सोमवार, 21 सितंबर 2020

चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाईडलाईन की कड़ाई से पालना की हिदायत

 पंचायतीराज आमचुनाव 2020

सोशल डिस्टेंश रखनी होगी, ना हाथ मिला पाएंगे, ना ही पैर छू पाएंगे
बाडमेर, 21 सितम्बर। पंच एवं सरपंच के आम चुनाव के तहत कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईन में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश प्रदान किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार के समय प्रचार में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 2 गज (6फीट) की दूरी बनाकर रखी जाएगी। उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित समयान्तराल में अपने हाथों को सैनेटाईज किया जाएगा।
जिला निर्वचन अधिकारी मीणा ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों से ना तो हाथ मिलाया जाएगा, ना ही गले लगाया जाएगा एवं ना ही पैर छुए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सकें।
उन्होने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाईन के अनुसार कन्टेंमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामुहिक आयोजन 31 अक्टूबर तक अनुमत नहीं होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटखा, तम्बाकू आदि खाना केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा। उन्होने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से ही प्रचार किया जाएगा। यदि चुनाव प्रचार में केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाईडलाईन का उल्लंघन पाया जाता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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