गुरुवार, 6 दिसंबर 2018

हेमांग ने भेंट किए चुनाव के पोस्टर


                बाड़मेर, 06 दिसंबर। विधानसभा चुनाव के दौरान चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्कूली छात्र हेमांग राखेचा ने पहल करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार को पोस्टर भेंट किए।
                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने हेमांग राखेचा के प्रयास की सराहना की। साथ ही पोस्टर अपने चैंबर में लगवाने के निर्देश दिए। हेमांग ने अपने पोस्टरों के जरिए मतदान प्रक्रिया को दर्शाया है।




विद्यार्थियों ने रेली निकालकर दिया मतदान का संदेश


बालिकाओं ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आंखों पर पट्टी बांध साइकिल चलाकर कहा, मतदान अवश्य करें

                बाड़मेर, 06 दिसंबर। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को गणेश विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने रेली निकालकर मतदान करने का संदेश दिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने कलेक्ट्रेट से जागरूकता रेली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
                जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट से रवाना हुई विद्यार्थियों की जागरूकता रेली राय कालोनी रोड से होते हुए कोतवाली पुलिस स्टेशन, मुख्य बाजार,स्टेशन रोड़ से होते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान गणेश विद्या मंदिर के आनंद जे थोरी, सरिता चौधरी, संतोष कड़वासरा,तनुजा जांगिड़,गुड़िया गौड़,प्रिया पारवानी, गंवरी चौधरी,प्रभुराम सेंवर की अगुवाई में विद्यार्थियों ने मतदान अवश्य करें, मतदान आपका अधिकार है, इसका इस्तेमाल अवश्य करे, तख्तियां लिए हुए मतदान करने का संदेश दिया।
                इस दौरान अंजली विश्नोई,दिव्या पारवानी, वसुंधरा गोदारा ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए आंखों पर पट्टी बांध कर साइकिल चलाई। इसको लेकर आमजन में खासा उत्साह देखा गया।  इस दौरान विद्यार्थियों ने आमजन को विजिटिंग कार्ड देकर मतदान करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर जेठाराम सेंवर, दिनेश मेघवाल, सताराम बेनीवाल, राजूराम सुथार,घेवर सिंह राजपुरोहित,लुम्भाराम उपस्थित रहे।






मतदान दिवस पर रहेगा सवैतनिक अवकाश


                बाड़मेर, 06 दिसंबर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी निजी या सार्वजनिक कारोबार, व्यवसाय, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है, उन्हें मतदान दिवस 7 दिसंबर को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि ऐसे कार्मिक जो उपरोक्त क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, परन्तु वह बाहर के निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थापित या कार्यरत है, उसे भी 7 दिसंबर को मतदान के दिन अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अवकाश के कारण किसी व्यक्ति के वेतन में नियोक्ता द्वारा कटौती या कमी नही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर कार्य करता है कि ऐसे अवकाश के दिन के लिए वेतन नहीं दिया जाएगा, तो भी उसे इस अवकाश का वेतन देय होगा, जो सामान्यः उस दिन उसे मिलता है। लेकिन ये प्रावधान ऐसे मतदाताओं के लिए लागू नहीं होंगे जिनकी कार्य से अनुपस्थिति के कारण उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह कार्यरत है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख (3) के प्रावधानों के अनुसार दण्डनीय अपराध है।

मतदान के लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्र इस्तेमाल किए जा सकेंगे


                बाडमेर, 06 दिसंबर। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ राजस्थान विधान सभा चुनाव 2018 में 12 अन्य दस्तावेजों को वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2018 के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, को मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आर.जी.आई.एवं एन.पी.आर. की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र की ओर से जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची इसके साथ ही सांसदों, विधान परिषद, विधान सभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं।
                उन्होंने बताया कि यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को 12 दस्तावेजों में से किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

विधानसभा चुनाव के लिए 14688 कार्मिक नियोजित


                बाड़मेर, 06 दिसंबर। बाड़मेर जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न कराने के लिए इस बार 14688 कार्मिकों को नियोजित किया गया है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के लिए 9835 कार्मिको को मतदान दलों में नियोजित किया गया है। इसके अलावा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 4853 सुरक्षाकर्मी तैनात किये गये है। उन्होंने बताया कि सात विधानसभा क्षेत्रों में 2189 मतदान केन्द्रों एवं 5 सहायक मतदान केन्द्रों पर पेयजल, विद्युत, शौचालय एवं दिव्यांगों के लिए रेम्प की व्यवस्था की गई है। जहां पर विद्युत व्यवस्था नहीं है, वहां पर जनरेटर एवं पेट्रोमेक्स की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 1661409 फोटो युक्त मतदाता पर्चियों में से 5 दिसम्बर तक 1631739 पर्चियों का वितरण बीएलओ के माध्यम से करवा दिया गया है।

बाड़मेर जिले में 2194 मतदान केन्द्रों पर आज होगा मतदान


                बाड़मेर, 06 दिसंबर। बाड़मेर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 2194 मतदान केन्द्रों पर प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान होगा। इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपेट का इस्तेमाल होगा। जिसके डिस्पले पर मतदाता उनकी ओर से दिये गये मत को 7 सेकेण्ड तक देख सकेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने समस्त मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर एवं दबाव के मतदान करें।
                जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय में गुरूवार को केन्द्रीय पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बाकोडिया, रामचन्द्रुडू, डा. अमित सैनी, पुनीत गोयल, जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते, पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम की उपस्थिति में बाड़मेर, बायतु, चौहटन, गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों की रवानगी हुई। इससे पहले इन मतदान दलों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ चुनाव सम्पन्न करवाएं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मतदान केन्द्र पर किसी भी प्रकार की घटना होने पर तत्काल सेक्टर ऑफिसर को सूचित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव एक राष्ट्रीय कार्य है जिसे चुनाव आयोग के निर्देशानुसार भली भांति निष्पादित किया जावें। उन्होंने विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्षता के साथ करवाने की अपील की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में संबंधित कार्मिकों को सौंपे गए उत्तरदायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन करने को कहा। उन्होंने चुनाव के दौरान जिले में किये गये सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था प्रबंध के बारे में जानकारी दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने एवीएम से मतदान संबंधी सावधानियां एवं आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया। इन मतदान दलों को प्रोफेसर मुकेश पचौरी, डॉ. लक्ष्मीनारायण जोशी एवं मांगूसिंह राठौड़ ने विस्तार से प्रशिक्षण दिया।
पहली बार होगा वीवीपेट का इस्तेमाल : विधानसभा चुनाव में इस बार पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपेट का इस्तेमाल होगा। इस संबंध में मतदान दलों को निर्देश दिये गए है कि वे वीवीपेट को खोलने का प्रयास नहीं करें। वीवीपेट ऐसे स्थान पर रखी जाए, जहां स्क्रीन पर सीधी रोशनी नहीं पड़े। वीवीपेट में बैटरी कमजोर होने या पेपर रोल खत्म होने पर डिस्पले पर सूचना आएगी, तभी बैटरी एवं पेपर रोल बदला जावें।
मतदान केन्द्र में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल: विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकर्ता एवं मतदाता अपने मोबाइल मतदान केन्द्र में नहीं ले जा सकेगें। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की होगी।
दिव्यांगों के सुगम मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम : चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इस बार विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों के सुगम मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किये है। जिले में 14925 दिव्यांगों को मतदान केन्द्रों पर पहंुचाने के लिए वाहनों के अलावा 153 व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों को उनके घर से मतदान केन्द्रों तक पहंुचाने तथा मतदान के बाद वापिस उनके घर पहंुचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिये है।
विधानसभा चुनाव की सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से तत्काल होगी अपडेट : निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस के दिन मॉनिटरिंग सिस्टम राजएसएमएस को अपडेट रखा जायेगा। इसके लिए सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी का पंजीयन होगा। मतदान दलों का अपने मतदान केन्द्र पर सुरक्षित पहुंचने की सूचना, मतदान के दिन मोक पोल की सूचना एवं मतदान प्रारम्भ होने की सूचना तत्काल अपडेट करनी होगी। इसके अलावा मतदान प्रातः 9 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक तथा मतदान समाप्ति की सूचना अपडेट करनी होगी तथा अंत में अंतिम मतदान प्रतिशत की सूचना देनी होगी। मतदान दल वापस अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचने की सूचना भी अपडेट करनी होगी।
70 संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की वेब कासिं्टग होगी : संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग लाइव वेब कासिं्टग करवाएगा। पहली बार 3 मेगा पिक्सल आईटी कैमरों के जरिए वेब कासिं्टग करवाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2018 में चयनित मतदान केंद्रों से लाइव वेब कासिं्टग को जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और राष्ट्रीय स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण लाइव देख सकेंगे।
मतदाता ने की झूठी घोषणा तो मिलेगी 6 माह की सजा : विधानसभा चुनाव ईवीएम से मतदान के बाद अगर किसी मतदाता ने वीवीपेट की पर्ची पर उसकी ओर से दिए गए मत का अन्य अभ्यर्थी को जाने का आरोप लगाया तो उसको लिखित घोषणा के बाद परीक्षण मत देने की अनुमति दी जाएगी। यदि मतदाता द्वारा घोषणा (अनुलग्नक-15) मे गलत, झूठी घोषणा पाई जाती है, तो सम्बधिंत मतदाता के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 के अन्तर्गत छः माह कारावास अथवा एक हजार रू. अर्थदण्ड या दोनो सजा दिये जाने का प्रावधान है।
यह है मतदाताओं की स्थिति :- बाड़मेर जिले में 1662627 मतदाता है, इसमें 6 मतदाता ट्रांसजेडर एवं 1218 मतदाता सर्विस वोटर है।
विधानसभा
मतदान केन्द्र
पुरूष मतदाता
महिला मतदाता
कुल मतदाता
शिव
402
136266
117553
253819
बाड़मेर
291
123279
110001
233281
बायतु
329
114736
101903
216639
पचपदरा
243
117859
106435
224296
सिवाना
277
128843
113736
242581
गुड़ामालानी
326
121677
107101
228778
चौहटन
326
139405
122609
262015
योग
2194
882065
779338
1661409


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