गुरुवार, 15 अप्रैल 2021

गुरुवार को लगे 3618 टीके

बाड़मेर, 15 अप्रैल। गुरुवार को 50 साईट पर 3618 लोगों को कोविड-19 रोधी टीका लगाया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई ने बताया कि इसमे 60 साल से ऊपर के 464 बुजुर्गों को, 45 से 60 साल तक के 1786 लोगों एवं 29 फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड-19 रोधी टीके की प्रथम खुराक लगाईं गई। साथ ही 60 साल से ऊपर के 1133 बुजुर्गों को, 45 से 60 साल तक के 159 लोगों, 27 हेल्थ केयर वर्कर एवं 20 फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड-19 रोधी टीके की द्वितीय खुराक लगाईं गई। गुरुवार को जिले में सर्वाधिक 196 टीके सिवाना में लगे। जिले में अब तक 370403 प्रथम खुराक एवं 44742 द्वितीय खुराक को मिलाकर कुल 415145 खुराक लगाई जा चुकी है।

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गुरुवार को भी मिले 24 नये कोविड संक्रमित

बाड़मेर, 15 अप्रैल। गुरुवार को जिले में 24 नये कोविड संक्रमित केस मिले है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई ने बताया कि पिछले कई दिनों से कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है एवं गुरुवार को एक्टिव केस बढ़कर 217 हो गये है। 96 मरीज राजकीय अस्पताल बाड़मेर एवं 12 मरीज राजकीय अस्पताल बालोतरा में भर्ती है। 109 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गये है। नये मामलो के साथ ही जिले में अब तक 5869 पॉजिटिव मरीज मिल चुके है। 86 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही एचआरसीटी जांच में स्कोर वाले 74 संदिग्ध कोविड मरीज राजकीय अस्पताल बाड़मेर एवं 33 संदिग्ध कोविड मरीज राजकीय अस्पताल बालोतरा में भर्ती है। गुरुवार को प्राप्त 1371 आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट में बाड़मेर शहर के पनघट रोड, गांधी नगर, शास्त्री नगर, सिणधरी सर्कल से 1-1 केस, राजकीय अस्पताल बालोतरा से 2 केस, सिवाना, तनसिंह पूरा से 2-2 केस, रामसर, शिवकर, कपुरड़ी, चौखला, महाबार, गरल, लीलसर, सनावड़ा, दुधु, धोरीमना, भाखरपुरा, उड़ासर, कैलनोर, सिणेर से 1-1 केस संक्रमित मिले है। बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सतर्कता के साथ अपनी अहम भूमिका निभाकर कार्य कर रहा है एवं सैम्पलिंग की संख्या में बढ़ोतरी भी की है। संक्रमण से बचाव के लिये आमजन को सावधानी हटी, दुर्घटना घटी के मंत्र के अनुरूप सतर्क रहकर कोविड गाइड लाइन की पालना करनी होगी एवं लोगों को अपनी बारी आने पर कोविड-19 रोधी टीका लगवाना होगा। साथ ही टीकाकरण केंद्र पर आमजन को सामाजिक दूरी रखने एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। टीकाकरण के बाद प्रतिरोधक क्षमता आने में समय लगता है इसलिये टीका लगने के बाद भी लोगों को मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी रखना, हाथों को बार-बार धोना इन उपायों का प्रयोग जारी रखना होगा।

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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020, गुरूवार को 18600 रूपये का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 15 अप्रेल। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार जिले में 104 व्यक्तियों से कुल 18600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 28 व्यक्तियों से 2800 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 900 रूपये, चौहटन में 15 व्यक्तियों से 3900 रूपये, सेड़वा में 10 व्यक्तियों से 1100 रूपये, सिणधरी में 4 व्यक्तियों से 800 रूपये, शिव में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, गडरारोड़ में 5 व्यक्तियों से 1300 रूपये, बालोतरा में 18 व्यक्तियों से 5300 रूपये, धोरीमना में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये तथा सिवाना में 14 व्यक्तियों से 1800 को मिलाकर कुल 104 व्यक्तियों से 18600 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 25594 व्यक्तियों से 43,18,800 रूपये की वूसली की जा चुकी है। 

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स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने वाले 83 व्यक्तियों पर कार्यवाही

बाड़मेर, 15 अप्रेल। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार जिले में प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा कुल 83 व्यक्तियों से 10800 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 39 व्यक्तियों से 3900 रूपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 5 व्यक्तियों से 1000 रूपये, सेड़वा में 15 व्यक्तियों से 1500 रूपये, गडरारोड़ में 7 व्यक्तियों से 700 रूपये, बालोतरा में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, गुडामालानी में 5 व्यक्तियों से 900 रूपये तथा धोरीमना में 9 व्यक्तियों से 2500 रूपये को मिलाकर कुल 83 व्यक्तियों से 10800 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 48259 व्यक्तियों से 80,84,300 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पंजीकरण हेतु शिविर आयोजन का सिलसिला जारी

बाड़मेर, 15 अप्रेल। मुख्यमंत्री द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने की बजट घोषणा 2021-2022 अनुसार प्रदेश में एक मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरूआत होगी। उक्त योजना मे लाभार्थियों के पंजीयन हेतु 30 अप्रेल तक पंचायत समिति बाड़मेर एवं बाड़मेर ग्रामीण में ग्राम स्तर पर पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

शुक्रवार को यहां आयोजित होंगे शिविर
उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि शुक्रवार 16 अप्रेल को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना अन्तर्गत पंजीकरण हेतु बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में पंचायत समिति बाड़मेर के राजस्व ग्राम वांकलसर, मीठीसर, विशनपुरा, सेजुओं की ढाणी, निम्बासर नाड़ी, कनोड़ा, समो की ढाणी, लुणुकला, फुसाणियों का तला, विश्वकर्मा बस्ती, देवासर, लंगेरा, जोगेश्वर कुआं, राइको की ढाणी, सुजान नगर एवं अली का तला तथा पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण के राजस्व ग्राम सर का पार, देशलाणियों की ढाणी, खतियां मेघवालों की ढाणी, नारणोणियों की ढाणी, भादुओं का डेर, डऊकियों की ढाणी, बांकाणियों का वास, धन्ने का तला, भगासर, कडवासरों की बस्ती, ताजाणी गोदारों की ढाणी, खेमावास, सरणू चिमनजी एवं हनुमान नगर में ग्राम पंचायत मुख्यालय/नजदीकी विद्यालय पर पंजीयन हेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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उपखण्ड अधिकारी चौहान ने की व्यापारी संगठनों के साथ वार्ता

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर गाइडलाइन की पालना के निर्देश

बाड़मेर, 15 अप्रेल। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बाडमेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान द्वारा गुरूवार को मण्डी व्यापार संघ, व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं थोक विक्रेताओं के साथ बैठक कर राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने कहा कि जिले में कोरोना का बढ़ता संक्रमण चिन्ताजनक है। उन्होने मण्डी व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तक बन्द करने के निर्देश दिए तथा मण्डी के मुख्य द्वार को सायं 6 बजे बन्द कर आवाजाही रोकने के निर्देश दिए। उन्होने उपखण्ड क्षेत्र के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राज्य सरकार की नवीन गाइडलाईन के अनुसार सायं 5 बजे तक बन्द कर सहयोग के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सायं 6 बजे के पश्चात् प्रतिष्ठान खुले पाए जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होने नो मास्क नो सर्विस की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए बिना मास्क पहले किसी भी ग्राहक को सामान विक्रय नही करने को कहा तथा व्यापारी स्वयं को आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग करने के निर्देश दिए।
विवाह आयोजनों के मद्देनजर कपड़े की दुकानों पर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश
उपखण्ड अधिकारी चौहान ने विवाहों के आयोजन के मद्देनजर कपड़े एवं इससे संबंधित दुकानदारों को विशेष एहतियात बरतने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने शहर में कपड़े की दुकानों पर महिलाओं की अधिक आवाजाही के मद्देनजर पुलिस विभाग के अधिकारियो को यहां महिला कर्मी तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होने पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए।
इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा, कृषि उपज मण्डी सचिव सुरेश मंगल, तहसीलदार प्रेमसिंह, मण्डी व्यापार संघ अध्यक्ष वीरचन्द वडेरा समेत विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान कर राहत दें - चौधरी

विभागीय कार्यालयों में ही समस्याओं का समाधान कर राहत पहुंचाने के निर्देश

बाड़मेर, 15 अप्रेल। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गुरुवार को बायतु तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर क्षेत्र में सरकार द्वारा चलायी जा रही लोककल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की।
इस दौरान राजस्व मंत्री द्वारा की गई राजस्थान की समस्त ऑनलाइन तहसीलो में से सबसे पहले अलग होने वाले राजस्व ग्राम सऊओ का वास (लूनाडा) की जमाबंदी पटवारी ओमप्रकाश सऊ को सौपीं गई। इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने तहसील कार्यालय में तहसीलदार सज्जन कुमार एवं स्टाफ के साथ संवाद कर परिवादियो की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करवाया। इस मौके पर तहसील भवन के चल रहे मरम्मत कार्य का जायजा लेकर कार्य को गुणवत्तापूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसील कार्यालय के बाहर खड़े परिवादियों को बुलाकर राजस्व मंत्री ने उनके अभाव अभियोग सुने एवं उनके समाधान के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार कृत संकल्प है।
उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं को अपने-अपने कार्यालय स्तर पर ही समय पर निपटाएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। आमजन को राहत देना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आमजन की समस्याएं सुनने एवं समाधान करने तक मोनिटरिंग करने की व्यवस्था की गई है।
कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बाद जन सुनवाई को स्थगित किया गया है, लेकिन अधिकारी अपने कार्यालय स्तर पर ही जन समस्याओं का समाधान कर आमजन को राहत दें ताकि लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार आमजन को राहत देने के लिए कृत संकल्प है। राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। इसमें सब मिलकर सहयोग करें एवं 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति निकटतम वेक्सिनेशन सेंटर पर जाकर टीकाकरण कराएं। तभी हमारा जिला एवं प्रदेश कोरोना मुक्त हो पाएगा।
उन्होंने कहा कि कई विभागों में कार्मिक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं एवं समय से पहले कार्यालय छोड़कर चले जाते हैं इससे दूर दराज से आने वाले लोगों को अधिक परेशानी होती है। कर्तव्य के प्रति लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करें एवं नियमित रूप से कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति जांच करें, समय पर उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रदेश में आमजन को संवेदनशील सरकार का संदेश दें।
तहसील कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की सम्पूर्ण देश में एक अद्वितीय जनकल्याणकारी योजना है। योजना में पंजीकरण कराने हेतु जन आधार कार्ड को आवश्यक किया गया है। योजनान्तर्गत एन.एफ.एस.ए, सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना राज्य सरकार के संविदाकर्मी एवं लघु सीमान्त कृषकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है।
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बिना अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश

बाड़मेर, 15 अप्रेल। समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों को जिला कलक्टर से बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वर्तमान में जिले में कोविड-19 केस पुनः तीव्र गति से बढ़ने के कारण कोविड़ वैक्सीनेशन से योग्य लाभार्थियों को अधिकतम लाभान्वित करने एवं संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित रखने के मद्देनजर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे जिला कलक्टर से बिना अवकाश स्वीकृत करवाये मुख्यालय नहीं छोड़ेगे तथा राजकीय अवकाश के दिन भी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे। अवकाश स्वीकृत होने पर वैकल्पिक व्यवस्था होने पर ही प्रस्थान करेंगे।
उन्होने बताया कि समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त किये बिना अथवा अत्यावश्यक होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर की बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साथ ही अपने अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी पाबन्द करेंगे कि वे संबंधित नियंत्रण अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अपना मुख्यालय छोड़ेगे। उन्होने बताया कि आदेश की अवहेलना किये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार काय्रवाही अमल में लाई जाएगी।
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गौशालाओं को सहायता राशि का सरलीकरण ऑनलाईन होगी समस्त प्रक्रियाएं

 बाड़मेर, 15 अप्रेल। जिले की पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि के वितरण हेतु आवेदन प्राप्त करने, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, इकजाई बिल प्रस्तुतिकरण एवं सहायता राशि का वितरण ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक रतनलाल जीनगर ने बताया कि गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2006 के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2021-22 के प्रथम चरण (अप्रेल से जून) के लिए पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण हेतु सहायता राशि का वितरण ऑनलाईन सोफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना है। उन्होने बताया कि सहायता राशि हेतु आवेदन गौशाला की एसएसओ आईडी से किया जाएगा तथा वे गौशालाएं जो पहली बार आवेदन कर रही है उन्हें एसएसओ आईडी का प्रपत्र एवं बेसिक बैंक डिटेल भरकर पशुपालन विभाग बाड़मेर को भिजवानी होगी ताकि वे आवेदन कर सके।
उन्होने बताया कि इस हेतु 25 अप्रेल तक आवेदन एवं 30 अप्रेल तक संशोधन किया जा सकेगा। उन्होने बताया कि 25 मई तक भौतिक सत्यापन होगा तथा जून, 2021 तक बिल प्रस्तुत अथवा अपलोड किए जा सकेंगे।
सहायता राशि हेतु पात्रता
उन्होने बताया कि सहायता राशि हेतु कम से कम 200 टैगसुदा गौवंश का संधारण एवं 31 मार्च 2019 से पूर्व का पंजीयन तथा नियमित संचालन आवश्यक है। वे गौशालाएं जिनके पंजीयन की 2 वर्ष की अवधि सहायता राशि देने की अवधि के दौरान पूर्ण होती है उसके अगले माह की सहायता राशि देय होगी।
आवश्यक दस्तावेज
उन्होने बताया कि आवेदन के समय गौशाला कांजी हाऊस का शपथ पत्र, गौशाला पंजीकरण प्रमाण पत्र 1960, गौशाला पंजीकरण प्रमाण पत्र 1958, बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ/कैन्सिल चौक, गौशाला के भूमि संबंधी दस्तावेज, गत दो वितीय वर्ष की आडिट रिपोट, प्रपत्र 5 के अंतिम पृष्ठ की प्रतिलिपि, गत वर्ष गौशाला द्वारा ली गई सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र। उन्होने बताया कि एक्सल सीट में प्रपत्र 5 तैयार रखे जिसे आवेदन समिट करने के बाद अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
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मुख्य सचिव 20 अप्रेल को वीसी के जरिये कोविड-19 वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा करेंगे

 स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक

बाड़मेर, 15 अप्रेल। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की प्रगति की समीक्षा एवं चतुर्थ चरण की कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन पर चर्चा किये जाने हेतु स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक 20 अप्रेल को प्रातः 11 बजे वीडियों कॉंफ्रेन्स द्वारा आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि उक्त वीडियों कॉंफ्रेन्स में संबंधित अधिकारी कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल बाड़मेर/अपने-अपने ब्लॉक के राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र में आवश्यक सूचनाओं सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
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श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा स्थगित, जिले में धार्मिक स्थल रहेंगे पूर्णतया बन्द

 बाड़मेर, 15 अप्रेल। जिले में लगातार बढ़ते संक्रमण एवं राज्य सरकार के आदेशों की पालना में राज्य स्तरीय श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा को जारी की गई अनुमति को निरस्त करते हुए तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। बाड़मेर जिले मंें धार्मिक स्थल पूर्णतया बन्द रहेंगे।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि वर्तमान में जिले में संक्रमित लोगों की संख्या 193 तक पहुंच गई है तथा संक्रमण बढ़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिले में लगातार बढ़ते संक्रमण एवं राज्य सरकार के उक्त आदेश की पालना में राज्य स्तरीय श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा को जारी की गई अनुमति को निरस्त करते हुए तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। उन्होने बताया कि आयोजक, मेला मजिस्टेªट एवं पुलिस प्रशासन को आज ही मेला स्थल को व्यवस्थित तरीके से खाली करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि वर्तमान में राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वर्तमान परिस्थतियों के मद्देनजर राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य में 16 से 30 अप्रेल तक जारी नवीन गाईडलाईन के अनुसार समस्त प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलुस/त्यौहारों/मेलों की अनुमति नहीं होगी। पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर रहकर ही की जाएगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबन्धन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी। जिन स्थलों पर ऑनलाईन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। उन्होने बताया कि जिले में किसी भी स्तर से किसी भी प्रकार के मेलों अथवा आयोजन की अनुमति/स्वीकृति जारी की गई है तो उसे निरस्त समझा जाए तथा उपरोक्त में से किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किए जावें। उन्होने बताया कि उपरोक्त वर्णित निर्देशों मे से किसी का भी उल्लंघन अपराध है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं दा राजस्थान एपिडेमिक डिजीज ऑरडिनेन्स 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
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कोरोना से सटीक रणनीति को जिला स्तरीय वार रूम स्थापित

फोन पर मिल सकेगी ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता

बाड़मेर, 15 अप्रेल। कोविड-19 के बिना लक्षणों वाले मरीेजों को होम आईसोलेशन में चिकित्सकीय सलाह, दवा आदि उपलब्ध कराने तथा लक्षणों वाले मरीजों को कोविड डैडीकैटेड अस्पताल में समुचित उपचार एवं बैड्स उपलब्ध कराने के मद्देनजर जिले में डैडीकेटड अस्पताल मे जिला स्तरीय वार रूम की स्थापना की गई है। उक्त वार रूम का दूरभाष नम्बर सी.एम. हेल्पलाईन नम्बर 181 है। इसके अतिरिक्त दूरभाष नम्बर 02982-230008 पर भी सम्पर्क किया जा सकेगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने एक आदेश जारी कर वार रूम के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है। वार रूम के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई होंगे। इनके सहयोग के लिए उपखण्ड अधिकारी बाडमेर रोहित चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बाबूलाल विश्नोई एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल. मन्सूरिया सहायक प्रभारी अधिकारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में उक्त सन्दर्भ में आवश्यक गतिविधियों हेतु सहायक प्रभारी अधिकारी रहेंगे। उक्त वार रूम का संचालन तीन पारियों में किया जाएगा जिसमें एक पारी प्रभारी, एक चिकित्सक एवं अन्य कार्मिक कार्यरत रहेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय वार रूम में नेट कनेक्टिविटी के साथ कम्प्यूटर की व्यवस्था प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित करेंगे। उन्होने बताया कि जिला स्तरीय वार रूम पर कोविड डेडीकैटेड अस्पतालों में खाली बैड (आईसीयू/ऑक्सीजन सर्पोटेड/वेन्टीलेटर) की सूचना उपलब्ध होनी आवश्यक है, इसके लिए जिले के डेडीकैटेड अस्पतालों में स्थापित हैल्प डेस्क द्वारा निरन्तर खाली बैड की सूचना वार रूम को उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त सूचना संबंधित पारी प्रभारी अधिकारी प्रतिदिन संधारित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य स्तरीय वार रूम से जिला स्तरीय वार रूम को दूरभाष तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त सूचना, शिकायत पर उक्त दल द्वारा तत्काल मरीज/परिजन से दूरभाष पर सम्पर्क कर उसकी समस्या का आधे घंटे में आवश्यक रूप से समाधान किया जाएगा। यदि बिना लक्षणों वाले मरीज/उसके परिजन द्वारा कोई चिकित्सकीय सलाह मांगी जाती है तो हैल्प डेस्क पर तैनात चिकित्सक द्वारा आवश्यक चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही किसी दवा की मांग किए जाने पर यथा संभव नजदीकी चिकित्सा केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीज को उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार लक्षणों वाले मरीजो द्वारा उपचार हेतु कोविड डेडीकेटेड अस्पताल में भर्ती हेतु आग्रह किए जाने पर डेडीकेटेड कोविड अस्पताल/कोविड उपचार हेतु अधिकृत अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से आवश्यक रूप से भर्ती करवाएगे। जिला स्तरीय वार रूम में जिले में स्थापित समस्त कोविड केयर सेन्टरों की सूची मय प्रभारी अधिकारी एवं उनके मोबाइल नम्बर के रहेगी। साथ ही कोविड केयर सेन्टरों में उपचारित होने वाले एवं डिस्चार्ज/भर्ती होने के संबंध में प्रतिदिन सूचना रखनी होगी।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय वार रूम हर स्थिति में कोविड मरीज को उसकी स्थिति/गम्भीरता के अनुरूप ऑक्सीजन/आईसीयू/वेन्टीलेटर युक्त बैड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। किसी भी स्थिति में मरीज को भर्ती हेतु मना नहीं किया जाएगा तथा सरकारी रैफरल परिवहन सुविधा द्वारा चिन्हित कोविड अस्पताल पहुंचा कर भर्ती करवाया जाएगा। जिला स्तरीय वार रूम पर कार्यरत कार्मिक समस्या का उक्तानुसार निराकरण करने के उपरांत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उसका निस्तारण करेगा तथा इसकी सूचना राज्य स्तरीय वार रूम को देगा। उन्होने बताया कि आधे घंटे में जिला स्तरीय वार रूम द्वारा मरीज/परिजन के दूरभाष पर सम्पर्क नहीं करने पर राज्य स्तरीय वार रूम द्वारा पुनः जिला स्तरीय वार रूम में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाएगा तथा इसकी सूचना जिला स्तरीय वार रूम के प्रभारी अधिकारी को दी जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रभारी अधिकारी द्वारा तत्काल समस्या का समाधान किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त वार रूम के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं, मानव संसाधन के उन्मुखीकरण, सूचनाओं के संकलन तथा चिकित्सालय, दवाई, एम्बुलेंस आदि के लिए समन्वय के लिए उत्तरदायी होंगे तथा किसी समस्या का समाधान तत्काल संभव नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी तथा जिला कलक्टर को अवगत करायेंगे।
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16 अप्रेल से कोरोना की नई गाइडलाईन की सख्ती से होगी पालना

नगरीय सीमा में सायं 6 से प्रातः 5 बजे तक रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू

कोरोना की भयावहता से निपटने को पुख्ता प्रबंध
बाड़मेर, 15 अप्रेल। कोरोना की दूसरी लहर के तीव्र प्रसार के मद्देनजर जिले में शुक्रवार, 16 अप्रेल से राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाईन की सख्ती से पालना होगी। इसके तहत बाड़मेर एवं बालोतरा में साय 6 बजे से प्रात 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
 जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर की किसी भी भयावह स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वह गुरुवार को कोविड प्रबन्धों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विधायक मेवाराम जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल विश्नोई, राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ आरके आसेरी, उपखंड अधिकारी रोहित चौहान एवं नगर परिषद आयुक्त दिलीप पूनिया मौजूद थे।
  इस मौके पर जिला कलक्टर ने बताया कि जिला चिकित्सालय में पर्याप्त ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है तथा आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर दो निजी चिकित्सालयो का अधिग्रहण किया गया है एवं जरूरत के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती हैं।
  उन्होंने बताया कि जिले में नगरीय सीमा में सायं 6 से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल, कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। उन्होने बताया कि बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे ही बंद कर दिए जाए ताकि वहां कार्य करने वाले लोग और कर्मचारी 6 बजे तक अपने घर पहुंच सके।
  इस दौरान विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि जनहित में तथा आमजन की जान बचाने के लिए कोरोना की नई गाइड लाइन की सख्ती से पालना कराइ जाए एवं इसमें पुलिस तथा प्रवर्तन एजेंसियां किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरते।
  इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर विश्नोई ने बताया कि दुकानों, प्रतिष्ठानों पर ‘‘नो मास्क नो सर्विस‘‘ लागू रहेगा तथा इसकी पालना नहीं करने पर दुकानें सीज की जा सकेगी। सभी निजी आयोजनों और विवाह आदि में अधिकतम आमंत्रित सदस्यों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी इसी प्रकार अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक की संख्या नहीं होगी। उन्होंने बताया कि स्विमिंग पूल, जिम, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट्स और क्लब 50 प्रतिशत की क्षमता में खोलने की अनुमति होगी। साथ ही रेस्टोरेंट्स से टेक अवे की व्यवस्था रात 8 बजे तक लागू रहेगी। रेस्टोरेंट्स, क्लब्स में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी। होटलों, रेस्तरां की ओर से अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस दी जा सकेगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड प्रबंधन वाले कार्यालयों के अलावा सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। आपातकालीन, अनिवार्य सेवा, आईटी कंपनियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, लगातार उत्पादन वाली फैक्ट्रियों, चिकित्सा एवं परिवहन सेवा को छूट रहेगी। मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालय में अध्ययन यथावत चालू रहेगा। उन्होने बताया कि आपातकालीन सेवाओं, निजी कंपनियों जहां 100 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं वहां 50 फीसदी कार्मिकों की संख्या के साथ कार्य होगा। शेष कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा ।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि किसी भी कार्यालय में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने संक्रमण की स्थिति बनने पर 72  घंटे के लिए कार्यालय को बंद किया जाएगा। इसी प्रकार सभी कार्य स्थलों पर प्रवेश और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उन्होने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान, तंबाकू आदि का सेवन करना एवं गुटखा, पान, तंबाकू आदि थूकना निषिद्ध होगा और पालना नहीं किए जाने पर जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
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