मंगलवार, 30 जुलाई 2019

विधवा विवाह उपहार योजना की राशि में वृृद्धि

बाड़मेर,30 जुलाई। विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए लागू विधवा विवाह उपहार योजना में पात्रता धारी महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर दी जाने वाली उपहार राशि में वृृद्धि की गई है।
       सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन करने पर नियमानुसार पात्रताधारी महिलाओं को दी जाने वाली सहयोग राशि बढाकर 51 हजार रुपए कर दी गई है। उन्होने बताया कि इससे पूर्व विधवा के पुनर्विवाह करने पर 30 हजार रुपए की सहायता राशि का भुगतान किया जाता था। उपहार राशि के लिए आवेदन एवं स्वीकृृति की प्रक्रिया की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।  बढ़ी हुई दर से भुगतान तुरन्त प्रभाव से किया जाएगा।

कौशल रोजगार एवं उद्यमिता शिविर 31 जुलाई को

बाड़मेर,30 जुलाई। जिला प्रशासन एवं कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय कौशल रोजगार एवं उद्यमिता शिविर का आयोजन 31 जुलाई को प्रातः 10 बजे से नेहरू युवा केन्द्र बाडमेर में किया जाएगा।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि उक्त शिविर में सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिला उद्योग केन्द्र, अनुसूचित जाति,जनजाति निगम, नगर निगम, आरसेटी, भारतीय जीवन बीमा निगम के अलावा राजवेस्ट लिमिटेड, सोडक्सो फूड सोल्सयूशन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, साउथ वेस्ट माईनिंग लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड आदि को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा उक्त शिविर में भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली के भारत सरकार के पसास एक्ट 2005 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार नवयुवको को सुरक्षा गार्ड,सुरक्षा सुपरवाईजर एवं सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु रजिस्टेªशन किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी 10वीं पास, कद 170 सेमी. वजन 55 किलो, सीना 80-85 सेमी तथा आयु 20 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। चयनित आशार्थियों को सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक स्थायी रोजगार प्रदान किया जाएगा। सुरक्षा जवान को 12000 से 15000 वेतनमान एवं सुपरवाइजर को 14000 से 18000 रूपए मासिक मानदेय मय पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस, ईएसआई, मेडिकल, इन्शोरेन्स, वेतन वृद्धि प्रमोशन आदि की सुविधा दी जाएगी। इस संस्थान की ओर से भारत सरकार के ऐतिहासिक स्मारकों एवं प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों एवं मल्टीनेशनल क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक युवा अपने साथ मूल प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट साईज फोटो के साथ उपस्थित होकर उक्त शिविर में उपलब्ध विभागों एवं संस्थानों से संपर्क कर लाभांवित हो सकते है।

ग्राम पंचायतांे के पुनर्सीमांकन के लिए प्रारूप प्रकाशन

बाड़मेर, 30 जुलाई। बाड़मेर जिले मंे ग्राम पंचायतांे के पुनर्सीमांकन के लिए प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। आमजन 29 अगस्त तक अपनी आपत्ति उपखंड अधिकारी, तहसीलदार या जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि ग्राम पंचायतांे के पुनर्सीमांकन से संबंधित प्रकाशित किए गए प्रारूप को संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील एवं जिला परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए है। उनके मुताबिक प्रस्तावित ग्राम पंचायतांे के पुर्नगठन, पुनर्सीमांकन एवं नवसृजन संबंधित प्रारूप प्रकाशन के बाद बाड़मेर जिले मंे संभावित ग्राम पंचायतांे की संख्या 667 होगी। मौजूदा समय मंे 17 पंचायत समितियांे के साथ ग्राम पंचायतांे की संख्या 489 है। उन्हांेने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के अनुसार नवसृजित ग्राम पंचायतांे की संख्या सेड़वा मंे 14, धनाउ मंे 13, चौहटन मंे 9, सिवाना मंे 5, समदड़ी मंे 3, रामसर मंे 6, गुड़ामालानी मंे 13, सिणधरी मंे 18, गिड़ा एवं बायतू मंे 10-10, बाड़मेर मंे 22, बालोतरा एवं गडरारोड़ मंे 8-8, शिव मंे 10, धोरीमन्ना मंे 16 एवं पाटोदी मंे 5 ग्राम पंचायतांे की बढोतरी होगी। बाड़मेर जिले मंे कुल 178 ग्राम पंचायतांे की तादाद बढ़ने की संभावना है। मौजूदा 489 ग्राम पंचायतांे मंे से 283 का पुर्नगठन किया जाना प्रस्तावित है। जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के अनुसार संभावित ग्राम पंचायतांे की संख्या सेड़वा मंे 55, धनाउ मंे 42, चौहटन मंे 36, सिवाना मंे 34, समदड़ी मंे 24, रामसर मंे 31,गुड़ामालानी मंे 44,सिणधरी मंे 50, गिडा मंे 33, बायतू मंे 35, बाड़मेर मंे 73, बालोतरा मंे 37, गडरारोड़ मंे 36, कल्याणपुर मंे 32, शिव मंे 37, धोरीमन्ना मंे 44 एवं पाटोदी मंे 26 हो जाएगी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोंगो को शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री टेलीफोन हेल्पलाईन

बाड़मेर, 30 जुलाई।  पुलिस मुख्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्योें को निःशुल्क अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री टेलीफोन हेल्पलाइन नंम्बर 18001806025 स्थापित की गई है।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ( सिविल राईट्रस ) जंगा श्री निवास राव ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह हेल्पलाइन स्थापित की गई है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को ओटीपी आधारित वार्षिक सत्यापन की सुविधा

बाड़मेर, 30 जुलाई। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को उनके आधार पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से भी वार्षिक सत्यापन करवाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। 
    सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  सांवरमल वर्मा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के लिए सत्यापन की निर्धारित व्यवस्था के साथ वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से भी सत्यापन हो सकेगा।  उन्होने बताया कि वार्षिक सत्यापन के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाने पर किन्हीं कारणों से पेंशनर की अंगुली छाप से सत्यापन की कार्यवाही नहीं हो पाती है तो ऎसे मामलों में कियोस्क धारक यह प्रमाणित करेगा कि पेंशनर की कई बार अंगुली की छाप लेने के उपरान्त भी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, तो वह पेंशनर की वेब कैमरा से फोटो लेने के बाद अप्रमाणित डाटा पेंशन स्वीकृृतकर्ता अधिकारी को भिजवायेगा। ऎसे मामलों में पेंशनर के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर,  पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेंशनर की अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर डाटा प्रमाणित करेगा। इसके पश्चात प्रमाणीकरण की कार्यवाही को पूर्ण माना जायेगा और डाटा में भी चिन्हित किया जायेगा।  उन्होने बताया कि इसके साथ ही ऎसे पेंशनर जो अत्यधिक वृृद्धावस्था अथवा शारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक सत्यापन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाने में असमर्थ हो, तो स्वीकृृतकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि उनका वार्षिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी के द्वारा करवाया जायेगा।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...