें का विक्रय डीलर द्वारा किया जाता है।

चुनाव पर्यवेक्षक बारहठ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की

बाड़मेर, 28 जनवरी। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक नखतदान बारहठ ने मंगलवार को बायतु पंचायत समिति में पंच तथा सरपंच चुनाव की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निष्पक्ष तथा निर्भीक निर्वाचन के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए।
पर्यवेक्षक  बारहठ ने मंगलवार को पंचायत चुनाव बायतू के लिए बैठक ली।बैठक में उनके द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट बायतू विवेक व्यास से पंचायत चुनाव के सांख्यकीय विश्लेषण की ली जानकारी ली गई। उन्होंने पुलिस की सुपरवाइजरी टीम के साथ संवाद कर पुलिस की टीम को मतदान प्रबंधन के दौरान शांति व्यवस्था के उपायों पर चर्चा की।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीव राज जोशी ,उप अधीक्षक प्रेम सिंह राजपुरोहित व रामचंद्र चौधरी द्वारा पुलिस की व्यवस्थाओं पर जानकारी दी गयी। 
इस दौरान मौजूद जोनल मजिस्ट्रेट और एरिया मजिस्ट्रेट नरेश सोनी ,पंकज जैन ,ममता लहुआ को मतदान की सुचारू व्यवस्था के निर्देश दिए गए। बैठक में विकास अधिकारी बायतू अमित कुमार,नायब तहसीलदार सोनाराम ,शिवजीराम मौजूद रहे।


मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय

सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों को मिलेंगे पालनहार योजना के लाभ


बाड़मेर, 28 जनवरी। राज्य सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्रदेश के सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को पालनहार योजना के लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सन्दर्भ में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित परिवारों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने बीते दिनों ही राजस्थान सिलिकोसिस नीति-2019 घोषित की थी।
प्रस्ताव के अनुसार, परिवार में माता अथवा पिता के सिलिकोसिस से पीड़ित होने की स्थिति में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के लाभ देय होंगे। इसके लिए पालनहार योजना की पात्रता सूची में सिलिकोसिस पीड़ित परिवार की श्रेणी जोड़ी जाएगी।
गहलोत के इस निर्णय से प्रदेशभर में सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों के करीब 15,828 बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे और राज्य सरकार पर 193 करोड़ रूपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रति माह 500 रूपए तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रति माह 1000 रूपए का अनुदान देने का प्रावधान है।
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बालसभाओं में 24 लाख अभिभावकों की हुई उपस्थिति

राजकीय विद्यालयों के प्रति जन विश्वास में तेजी से हुई बढ़ोतरी
बालसभाओं के आयोजन से 9 करोड़ से अधिक का मिला जनसहयोग

बाड़मेर, 28 जनवरी। गणतंत्र दिवस पर आयोजित सामुदायिक बाल सभाओं में इस बार प्रदेश के विद्यालयों को 9 करोड़ से अधिक का जन सहयोग प्राप्त हुआ है।
शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को एक ही दिन में बालसभाओं के अंतर्गत इतनी बड़ी राशि का जनसहयोग प्राप्त होना राजकीय विद्यालयों के प्रति बढ़ रहा जन विश्वास है। उन्होंने बताया कि बालसभाओं के आयोजन के जरिए राज्य सरकार ने शिक्षा में वृहद स्तर पर जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर विशेष कदम उठाया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
डोटासरा ने बताया कि इस बार सामुदायिक बालसभाओं में राज्य भर में 26 लाख अभिभावकों ने जहां भाग लिया वहीं 65 हजार से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों की भी इनमें विशेष रूप से उपस्थित रही। प्रदेश में शिक्षा में जनसहभागिता का यह अपने आप में रिकॉर्ड है।   शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि बाल सभाओं का सार्वजनिक चौपालों पर आयोजन के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए बच्चों की शैक्षिक सह शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बालसभाओं के अंतर्गत प्राप्त जनसहयोग से विद्यालय विकास में मदद मिलेगी।
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नगरीय क्षेत्रों के लोगों को राहत के साथ-साथ निकायों की राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए सकारात्मक निर्णय

बकाया लीज राशि के भुगतान पर ब्याज में छूट की अवधि बढ़ाई


बाड़मेर, 28 जनवरी। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों और नगर विकास न्यासों की बकाया लीज राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
राज्य सरकार के वर्ष 2019-20 के बजट में नगरीय विकास प्राधिकरणों, विकास न्यासों, नगरीय निकायों तथा राजस्थान आवासन मण्डल को देय बकाया लीज राशि के भुगतान के लिए बकाएदारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एमनेस्टी (माफी) योजना घोषित की गई थी। इसके अनुसार, 31 दिसम्बर, 2019 तक बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट देय थी। अब इस छूट का लाभ लेने के लिए भुगतान की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है।
गहलोत के इस निर्णय से नगरीय क्षेत्र के भूमि मालिकों को राहत मिलेगी। साथ ही, विभिन्न नगरीय निकायों की राजस्व प्राप्तियां बढ़ेंगी तथा भुगतान की गई लीज राशि का अंश राजकोष में भी प्राप्त होगा।

विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक गुरूवार को

बाड़मेर, 28 जनवरी। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र समिति की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 30 जनवरी को दोपहर 3 बजे उनके बैठक कक्ष में आयोजित की जाएगी।
जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर के महाप्रबन्धक ने बताया कि उक्त बैठक में गत बैठक में किए गए निर्णयों की पालना, विभिन्न विभागों में लम्बित प्रकरणों के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों एवं सदस्यों को प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित तिथि व समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

मतदान दिवस पर कामगारों को संवैतनिक अवकाश मिलेगा

बाड़मेर, 28 जनवरी। बाड़मेर जिले में पंचायतीराज के तृतीय चरण में होने वाले आम चुनावों के लिए मतदान दिवस 29 जनवरी पर औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज आम चुनाव, 2020 के लिए तृतीय चरण का निर्वाचन 29 जनवरी को होना है। उनके मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की नयी धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन के लिए मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। यह प्रावधान पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के संबंध में भी लागू होते हैं। उन्होंने बताया कि प्रावधानों के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौति या कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नही होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी। जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर नहीं किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक इसका उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को तृतीय चरण के चुनाव क्षेत्र में मतदान दिवस 29 जनवरी के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं। ताकि उनके की ओर से मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।  

निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत कार्मिको को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

बाड़मेर, 28 जनवरी। यदि कोई कार्मिक चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बतौर मतदाता पंजीकृत है किन्तु वे अन्यत्र पदस्थापित है तो भी वह सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अंतर्गत उन कार्मिकों को भी सवैतनिक अवकाश का पात्र माना गया है, जो कि चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। लेकिन नौकरी या अन्य कारणों से कहीं और रह रहे हैं। उन्होने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच हेतु होने वाले तृतीय चरण के लिए 29 जनवरी 2020 को ऐसे कार्मिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप मे पंजीकृत है, किन्तु अन्यत्र पदस्थापित है।

12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान

बाड़मेर, 28 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। उनके मुताबिक इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।
उन्होने बताया कि इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,  पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि उक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मे से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के है।

निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश 29 को

बाड़मेर, 28 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 के तहत तृतीय चरण में होने वाले पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागांे, संस्थानांे एवं उपक्रमांे मंे मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हैं।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के पंचों एवं सरपंचों के लिए आम चुनाव के तृतीय चरण मंे 29 जनवरी को बायतु एवं फागलिया पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों मंे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुर्नमतदान होगा, उस मतदान दिवस एवं क्षेत्र एवं क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020

स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण


बाड़मेर, 28 जनवरी। जिले में 2 पंचायत समितियों बायतु एवं फागलिया में बुधवार को प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सरपंच पदों के लिए बुधवार को ही मतगणना करवाई जाएगी। उप सरपंच के लिए चुनाव 30 जनवरी को करवाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर व दबाव के मतदान करें। उन्होंने मतदाताओं से मतदान समाप्ति के अंतिम क्षण का इंतजार ना करते हुए भी मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान और मतगणना के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों के प्रभाव में ना आएं।
चुनाव नियन्त्रण कक्ष से रहेंगे आमजन कनेक्ट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त़़्वरित कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया हैं जो कि लगातार पारियों के अनुसार रात-दिन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए आमजन नियंत्रण कक्ष में 02982-222226 पर कॉल कर सकते हैं।

पंचायतीराज चुनावों के लिए सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 28 जनवरी। राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020 को  दृष्टिगत रखते हुए मतदान एवं मतगणना दिवस पर सूखा दिवस घोषित किया है।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए पंच एवं सरपंच के लिए तृतीय चरण का मतदान बुधवार 29 जनवरी को होना है। यहां संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्रों एवं इनके 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 29 जनवरी को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया हैं। उन्होंने जिले के उपखंड अधिकारियों, आबकारी जोनल मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।

पंच एवं सरपंच निर्वाचन

तृतीय चरण के लिए मतदान 29 को , निष्पक्ष निर्वाचन के पुख्ता प्रबंध


बाडमेर, 28 जनवरी। जिले में पंचायतीराज चुनाव 2020 के अन्तर्गत बुधवार को तृतीय चरण का मतदान करवाया जाएगा। इसमें दो पंचायत समितियों की 56 ग्राम पंचायतों में पंच तथा सरपंच के निर्वाचन के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान प्रात: 8 बजे से सांय 5 बजे तक होगा तथा इसके तुरंत पश्चात मतगणना की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि जिले में तृतीय चरण के मतदान के निष्पक्ष तथा निर्भिक रूप से करवाने के लिए पुख्ता पं्रबंध किए गए है। उन्होने बताया कि पंचायत आम चुनाव शांतिपूर्ण एव सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने तथा पंचायत समिति स्तरीय पर्यवेक्षण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है। उन्होने बताया कि जिले में पंच एवं सरपंच के तृतीय चरण के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारियों एवं समस्त मतदान अधिकारियों को अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात् निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने की हिदायत के साथ मंगलवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ईवीएम मशीन एवं आवश्यक निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जाकर अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया।
रवानगी से पूर्व अंतिम प्रशिक्षण के मौके पर राज्य निर्वाचन आयोज द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक नखतदान बारहठ ने पंचायत चुनाव कार्य को निष्पक्षता एवं गम्भीरता के साथ सम्पन्न कराने के लिए रवाना होने वाले दलों के लिए सामग्री वितरण एवं रवानगी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा समूचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने मतदान दल कार्मिकों से कहा कि उन्हें सौंपे गए दायित्वों का सावधानी एवं पूर्ण जिम्मेवारी के साथ निर्वहन करें। उन्होने रवाना होने वाले मतदान दलों को शुंभकामनाएं देते हुए निर्वाचन कार्य को ध्यैर्य एवं निष्पक्षता के साथ सम्पादित करने के निर्देश दिए।
  उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने मतदान कार्मिको से रूबरू होकर उनको उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण सामग्री की भली भांति जॉच करके रवाना होने के निर्देश दिए ताकि चुनाव प्रक्रिया सम्पादित करने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होने मोकपोल के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...