मंगलवार, 22 सितंबर 2020

जिले में प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए नखतदान बारहठ पर्यवेक्षक नियुक्त

 पंचायत आम चुनाव 2020

बाड़मेर, 22 सितम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव 2020 के अन्तगर्त जिले में प्रथम चरण के चुनाव के लिए राजस्व अपील प्राधीकारी जोधपुर नखतदान बारहठ को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में पंच एवं सरपंच निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में चार पंचायत समितियों आडेल, धोरीमन्ना, पाटोदी एवं सेड़वा की कुल 24 ग्राम पंचायतों में चुनाव सम्पन्न करवाए जाने है। उन्होंनें बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा उक्त प्रथम चरण के लिए राजस्व अपील प्राधीकारी नखतदान बारहठ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
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असुरक्षित एवं अवमानक मिठाई विक्रय करने वाली फर्म पर 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित

 बाड़मेर, 22 सितम्बर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मिलावटी मिठाई विक्रय करने के संबंध में मैसर्स न्यु महादेव स्वीट होम बायतु के विरूद्ध दर्ज परिवाद में मंगलवार को न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने उक्त फर्म पर 1 लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।  

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अन्तर्गत अप्राथी फर्म मैसर्स न्यु महादेव स्वीट होम बायतु पर 11 अगस्त 2019 को निरीक्षण के दौरान मिलावटी मिठाई के शक पर गुलाब जामून मिठाई का नमूना लिया गया तथा जांच के लिए खाद्य विश्लेष्क खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जिन्होंने उक्त नमूने को असुरक्षित खाद्य पाया। जिस पर अप्रार्थी के प्राथना पत्र के पश्चात पुनः जांच के लिए निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भेजा, जिसमें उक्त नमूना अवमानक बताया गया। न्यायालय में अधिवक्ता सहित अपस्थित अप्रार्थी का जवाब ठोस एवं विधिसम्मत नहीं होना पाया गया। जिसके उपरान्त अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने अप्राथी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रमाणित होने पर 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। उन्होने उक्त जुर्माना राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सीएमएचओ बाड़मेर के नाम पेश करने तथा संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाने के निर्देश दिए है।
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कोरोना गाईडलाइन के उल्लंघन पर 36 लोगों से 7000 का जुर्माना वसूला

 बाड़मेर, 22 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान मंगलवार को जिले में 36 व्यक्तियों से 7000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा में 3 लोगों से 900, गडरारोड में 6 लोगों से 900, बालोतरा में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 4 लोगों से 700 एवं सिवाना में 21 लोगों से 4100 को मिलाकर कुल 36 लोगों से 7000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6652 लोगों से कुल 12,51,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिला कलक्टर मीणा 25 को करेंगे जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा

 बाडमेर, 22 सितम्बर। जिला कलक्टर विश्राम मीणा द्वारा 25 सितम्बर को प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

जिला कलक्टर मीणा ने संबंधित अधिकारियों को 11 सितम्बर को संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों में संबंध में की गई कार्यवाही की ठोस पालना रिपोर्ट के साथ उक्त बैठक में निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि समस्त जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में तथा संबंधित उपखण्ड स्तरीय अधिकारीगण अपने-अपने उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति कार्यालय के वी.सी. रूम से बैठक में संबंधित परिवाद एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सहित उपस्थित होंगे। बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र के समस्त अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय बाडमेर के वी.सी. रूम से बैठक में उपस्थित होंगे। समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विभाग के सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शत प्रतिशत निस्तारण कराते हुए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर वी.सी. के माध्यम से समीक्षा बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
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जिला स्तरीय वार रूम स्थापित कोविड-19 के मरीजों को चिकित्सकीय सलाह एवं समुचित उपचार मिल सकेगा

 बाडमेर, 22 सितम्बर। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गु्रप-2) विभाग जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में कोविड-19 के बिना लक्षणों वाले मरीजों को होम आईसोलेशन में चिकित्सकीय सलाह, दवा आदि उपलब्ध कराने तथा लक्षणों वाले मरीजों को कोविड डैडीकैटेड अस्पताल में समुचित उपचार एवं बैड्स उपलब्ध कराने के मद्देनजर जिले में डैडीकैटेड अस्पताल में ही जिला स्तरीय वार रूम की स्थापना की गई है। उक्त बार रूम का दूरभाष सीएम हैल्पलाईन नम्बर 181 है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि वार रूम के प्रभारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई अतिरिक्त जिला कलक्टर बाडमेर होंगे। इनके सहयोग के लिए प्रशान्त शर्मा उपखण्ड अधिकारी बाडमेर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर बाबूलाल विश्नोई एवं बी.एल.मन्सूरिया प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर सहायक प्रभारी अधिकारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में उक्त सन्दर्भ में आवश्यक गतिविधियों हेतु सहायक प्रभारी अधिकारी रहेंगे।
तीन पारियों में संचालित होगा वार रूम
उन्होने बताया कि उक्त वार रूम के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए वार रूम का संचालन तीन पारियों में किया जाएगा जिसमें एक पारी प्रभारी, एक चिकित्सक एवं अन्य कार्मिक कार्यरत रहेंगे। जिला स्तरीय वार रूम में नेट कनेक्टिविटी के साथ कम्प्यूटर की भी व्यवस्था प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किए जाएंगे।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय वार रूम पर कोविड डैडीकैटेड अस्पतालों में खाली बैड (आईसीयू/ऑक्सीजन/सर्पोटैड/वेन्टीलेटर) की सूचना उपलब्ध होनी आवश्यक है। इसके लिए जिले के डैडीकैटेड अस्पतालों में स्थापित हैल्प डेस्क द्वारा निरन्तर खाली बैड की सूचना वार रूम को उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त सूचना को संबंधित पारी प्रभारी अधिकारी प्रतिदिन संधारित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
मरीजों की समस्याओं को होगा तत्काल समाधान
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य स्तरीय वार रूम से जिला स्तरीय वार रूम को दूरभाष तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त सूचना, शिकायत पर उक्त दल द्वारा तत्काल मरीज/परिजन से दूरभाष पर सम्पर्क कर उसकी समस्या को आधे घंटे में आवश्यक रूप से समाधान किया जाएगा। यदि बिना लक्षणों वाले मरीज/उसके परिजन द्वारा कोई चिकित्सकीय सलाह मांगी जाती है तो हैल्प डैस्क पर तैनात चिकित्सक द्वारा आवश्यक चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी दवा की मांग किये जाने पर यथा संभव नजदीकी चिकित्सा केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीज को दवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले के समस्त चिकित्सालयों को इसके लिए पाबन्द करेंगे। इसी प्रकार लक्षणों वाले मरीजों द्वारा उपचार हेतु कोविड डैडीकैटेड अस्पताल में भर्ती हेतु आग्रह किये जाने पर डैडीकैटेड कोविड अस्पताल/कोविड उपचार हेतु अधिकृत अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से आवश्यक रूप से भर्ती करवाएगा।
गम्भीरता के अनुरूप होगी समुचित व्यवस्था
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय वार रूम हर स्थिति में कोविड मरीज को उसकी स्थिति, गम्भीरता के अनुरूप ऑक्सीजन/आई.सी.यू./वेन्टीलेटर युक्त बैड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में मरीज को भर्ती हेतु मना नहीं किया जाए तथा सरकारी रैफरल परिवहन सुविधा द्वारा चिन्ह्ति कोविड अस्पताल पहुंचा कर भर्ती करवाया जाएगा। जिला स्तरीय वार रूम में कार्यरत कार्मिक समस्या का उक्तानुसार निराकरण करने के उपरान्त राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उसका निस्तारण करेगा तथा इसकी सूचना राज्य स्तरीय वार रूम को देगा। प्रभारी अधिकारी तथा सहायक प्रभारी अधिकारियों द्वारा वार रूम में नियुक्त अधिकारियों, चिकित्सकों, कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा कार्यप्रणाली का ज्ञान करवाया जाएगा।
आधारभूत व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश
उन्होने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त वार रूम के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, मानव संसाधन के उन्मुखीकरण, सूचनाओं के संकलन तथा चिकित्सालय, दवाई, एम्बुलेंस आदि के लिए समन्वय हेतु उत्तरदायी होंगे तथा किसी समस्या का समाधान तत्काल संभव परिलक्षित नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी तथा जिला कलक्टर को अवगत करावाएंगे। जिला स्तरीय वार रूम में जिले में स्थातिप समस्त कोविड केयर सेन्टरों की सूची मय प्रभारी अधिकारी एवं उनके मोबाइल नम्बर के रहेगी। साथ ही कोविड केयर सेन्टरों में उपचारित होने वाले एवं डिस्चार्ज, भर्ती होने के सम्बन्ध में प्रतिदिन सूचना रखनी होगी।
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दो पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित

 बाड़मेर, 22 सितंबर। बाड़मेर जिले मंे निवासरत 2 पाक विस्थापितों को मंगलवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। राज्य सरकार की ओर से बाड़मेर जिले मंे रहने वाली 2 पाक विस्थापित महिलाओं को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र जारी किए गए।

जिला कलक्टर कार्यालय में मंगलवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने पाक विस्थापित श्रीमती छगन बाई सोढ़ी पुत्री जालमसिंह एवं श्रीमती पवन बाई सोढ़ी पुत्री जालमसिंह को भारतीय नागरिकता के मूल नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान जिला कलक्टर मीणा ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालांे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकता मिलने के बाद उन्हें भारत के नागरिक के सभी अधिकार मिलेंगे।
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चौहटन एवं रामसर पंचायत समितियों की इकीयासी ग्राम पंचायतों में बुधवार को लिये जाएंगे नाम निर्देशन, समस्त पार्टियां रवाना

 पंचायत आम चुनाव 2020


बाडमेर, 22 सितम्बर। पंचायतीराज चुनाव के द्वितीय चरण के नाम निर्देशन के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय से मंगलवार को चौहटन एवं रामसर पंचायत समिति की समस्त पार्टिया रवाना हुई। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विविध पहलुओं के बारे में जानकारी तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में सरपंच एवं पंच चुनाव के द्वितीय चरण के तहत चौहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रमजान की गफन, भोजारिया, पोसाल, शोभाला जेतमाल, आरबी की गफन, केलनोर, मिठड़ाऊ, नवातला जेतमाल, गुमाने का तला, बावड़ी कला, बूठ राठौड़ान, बिजराड़, देदूसर, रतासर, जैसार, हुडों का तला, ढोक, घोनिया, धारासर, चौहटन, चौहटन आगोर, केरनाड़ा, उपरला, पराड़िया, सणाऊ, आकोड़ा, गोलियार, तारातरा मठ, सांवलोर, पनोणियों का तला, बाछड़ाऊ, सोड़ियार, खेमपुरा, लीलसर, पंवारिया तला, मुकने का तला, पोकरासर, पूरोणियों का तला, खारावाला, ईशरोल, जूना लखवारा, कापराऊ, मते का तला, कोनरा विलायतशाह, नेतराड़, सांईयों का तला, आंटिया, बिसारणिया, नेहरों की नाडी एवं डेलूओं का तला     तथा रामसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामसर, कंटल का पार, बबुगुलेरिया, गागरिया, सियाई, बुठिया, सुराली, पांधी का पार, गरड़िया, पादरिया, अभे का पार, चाड़वा तख्ताबाद, भीण्डे का पार, मेकरन वाला, सज्जन का पार, भाचभर, सुवाड़ा, तामलियार, जाखड़ों का तला, खड़ीन, गंगाला, इन्द्रोई, सियाणी, बसरा, हाथमा, देरासर, खारा राठौड़ान, चाडी, चाडार मदरूप, सेतराऊ एवं खारिया राठौड़ान में बुधवार 23 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा गुरूवार 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी। इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा गुरूवार को ही नाम वापसी समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होने बताया कि द्वितीय चरण के तहत सरपंच एवं पंच के चुनाव हेतु मतदान शनिवार 3 अक्टूबर को प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक होगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतों की गणना की जाएगी। उप सरपंच का चुनाव रविवार 4 अक्टूबर को होगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...