बुधवार, 16 सितंबर 2020

पंचायत आम चुनाव-2020 नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

बाडमेर, 16 सितम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिले में शेष रही 233 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव चार चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे। पंच एवं सरपंच पद हेतु सभी चारों चरणों के निर्वाचन की लोक सूचना बुधवार 16 सितम्बर को जारी कर दी गई है और चरणों के अनुसार अलग-अलग दिन नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में आडेल पंचायत समिति की 2, धोरीमना की 2, पाटोदी की 2 एवं सेड़वा की 18 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में चौहटन की 50 एवं रामसर की 31 ग्राम पंचायतो, तृतीय चरण में शिव की 38 एवं धनाऊ की 30 ग्राम पंचायतों तथा चतुर्थ चरण में बाड़मेर की 38 एवं सिवाना की 22 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। उन्होने बताया कि प्रथम चरण में 19 सितम्बर, द्वितीय चरण में 23 सितम्बर, तृतीय चरण में 26 सितम्बर एवं चतुर्थ चरण में 30 सितम्बर को पंच और संरपंच के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।  
उन्होंने बताया कि पंच और सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करनी अनिवार्य है। आवेदक को कोई भी कॉलम रिक्त छोड़ना नहीं है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 1 में विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध, बिन्दु संख्या 2 में आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना, बिन्दु संख्या 3 में संतान के संबंध में सूचना और बिन्दु संख्या 4 में सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि बिन्दु संख्या 1 से 3 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता के निर्धारण के लिए है किन्तु बिन्दु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता निर्धारित नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सरपंच पद के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता (डयूज) की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए शपथ पत्र भरा जाना है। इस प्रारूप को 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर) पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
उन्होने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति या उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात् भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता है और निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यतिक्रमियों (डिफाल्टर) की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह अयोग्य होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी पद के लिए नाम निर्देशन पत्र के समय चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। महिला उम्मीदवार की स्थिति में महिला के पिता के निवास स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, किन्तु जाति प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची में महिला का नाम समान होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 500 व महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है। उम्मीदवारों को यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सके। उन्होने बताया कि इसके अलावा नाम निर्देशन पत्र के साथ लगने वाले अन्य दस्तावेजों के बारे में आवेदक आयोग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ैमबण्तंरंेजींदण्हवअण्पद से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होने उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की।
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