गुरुवार, 29 जून 2023

खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन विशेष शिविर गिड़ा में आयोजित

08 लाईसेंस एवं 30 रजिस्ट्रेशन आवेदन प्राप्त, मौके पर ही खाद्य अनुज्ञापत्र जारी

बाड़मेर, 29 जुन। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित के निर्देशानुसार जिले में  खाद्य लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन का एक दिवसीय शिविर गुरुवार को गिड़ा में आयोजित किया गया।                                                   
अभिहित अधिकारी डॉ चन्द्रशेखर गजराज ने बताया कि गिड़ा के आस पास जुड़े खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर लगाया गया। शिविर में 08 लाईसेंस एवं 30 रजिस्ट्रेशन आवेदन प्राप्त किये गए और मोके पर ही खाद्य  अनुज्ञापत्र जारी किये गए, मौके पर जारी कर खाद्य कारोबारकर्ताओ को सुपर्द किया गया।  
डॉ गजराज ने अवगत करवाया कि जिन खाद्य कारोबारकर्ताओ  के पास अपने परिसर में  खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं है वह तुरंत ही अपने खाद्य अनुज्ञा पत्र बनवा लेवे नहीं तो उनके खिलाफ एक्ट के तहत  सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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बिना स्वीकृति सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति स्थापना, नामकरण अवैध रोकथाम को समिति गठित

बाडमेर, 29 जुन। जिले में विभिन्न शहरी क्षेत्रों, ग्रामों एवं कस्बों में स्थित सार्वजनिक उपयोग के स्थान यथा सड़कों, सार्वजनिक चौराहों, लोक उपयोग के खुले स्थानों एवं अन्य जगहों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये आमजन द्वारा अपने स्तर पर ही देवी-देवताओं एवं महापुरूषों की मूर्तियों की स्थापना करते हुए चौराहों का नामकरण करना नियम विरुद्ध है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम को जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने उपखंड स्तर पर समिति का गठन किया है।

   जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ. 29 (5) मूर्ति / विविध / डीएलबी / 97 / 2268-2516 01 मार्च 1997 के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक : एफ. 4 ( ) ग्राविपं / विधि/पाली /99/1526 01 जुन 1999 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों एवं राजमार्गों पर प्रतिमाओं की स्थापना के निर्णय एवं स्वीकृति हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन आदेश दिए। उक्त कमेटी द्वारा यथा निर्देशित प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही की जाकर प्रतिमा स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। जिला कलेक्टर ने निदेशालय स्थानीय निकाय राजस्थान जयपुर द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक: एफ. 20 ( ) विविध / मूर्ति / नामकरण / डीएलबी /02 /2880 10 जुलाई 2013 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी सिविल 8519/06 भारत सरकार बनाम गुजरात राज्य व अन्य में पारित निर्णय 18 जनवरी 2023 को संदर्भित किया गया हैं। उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूर्ति स्थापना या अन्य निर्माण सार्वजनिक रास्ते, फुटपाथ, साईड के रास्ते व अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों पर किये जाने को प्रतिबन्धित किया गया हैं। उक्त स्थानों पर हाईमास्क लाईट, सड़क पर रोशनी, विद्युतीकरण, ट्रेफिक पोल, शहर के विकास एवं सौन्दर्यकरण व सार्वजनिक सुविधा व उपयोग के निर्माण को किये जाने की अनुमति प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले के विभिन्न शहरी क्षेत्रों, ग्रामों एवं कस्बों में अवस्थित सार्वजनिक रास्ते, फुटपाथ, साईड के रास्ते व अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों पर बिना सक्षम स्वीकृति मूर्तियों की स्थापना एवं चौराहों के निर्माण से ऐसे लोक स्थान अथवा लोक मार्ग का जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में विधि विरूद्ध लोक अवबाधा उत्पन्न हो रही हैं। इस प्रकार की विधि विरूद्ध लोक अवबाधा को हटाने के लिये सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत भी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। आमजन द्वारा इस प्रकार से बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये विधि विरूद्ध रूप से सार्वजनिक रास्ते, फुटपाथ, साईड के रास्ते व अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों पर मूर्ति स्थापना एवं चौराहा का नामकरण किया जाना भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम के साथ-साथ अन्य सुसंगत एवं प्रचलित विधियों का उल्लंघन हैं जिसके लिये कृत्यकर्ता दण्ड के भागी रहेगें। 
जिला कलेक्टर ने जिले में उपर्युक्त प्रकार की उल्लेखित विधि विरूद्ध घटनाओं की रोकथाम हेतु उपखण्ड स्तर पर कमेटी का गठन किया है जिसमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष, वृताधिकारी पुलिस को सदस्य, विकास अधिकारी को सदस्य, तहसीलदार को सदस्य सचिव, थानाधिकारी पुलिस थाना को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर ने उक्त कमेटी को निर्देशित कि वे अपने क्षेत्र में इस प्रकार बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये सार्वजनिक रास्ते, फुटपाथ, साईड के रास्ते व अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों पर मूर्ति स्थापना एवं चौराहा का नामकरण की घटनाओं को निवारित करेंगे तथा किसी व्यक्ति तथा संस्था द्वारा उक्त कृत्य से विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय के सक्षम परिवाद एवं विधिक कार्यवाही प्रस्तुत करेंगे।
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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक शुक्रवार को

बाड़मेर, 29 जुन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक 30 जुन, शुक्रवार को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला कलक्टर कार्यालय के कान्फ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सुरेंद्र सिंह पुरोहित ने बताया कि उक्त बैठक में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान व भारी वर्षा से हुई क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों के मरम्मत के प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बैठक में सभी अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए।
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महंगाई राहत शिविर - नई उन्दरी, झापली कला, और कुण्डल ग्राम पंचायत पर 30 जून को होगें शिविर

बाड़मेर, 29 जुन। राज्य सरकार द्वारा चलाइ्र्र जा रही विभिन्न योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं तथा बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के प्रावधानों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किये जा रहे है। 

प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान
जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि शुक्रवार, 30 जून को जिले में नेड़ीनाडी, मुकने का तला के साथ डूगेरों का तला, मोहनपुरा, परेउ, मीठडा खुर्द, आडेल, देरासर, हड़वा, अरटी, सरूपे का तला, नई उन्दरी, झापली कला, और कुण्डल ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। 
वही शहरी क्षेत्र में बाडमेर नगर परिषद के वार्ड संख्या 52 के आलोक बाल सदन विद्यालय के पास में, वार्ड संख्या 55 के सामुदायिक भवन कोटवाल समाज, हिंगलाज मन्दिर के पीछे, सिवाणा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 के माली समाज न्याति भवन में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे।
जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की महंगाई राहत शिविरों में 30 जून तक पंजीयन का कार्य किया जाएगा और जनाधार कार्ड में शामिल कोई भी परिवार का सदस्य शिविर में जाकर पंजीयन करवा सकता है।
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जिला स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पंेशन लाभार्थी उत्सव 03 जुलाई को

जिला कलेक्टर ने किया नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारियों को नियुक्त

बाडमेर, 30 जुन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में 03 जलाई, सोमवार को जिला स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव विश्वकर्मा भवन राय कॉलोनी, बाड़मेर एवं पंचायत समिति बालोतरा में आयोजित किया जाएगा।
जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिला स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सभी पात्र 43 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में डी. बी. टी. माध्यम सहायता राशि का हस्तान्तरित किया जाएगा। जिसकी सुचना सभी पात्र लाभार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एस. एम. एस. के माध्यम से प्राप्त होगी। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी पात्र लाभार्थियों से संवाद कर योजना के तहत मिल रहे लाभ की जानकारी प्राप्त करेगें।
जिला कलेक्टर ने उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्र सिंह पुरोहित नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवपाल जाट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र प्रताप सिंह, उपखण्ड अधिकारी समन्दर सिंह भाटी, बाड़मेर ग्रामीण तहसीलदार चंदन पंवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चन्द्रशेखर गजराज, नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य, डीओआईटी के संयुक्त निदेशक मोहन कुमार चौधरी, सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक श्रवण कुमार चौधरी को सहायक नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया हैं।
साथ ही पंचायत समिति बालोतरा में आयोजित कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा अश्विनी के. पंवार को नोडल अधिकारी एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजीव सुथार, पचपदरा तहसीलदार इमरान खांन, नगर परिषद आयुक्त शिवपाल सिंह, सुचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक जनसंपर्क अधिकारी नरेन्द्र कुमार जीनगर को सहायक नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया हैं। उन्होने कार्यक्रम में अतिथियों की बैठने, भोजन एवं पेयजल व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर मेडिकल टीम उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...