शुक्रवार, 14 जनवरी 2022

मध्यप्रदेश के पर्यावरण मंत्री शनिवार को नाकोड़ा आएंगे

बाड़मेर, 14 जनवरी। मध्य प्रदेश शासन के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग शनिवार 15 जनवरी को नाकोड़ा आएंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश शासन के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग शनिवार 15 जनवरी को प्रातः 11 बजे मंदसौर से प्रस्थान कर रात्रि 11.30 बजे नाकोड़ा पहंुचेगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। वे रविवार 16 जनवरी को प्रातः 8 बजे नाकोड़ा जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
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ओमिक्रोन के मद्देनजर मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश

बाड़मेर, 14 जनवरी। जिले में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रोन वायरस के मद्देनजर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों को बिना अवकाश स्वीकृत करवाये मुख्यालय नहीं छोड़ेंने तथा राजकीय अवकाश के दिन भी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने को कहा गया गया।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि कोविड के नये वैरिएन्ट ओमिक्रोन के संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु महामारी सतर्क-सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश जारी किये गये है जिसकी पालना में वर्तमान में बाड़मेर जिले में कोविड-19 की तीसरी लहर के केस पुनः तीव्र गति से बढ़ने के कारण कोविड वैक्सीनेशन के अधिकतम योग्य लाभार्थियों को लाभान्वित करने एवं संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित रखने के मद्देनजर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे जिला कलक्टर से बिना अवकाश स्वीकृत करवाये मुख्यालय नहीं छोड़ेगे। राजकीय अवकाश के दिन भी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे। अवकाश स्वीकृत होने पर अवकाश पर रहने के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था होने पर ही प्रस्थान करेंगे।
उन्होने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त किये बिना अथवा अत्यावश्यक होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर की बिना अनुमति प्राप्त किये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी पाबन्द करेंगे कि वे संबंधित नियंत्रण अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अपना मुख्यालय छोड़ेगे। आदेश की अवहेलना किये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
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रविवार को रहेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन, विवाह समारोह में 50 व्यक्ति अनुमत

 महामारी सतर्क-सावधान जनानुशासन

बाड़मेर, 14 जनवरी। जिले में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह विभाग ने महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन की गाईड लाईन की कड़ाई से पालना करना अनिवार्य है।
  जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक अन अनुशासन कर्फ्यु रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यवसायिक कॉम्पलेक्स बन्द रहेंगे।
निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा
वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो, वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आई.टी./दूरसंचार/ई-कॉमर्स कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, विवाह-समारोह आयोजन से सम्बन्धित स्थल, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय, चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल, वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने के लिए, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग में नियोजित व्यक्ति। (इसके लिए पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी)। नवीन गाईड लाईन के बिन्दु संख्या 15 में सम्मिलित आवश्यक सेवाओं में दूघ, फल-सब्जियां एवं अन्य पेरिसेबल फूड आईटम के विक्रय से संबंधित दुकानों/स्टोर्स को भी सम्मिलित करते हुए प्रत्येक रविवार कर्फ्यु के दौरान समयानुसार संचालित किये जाने की अनुमति रहेगी।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं/संगठनों द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं किसी भी संस्था/संगठन द्वारा उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित संस्था/संगठन को सील किया जायेगा। संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित आंकड़ों की निगरानी शहरी क्षेत्रों में वार्ड के आधार पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जायेगी। उन्होने बताया कि उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विवाह समारोह के संबंध में
उन्होंने बताया कि विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी, लेकिन नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी, 2022 तक केवल 50 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा। विवाह आयोजक को विवाह की सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाइन वेब पोर्टल http%//covidinfo.rajasthan.gov.in  e&intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी। विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे 07 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 लेकिन नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी, 2022 तक 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http%//covidinfo.rajasthan.gov.in  e&intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी। आयोजनकर्ता उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...