बाड़मेर, 04 मई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों
को जिले की किसी भी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने मोबाइल के ओटीपी के माध्यम अब उपभोक्ताओं को
राशन सामग्री उपलब्ध होगी। जिला रसद अधिकारी
जीतेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को हर हाल में खाद्य सामग्री उपलब्ध
करवाए जाने के उद्देश्य से जिले में पोर्टेबिलिटी का प्रावधान किया है। ताकि अपने मूल
निवास स्थान पर नहीं रहने की स्थिति में भी लाभार्थी जिले के किसी भी उचित मूल्य दुकान
से राशन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। लाभार्थी का आधार राशन कार्ड में सीडेड नहीं होने
तथा पोस मशीन द्वारा किसी लाभार्थी के फिंगर प्रिंट सत्यापित नहीं होने की परिस्थिति
में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषण अथवा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से बाईपास
सिस्टम एक्टिवेट करवाकर राशन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। उनके मुताबिक आधार व
बायोमैट्रिक का भी झंझट नहीं रूनेटवर्क व किसी का बायोमेट्रिक मशीन से सत्यापन नहीं
होता है तो राशन डीलर बिना आधार कार्ड व बायोमेट्रिक सत्यापन के भी रजिस्टर में इंद्राज
कर राशन दे सकेंगे। खाद्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव मुग्धा सिंहा ने इस संबंध मंे
समस्त जिला रसद अधिकारियांे को निर्देश जारी किए है।
न्याय आपके द्वार शिविरों
में भी करें प्रचार: प्रमुख शासन सचिव ने योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए
हैं। लाभार्थी का आधार कार्ड राशन कार्ड से सीडेड नहीं होने तथा पोस मशीन द्वारा किसी
लाभार्थी का फिंगर प्रिंट सत्यापित नहीं होने पर भी वह पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी
प्रेषण अथवा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से बाईपास सिस्टम एक्टिवेट करवाकर राशन प्राप्त
कर सकता है।