बाड़मेर, 17 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए जिले में गुरूवार को 180 व्यक्तियों से कुल 28700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 10 लोगों से 1600, बायतु में 1 व्यक्ति से 200, चौहटन में 17 लोगों से 3400, सेड़वा में 52 लोगों से 8600, सिणधरी में 6 लोगों से 700, शिव में 31 लोगों से 3700, गडरारोड में 8 लोगों से 1400, बालोतरा में 29 लोगों से 4100, गुडामालानी में 4 लोगों से 800 एवं सिवाना में 22 लोगों से 4200 को मिलाकर कुल 180 लोगों से 28700 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6111 लोगों से कुल 11,67,600 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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