बाड़मेर, 16 मार्च। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धोरीमना में 18 मार्च को निर्धारित चिरंजीवी मेगा शिविर अब 21 मार्च को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धोरीमना में आयोजित किया जाएगा। उक्त जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई ने दी।
बुधवार, 16 मार्च 2022
नव पदोन्नत जिला शिक्षा अधिकारियों का किया अभिनन्दन
बाड़मेर, 16 मार्च। ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की मासिक बैठक बुधवार को उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान की अध्यक्षता में पंचायत समिति बाड़मेर में आयोजित हुई। इस दौरान शिक्षा विभाग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर नव पदौन्नत जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णसिंह महेचा एवं चैनाराम चौधरी का साफा पहना कर एवं माल्यार्पण कर अभिनन्दन किया गया। बैठक के दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीखाराम प्रजापत ने कहा कि संस्था प्रधान अपने कर्तव्य का यथासमय निर्वहन कर विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास में अपना सहयोग करें। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा राजन कुमार शर्मा, सहायक निदेशक समग्र शिक्षा नरसिंग प्रसाद जांगिड़, डाइट के मॉगसिंह राठौड, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवराराम चौधरी समेत बाडमेर पंचायत समिति के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक मौजूद रहें। कार्यक्रम का संचालन सन्तोष कुमार नामा द्वारा किया गया।
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जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित
वर्ष 2022-23 के लिए 399596 लाख की वार्षिक साख योजना का निर्धारण
जिला कलक्टर ने की विकास योजनाओं की समीक्षा
गत वर्षो के अपूर्ण कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करायें
होली पर कानून व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध
रंगे भरे गुब्बारे फेंकने एवं धार्मिक स्थानों पर रंग डालने की मनाही
बाडमेर, 16 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने होली एवं धुलण्डी के त्यौहार के दौरान साम्प्रदायिक सद्भावना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों को लागू किया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलाएगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुचती हो। कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगायेंगे एवं न ही उन पर रंग फेंकेगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या उनके वाहनों पर उनकी अनिच्छा के होते हुए इस प्रकार से रंग इत्यादि नहीं डाले जाएंगे, जिससे उनकी साम्प्रदायिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहंुचती हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एन.गन आदि तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों मे से मदिरा आवागमन नहीं करेगा।
यह आदेश 25 मार्च 2022 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों, कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्र में उक्त समय के लिये तैनाती पर नियुक्त किये गए है, पर प्रभावी नहीं होगा।
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