मंगलवार, 16 जून 2020

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 मंगलवार को उल्लंघन पर 4600 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 16 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 23 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 4600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा में 3 लोगों से 600, सिणधरी में 3 लोगों से 600, गडरारोड में 3 लोगों से 600, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 एवं सिवाना में 13 लोगों से 2600 को मिलाकर कुल 23 लोगों से 4600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1147 लोगों से कुल 2,44,600 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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मंगलवार को जिले में 391 प्रवासियों का हुआ आगमन

महाराष्ट्र से आए 46,गुजरात से 272

बाड़मेर, 16 जून। मंगलवार को विभिन्न राज्यों से कुल 391 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। अब तक कुल 61557 प्रवासियों ने जिले में प्रवेश किया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में मंगलवार को गुजरात से 272, महाराष्ट्र से 46, आन्ध्रप्रदेश से 6, दिल्ली से 5, कर्नाटक से 35, तमिलनाडू से 2, पंजाब से 1, तेलंगाना से 20 एवं गोवा से 4 को मिलाकर कुल 391 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 61557 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं मंगलवार को मध्यप्रदेश एवं गुजरात के लिए 6-6 लोगों ने जिले से प्रस्थान किया है। अब तक कुल 10685 लोगों ने अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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हादसों में मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मुख्यमंत्री सहायता कोष

बाडमेर, 16 जून। विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा उनके परिवार जनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में धोरीमना तहसील क्षेत्र में मीठडा खुर्द निवासी स्व. भागीरथराम पुत्र किशनाराम विश्नोई, बाडमेर तहसील क्षेत्र में आईनाथ का तला मीठडा निवासी स्व. नखताराम पुत्र मंगलवार सुथार, सेडवा तहसील क्षेत्र में रोहिला निवासी स्व. नरेश पुत्र मोहनलाल विश्नोई तथा चौहटन तहसील क्षेत्र में रमजान की गफन निवासी स्व. शेरू खान पुत्र ईदल खान मुसलमान की मृत्यु हो जाने के कारण मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।                                         
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अब 30 जून तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा

कोरोना से बचाव

बाडमेर, 16 जून। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि को जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बढ़ाया है, अब यह निषेधाज्ञा 30 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ उक्त संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में पूर्व में जारी निषेधाज्ञा को 30 जून 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढाया गया है। पूर्व आदेश में वर्णित शेष निर्देश यथावत कायम रहेंगे।
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बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस में कर्फ्यु

बाड़मेर, 16 जून। बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर उपखण्ड के बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस ( अस्पताल के पावर हाऊस एवं रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल के बीच की गली से सीएमएचओ ऑफिस के आगे की गली तक एवं ड्रग्स वेयर हाऊस से डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर के बीच का एरिया एवं डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर से रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस ( अस्पताल के पावर हाऊस एवं रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल के बीच की गली से सीएमएचओ ऑफिस के आगे की गली तक एवं ड्रग्स वेयर हाऊस से डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर के बीच का एरिया एवं डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर से रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

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