मंगलवार, 9 अप्रैल 2019

लोकसभा चुनाव की तैयारियांे के संबंध मंे बैठक बुधवार 10 अप्रैल को

बाड़मेर, 09 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव 2019 की तैयारियांे संबंधित समीक्षा बैठक भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त केन्द्रीय पर्यवेक्षक की अध्यक्षता मंे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे बुधवार को दोपहर 1 बजे आयोजित होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस बैठक मंे संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं प्रकोष्ठ प्रभारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए ळें

लोकसभा आम चुनाव के लिए संभागीय आयुक्त सुलभ पर्यवेक्षक नियुक्त


                बाड़मेर, 09 अप्रैल। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्तांे को उनके संभाग के अधीन आने वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रांे के लिए सुलभ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
                संभागीय आयुक्तांे को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग मतदाताआंे के पंजीकरण एवं मतदान के समय जिला निर्वाचन अधिकारियांे की ओर से आयोग के निर्देशानुसार प्रदत की जा रही सुविधाआंे की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ताकि मतदाता सूचियांे के पंजीकरण एवं मतदान के समय दिव्यांग मतदाता सुगमतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सभी पर्यवेक्षकगण को निर्धारित प्रपत्र मंे आयोग को समय-समय पर सूचनाआंे का संप्रेषण करने के लिए निर्देशित किया गया है।

अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह रोकने के निर्देश


                बाड़मेर, 09 अप्रैल। प्रदेश भर में आगामी 7 मई को अक्षय तृतीया एवं 18 मई को पीपल पूर्णिमा पर्व पर संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। साथ ही बाल विवाह करने वालों के विरुद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए है।
                अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर के कार्यालयों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आमजन को जानकारी देकर उनमें जन जागृति उत्पन्न करने एवं दोनों पर्वों पर बाल विवाह रोकने के लिए कहा है। उन्हांेने बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए जिला ब्लाक एवं जिला स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय करने तथा ऐसे व्यक्ति एवं समुदाय जो विवाह संपन्न कराने में सहयोगियांे हलवाई, बैंड बाजा संचालक, पंडित, बारातियांे, पंडाल एवं टेन्ट लगाने वाले, ट्रांसपोर्ट वगैरह से बाल विवाह में सहयोग नहीं करने का आश्वासन लेने एवं उन्हें कानून की जानकारी देने को कार्य योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ चेतना बैठकों के आयोजन, ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा करने एवं रोकथाम की कार्यवाही, किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों एवं विभिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं में स्वास्थ्य, वन, कृषि, समाज कल्याण, प्राथमिक शिक्षा विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बैठक आयोजित करने, विवाह के लिए छपने वाले निमंत्रण पत्र में वर-वधू की जन्म तारीख मुद्रित करने जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को कार्य योजना में शामिल करने के निर्देश दिए गए है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने समस्त जिला कलक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे इन दोनों पर्वों पर अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर वे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाए। निर्देशांे के अनुसार सभी जिला कलक्टर्स अक्षय तृतीया से एक माह पूर्व जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं उपखंड कार्यालय में 24 घंटे क्रियाशील कंट्रोल रूम स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होेंने बाल विवाहों के आयोजन करने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा- 6 की धारा 16 के तहत नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम दिन 11 नामांकन दाखिल


बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से 16 उम्मीवार चुनावी मैदान मंे

                बाड़मेर, 09 अप्रैल। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के तहत अंतिम दिन मंगलवार को ग्यारह उम्मीदवारांे ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे बुधवार को उम्मीदवारांे के समक्ष स्क्रूटनी होगी।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को निर्दलीय पोपटलाल, हनीफ, लाभूराम चौधरी, रायमलराम, भोमाराम, खेतसिंह, रामाराम, मूलाराम, भेराराम जाखड़, अनिल कुमार डोसी एवं बहुजन मुक्ति पार्टी से रमेश कुमार ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। उन्हांेने बताया कि 10 अप्रैल को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे उम्मीदवारांे के समक्ष स्क्रूटनी होगी। नाम वापसी की तिथि 12 अप्रैल है, इसी दिन उम्मीदवारांे को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। इधर, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद 16 उम्मीदवार मैदान मंे रह गए है। इनमंे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मुक्त पार्टी के अलावा 12 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल है।

लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य एवं पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त


                बाड़मेर, 09 अप्रैल। लोकसभा चुनाव को लेकर बाड़मेर संसदीय क्षेत्र मंे केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ओटी चिंग मैक चांग को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इनके मोबाइल नंबर 8000929650 है। इसी तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राकेश कुमार को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इनके मोबाइल नंबर 8000929641 है। उन्हांेने बताया कि इनके लाइजन आफिसर क्रमशः कनिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी भंवरलाल चौधरी एवं एसआई लीलसिंह को लगाया गया है।

मतदाता को मतदान के लिए प्रलोभन या धमकी देना दण्डनीय होगा


                बाड़मेर, 09 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार के प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देने हैं या लेने हैं अथवा धमकी देने पर, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता हैं या लेता हैं तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता हैं, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने एवं निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उडनदस्ते गठित किए गए हैं।
एसएमएस,एप और वेबसाइट से मिलेगा पूरा विवरण : निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को एसएमएस, एप और वेबसाइट  के माध्यम  से मतदाता सूची एवं मतदान तिथि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर  हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इसके लिए अपने मोबाइल फोन से मोबाइल नंबर 9680999899 पर VOTERJ लिखकर उस के बाद स्पेस देकर अपना वोटर आईडी क्रमांक टाइप कर भेजना होगा। इस पर मतदाता को तत्काल ही मोबाइल पर उसके विधानसभा क्रमांक, विधानसभा का नाम, वोटर का नाम, उम्र, लिंग, रिलेटिव का नाम, भाग संख्या, मतदाता क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम और लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान की तिथि का मैसेज प्राप्त होगा। इसके साथ ही राज इलेक्शन एप भी मतदाता की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस एप के माध्यम से अपना वोटर आईडी क्रमांक डालकर मतदाता सूची व केंद्र से जुड़ी सारी डिटेल प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपना वोटर आईडी भी नहीं तो वह अपने नाम से भी सर्च कर अपनी डिटेल जान सकता है।

दिव्यांगों के सुगम मतदान के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश


                बाड़मेर, 09 अप्रैल। बाड़मेर जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर लोकसभा चुनाव के दौरान सभी दिव्यांगों को सुगम मतदान के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को अपने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में विशेष योग्यजनों का चिन्ह्ीकरण करने के साथ और मतदान के दिन उनको घर से बूथ पर वाहन से लाकर मतदान कराने के लिए अग्रिम तौर पर तैयारी, बूथों पर व्हील चेयर्स सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए समय पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए है। समस्त मतदान केन्द्रांे एवं उन तक पहुंचने के रूट का सत्यापन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सभी सैक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी मतदान केन्द्रों का दौरा कर रूट चार्ट तैयार करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए गए है ,ताकि बाद में मतदान दलों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। उन्होंने सभी मतदान केन्द्रों पर बिजली, छाया, पानी और रैम्प सहित निर्वाचन आयोग के निर्देर्शों के अनुरूप आम मतदाताओं के लिए सुविधाओं के सम्बंध में निर्देश प्रदान किए हैं।
                उन्होंने सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे उनके क्षेत्र में लगाए गए सभी सेक्टर्स ऑफिसर्स को क्षेत्र का सतत दौरा कर संवेदनशील और क्रिटीकल मतदान केन्द्रों एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने की सख्त हिदायत दे, साथ ही ऐसी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय एवं पुलिस के साथ साझा करे, ताकि चुनावों में गड़बड़ी पैदा करने वाले, मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा सके।
                जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बाड़मेर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, विकास अधिकारियांे, नगर परिषद आयुक्त ,पटवारी, आईएलआर आदि के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग करने और इसका उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उनके मुताबिक व्यवसायिक साईट्स पर पोस्टर-बैनर, वाहनों पर माईक, चुनाव कार्यालय खोलने, चुनाव रथ संचालन, रोड शो एवं सभा आदि के लिए भी पूर्व में अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...