सोमवार, 25 जुलाई 2022

मुफ्त तीर्थ यात्रा पर जाएंगे बाड़मेर के 760 वरिष्ठ नागरिक

जिला स्तर पर निकाली ऑनलाइन लॉटरी

बाड़मेर, 25 जुलाई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की सोमवार को जिला स्तरीय प्रबंधन समिति की उपस्थिति मंे लॉटरी निकाली गई। इस दौरान ऑनलाइन लॉटरी के जरिए हवाई एवं रेल से तीर्थ यात्रा पर जाने वाले वरिष्ठ नागरिकांे की सूची को अंतिम रूप दिया गया।

जिला कलक्टर कार्यालय मंे जिला कलक्टर लोक बंधु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बाबूलाल विश्नोई, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक मोहनकुमारसिंह चौधरी, देवस्थान विभाग जोधपुर के इन्सपेक्टर दीपक कुमार दवे की उपस्थिति मंे तीर्थ यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकांे की लॉटरी निकाली गई।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के तहत 1072 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमंे से कुल 760 लोगांे का तीर्थ यात्रा के लिए चयन किया गया। जिले के लिए हवाई यात्रा हेतु 76 एवं रेल यात्रा हेतु 684 यात्रियों का कोटा निर्धारित है।  

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हैल्दी लिवर कैम्पन एवं डीएलसीसी एनटीसीपी बैठक 26 जुलाई को

बाड़मेर, 25 जुलाई। निरोगी राजस्थान अभियान के अन्तर्गत जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में डीएलसीसी एनटीसीपी बैठक का आयोजन कर 100 दिवसीय अभियान की प्रगति एवं हैल्दी लिवर कैम्पेन की जिला स्तरीय कार्ययोजना निर्माण बैठक 26 जुलाई को दोपहर 12.15 बजे जिला स्वास्थ्य भवन के कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी। उक्त जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई द्वारा दी गई।

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सरकारी एवं अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमियों पर अवैध कब्जे के विरूद्ध अभियान 26 अगस्त तक

बाड़मेर, 25 जुलाई। जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की खातेदारी भूमियों पर अवैध कब्जे तथा राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण के विरूद्ध 25 जुलाई से 26 अगस्त, 2022 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त परिवाद एवं शिकायतों के अवलोकन एवं परीक्षण से यह ध्यान में आया है कि जिले में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की कृषि भूमियों एवं सरकारी भूमियों पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जे किये हुए है। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की कृषि भूमियों पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (एफ) (जी) के तहत आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आकर दण्डनीय है। उन्होने जिले के समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की कृषि भूमियों पर अवैध कब्जे के मामलों में चिन्हीकरण एवं उस पर प्रभावी कार्यवाही हेतु 25 जुलाई से 26 अगस्त, 2022 तक विशेष अभियान चलाया जाये एवं इस संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 11 अगस्त एवं 29 अगस्त को निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उन्होने बताया कि इसी प्रकार राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण के संबंध में नियमित गिरदावरी के अतिरिक्त सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमियों का सर्वे करवाकर अतिक्रमण के प्रकरण चिन्हित कर भौतिक बेदखली सुनिश्चित कीे जावें।

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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...