रविवार, 12 अप्रैल 2020

कार्मिकों एवं वाहनों के आवागमन के लिए ई-पास

बाड़मेर, 12 अप्रैल। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के संचालन एवं वस्तुओं की आपूर्ति में लगे कार्मिकों एवं वाहनों के आवागमन के लिए ई-पास की सुविधा आरम्भ की गई है। सम्बंधित कम्पनी एवं फर्म  epass.rajasthan.gov.in URL पर अपने कार्मिकों के लिए लॉकडाउन पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के संचालन एवं जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए सम्बंधित कम्पनी एवं फर्म की ओर से अपने कार्मिकों एवं वाहनों के आवागमन के लिए जिला प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, उद्योग विभाग आदि को पास हेतु आवेदन किया जा रहा है। संक्रमण रोकने में सबसे महत्वपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिकोण के मध्यनजर तथा आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ई-पास की सुविधा आरम्भ की गई है। सम्बंधित कम्पनी एवं फर्म  epass.rajasthan.gov.in URL पर अपने कार्मिकों के लिए लॉकडाउन पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के मंजूर होने पर आवेदक को उसकी ईमेल पर ई-पास दो भागों में प्राप्त होगा। वाहन के लिए ई-पास जिसमें आवेदक की फोटो एवं क्यूआर कोड होगा जिसे वाहन पर लगाया जा सकेगा तथा पास के दूसरे भाग में कार्मिकों का व्यक्तिगत विवरण मय वाहन संख्या के होगा। उपरोक्त ई-पास को फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अपने मोबाइल एप द्वारा डिजिटल रूप से जांचा जा सकेगा।
यह सुविधा राजकोप सिटीजन मोबाइल एप पर भी उपलध है। ऑनलाइन लॉकडाउन पास के सम्बन्ध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न  https://police.rajasthan.gov.in/RajCopCitizenFAQ.html  लिंक पर उपलब्ध हैं।
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शिक्षा मंत्री के निर्देश पर जारी हुए आदेश, लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय पर लौटने के लिए शिक्षकों से लम्बी यात्रा नहीं करने की अपील


बाड़मेर, 12 अप्रैल। शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपील की है कि विभाग के ऐसे सभी पीईईओ, संस्था प्रधान अथवा कार्मिक जो वर्तमान में अपने मुख्यालय उपस्थित नहीं है और अपने परिवार के साथ अन्य जिलों में, मुख्यालय से अन्यत्र निवास कर रहे हैं, वे लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय पर लौटने के लिए लम्बी यात्रा नहीं करें। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति की सूचना अंकन के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं।श्री डोटासरा ने कहा कि ऐसे कार्मिक लॉकडाउन अवधि पश्चात ही मुख्यालय हेतु प्रस्थान करें।
उन्होंने कहा कि सभी पीईईओ, संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मुख्यालय पर अधिकारी, कार्मिक के उपस्थिति होने अथवा नहीं होने की संबंधित सूचना शाला दर्पण के माध्यम से दर्ज करवाने हेतु विभागीय पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में आवश्यक बदलाव कर 13 अप्रैल को प्रातः से सांय 5 बजे तक आवश्यक रूप से दर्ज करेें। इस प्रकार की सूचना में पीईईओ, संस्था प्रधान मुख्यालय के आस-पास के गांव व कस्बों, शहरों में निवास कर रहे अधिकारी, कार्मिक, जो बिना किसी लम्बी यात्रा के मुख्यालय पर सहज उपलब्ध हो सकते हैं, को मुख्यालय पर उपस्थित मानते हुए उपस्थिति संबंधित सूचना शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्री डोटासरा ने बताया कि सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में समस्त पीईईओ, संस्था प्रधान द्वारा दर्ज मुख्यालय पर उपस्थिति संबंधित सूचना 14 अप्रैल को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से डॉनलोड करके या पिं्रट प्राप्त कर संबधित एसडीएम के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रेषित करेेंगे। उन्होंने कहा कि संस्था प्रधान अथवा पीईईओ प्रत्येक कार्मिक से दूरभाष पर बात करके ही मुख्यालय पर उपस्थिति की सूचना का पोर्टल पर ऑनलाईन अंकन करेंगे। किसी कार्मिक को इस कार्य हेतु विद्यालय में उपस्थिति होने हेतु निर्देशित नहीं किया जाएगा। यदि पीईईओ या संस्था प्रधान अपने अधीनस्थ स्टाफ की मुख्यालय पर ऑनलाईन उपस्थिति अपरिहार्य कारणवश पोर्टल पर करने में असमर्थ हों तो पीईईओ अथवा संस्था प्रधान दूरभाष के माध्यम से अपने अधीनस्थ स्टाफ की मुख्यालय पर उपस्थिति की समेकित सूचना संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अथवा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में पीईईओ अथवा संस्था प्रधानों द्वारा शाला दर्पण पर दशाई गई मुख्यालय पर उपस्थिति संबंधित सूचना का उपयोग केवल कार्मिकों की ड्यूटी लगाए जाने हेतु करेंगे ताकि मुख्यालय से बाहर गए अधिकारी अथवा कार्मिक किसी अवपीड़क कार्यवाही के भय से चिंचित होकर गलत सूचना अंकित न करें।
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कक्षा एक से आठ तथा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को मिलेगा आगामी कक्षाओं में प्रवेश

बाड़मेर, 12 अप्रैल। राज्य सरकार ने प्रदेश में कक्षा एक से आठ एवं कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को आगामी उच्च कक्षाओं में क्रमोन्नति एवं प्रवेश के लिए पात्र किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि चूंकि इस समय किसी भी शिक्षण संस्थान में परीक्षा मूल्यांकन, परख आदि गतिविधियों का आयोजन नहीं हो रहा है। एक बारीय शिथिलन शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए ही मान्य होगा। उन्होंने बताया कि कक्षा एक से आठ तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को राज्य सरकार के इस आदेश के तहत आगामी कक्षा में क्रमोन्नत माना जाएगा। इसके तहत वे आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
श्री डोटासरा ने बताया कि कक्षा आठ एवं पांच के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं अन्य शेष कक्षाओं के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के लिए पृथक से प्रारूप जारी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कक्षा क्रमोन्नयन एवं आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश की कार्यवाही संबंधित पोर्टल पर संपन्न करने के लिए भीअधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में वर्तमान स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कंटेट तैयार किये जा रहे हैं। इ-लर्निंग की पक्रिया उच्च कक्षा में क्रमोन्नति के अनुसार जारी रखी जाएगी। इसके तहत विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
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अधिकारियों के मोबाईल 24 घण्टे चालू रहेंगे


बाड़मेर, 12 अप्रैल। जिले में लोक डाउन की विशेष परिस्थिति के मध्यनजर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने अधिकारियो को 24 घण्टे पर मोबाईल पर उपलब्ध रहने को पाबंद किया हैं।
जिला कलेक्टर मीणा ने एक परिपत्र जारी किया है कि कोविड कोरोना के मध्यनजर राज्य सरकार ने सम्पूर्ण प्रदेश में लोक डाउन घोषित किया हुआ है। ऐसे में जन सामान्य को कोई असुविधा नही हो इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर ने आदेशित किया है कि सभी अधिकारी एवं शाखा प्रभारी अपने मोबाइल 24 घण्टे ऑन रहेंगे एव स्वयं भी उपलब्ध रहेंगे। साथ ही ऑफिस एव घर के बेसिक फोन भी चालू रखेंगे।
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बाड़मेर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर तुरन्त प्रभाव से रोक


बाड़मेर, 12 अप्रेल। जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोक हित में राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने  थूंक या पान व अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों व संस्थानों में थूकंने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी है।
जिला कलेक्टर मीणा ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी में व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर स्वच्छता व साफ-सफाई की महत्ता को प्रमुख रूप से रेखांकित किया है। सामान्य तौर पर यह देखने में आता है कि आमजन द्वारा थूंक व पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों को खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों पर यहां-वहां थूंक दिया जाता है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण के फैलने की आंशका रहती है। इस संक्रमण को रोकने हेतु आमजन की इन अस्वास्थ्यकारी आदतों पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो गया था।
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सरपंच के परमिट अमान्य, अनुमति पत्र जारी करने के लिए केवल इंसीडेंट कमांडसर ही अधिकृत


बाड़मेर, 12 अप्रैल। लॉक डाउन के दौरान आम नागरिकों को आवश्यकता होने पर या आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति देने बाबत केवल इंसीडेंट कमांडर ही अधिकृत है । अन्य अधिकारी या सरपंच गण द्वारा जारी अनुमति मान्य नहीं होंगी।
      जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में आम जन को आवश्यक सेवाओं या विशेष परिस्थितियों में अनुमति देने के लिए उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि ध्यान में आया है कि जिले में कई सरपंच एवं अन्य अनाधिकृत अधिकारी भी इस संबंध में अनुमति पत्र जारी कर रहे हैं जो कि नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि केवल इंसिडेंट कमांडर एवं अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी अनुमति पत्र ही मान्य होंगे एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा जारी अनुमति मान्य नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए हैं।
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विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस, लोक डाउन के बावजूद बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा


बाड़मेर, 12 अप्रैल। लॉक डाउन के बावजूद बिना अनुमति मुख्यालय छोड़कर कोरोना अति संवेदनशील क्षेत्र पोकरण से पुनः जिले में बिना स्क्रीनिंग किए लौटने जैसी लापरवाही बरतने के कारण गडरारोड  पंचायत समिति के विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वर्तमान में कोरोनावायरस रोकथाम के लिए प्रदेश व्यापी लोक डाउन के बावजूद गडरा रोड विकास अधिकारी गणपत राम सुथार द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त विकास अधिकारी बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय छोड़कर जैसलमेर एवं पोकरण स्थित अपने गांव चले गए। उन्होंने बताया कि पोकरण कोरोनावायरस के मद्देनजर अति संवेदनशील क्षेत्र है इसके बावजूद विकास अधिकारी 7 अप्रैल को सुबह बिना स्क्रीनिंग करवाएं गडरारोड लौटे। उन्होंने बताया कि उनकी इस लापरवाही के कारण उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि विकास अधिकारी गणपत राम सुथार को अपने प्रत्युत्तर के साथ स्क्रीनिंग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...