शुक्रवार, 1 मार्च 2019

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा गेहूं


बाड़मेर, 01 मार्च। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाड़मेर जिले में माह मार्च से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय श्रेणियों के लाभार्थियों को 1 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण किया जाएगा।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रथम श्रेणी में अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल श्रेणियों को 1 रूपए प्रति किलोग्राम गेहूँ वितरण तथा द्वितीय श्रेणी में एपीएल राशन कार्डधारियों को 2 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ वितरण करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि माह मार्च 2019 से जिले के उचित मूल्य दुकानदारों को चयनित उपभोक्ताओं को उक्त श्रेणियों अनुसार खाद्यान्न वितरण के निर्देश जारी किए गए हैं। माह मार्च 2019 से पोस मशीनों से गेहूँ की पर्ची पर लाभार्थियों के जिले, तहसील, श्रेणी, आवंटन माह, वितरण माह एवं वितरण की दर आदि प्रविष्टियां सुस्पष्ट प्रदर्शित होगी, ताकि नवीन योजना का लाभ परिलक्षित हो सकें। इस संबंध में उचित मूल्य दुकानदारों को उपभोक्ताओं को वितरित की जाने वाली सामग्री की पर्ची अनिवार्य रूप से देने के लिए निर्देशित किया गया हैं।

लोकसभा आम चुनाव में केवल वोटर स्लिप नहीं होगी पहचान का आधार


भारत-निर्वाचन आयोग के निर्देश, इपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज दिखाने पर किया जा सकेगा मतदान

बाड़मेर, 01 मार्च। लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता को मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स,राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा। केवल मतदाता पर्ची के आधार पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में वोटर स्लिप को पहचान का आधार मानकर मतदान कराया गया था, लेकिन इनके दुरूपयोग होने की आशंका को देखते हुए आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस बार भी वोटर स्लिप सभी मतदाताओं तक सुविधा के लिए पहुंचाई जाएगी। लेकिन केवल मतदाता पर्ची पहचान का वैद्य दस्तावेज नहीं होगी।

शनिवार एवं रविवार को मतदान केन्द्रांे पर विशेष अभियान


मतदान केन्द्रांे पर बीएलओ मतदाता सूचियांे मंे नाम जुड़वाने एवं संशोधन करने के लिए आवेदन लेंगे

बाड़मेर, 01 मार्च। बाड़मेर जिले में मतदाता सत्यापन और सूचना कार्यक्रम के तहत शनिवार एवं रविवार को समस्त मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान का आयोजन होगा। इस दौरान बीएलओ पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने एवं नाम संशोधन करने के लिए आवेदन लेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सत्यापन और सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 एवं 3 मार्च को जिले के समस्त 2194 मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान आयोजित होगा। इस दौरान लोकसभा आम चुनाव 2019 से पूर्व अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2019 को ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका किसी कारणवश मतदाता सूचियों में पंजीयन नहीं करवा पाए हो अथवा पंजीकृत मतदाता अपनी प्रविष्टियों में संशोधन करवाना चाहते है तो वह क्रमशः प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-9 में मतदान केन्द्रों पर संबंधित बीएलओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार शनिवार एवं रविवार को जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान के तहत प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक बीएलओ मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर 22 फरवरी को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची को प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2019 के संदर्भ में ऐसे वंचित पात्र व्यक्तियों के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। उन्होंने समस्त निर्वाचक एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरियों को निर्देशित किया हैं कि वे 2 एवं 3 मार्च को विशेष अभियान का आयोजन करवाने के साथ निर्देशों की पालना के लिए बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को पाबन्द करना सुनिश्चित करें।

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