गुरुवार, 24 दिसंबर 2020

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक 30 को

 बाड़मेर, 24 दिसम्बर। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वर्ष 2020-21 में आवंटित लक्ष्यों के माह नवम्बर 2020 तक के विरूद्ध अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा के लिए समीक्षा बैठक 30 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे साप्ताहिक समीक्षा बैठक के साथ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने संबंधित अधिकारियों को निश्चित समय एवं स्थान पर अब तक अर्जित उपलब्धियों की सूचनाओं के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति गठन के निर्देश

 बाड़मेर, 24 दिसम्बर। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन बाड़मेर के अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जलदाय विभाग बाड़मेर को संपूर्ण जिले में शनिवार 26 दिसम्बर को ग्राम सभाओं का अयोजन कर ग्रामवार ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करने के निर्देश दिए है।

जलदाय विभाग नगर खण्ड बाड़मेर के अधिशाषी अभियन्ता हजारीराम बालवां ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार नगर खण्ड बाड़मेर में कार्यरत सभी सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्तागणों को ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन एवं उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी गई। सरपंच गणों एवं ग्राम विकास अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए है।
उन्होने बताया कि जिले में प्रन्येक घर में जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित एवं पर्याप्त जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका वास्तविक लाभ ग्रामवासियों को उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन की गाईड लाईन के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान समिति कार्यों का पर्यवेक्षण भी करेगी। जल योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात इसका संचालन एवं संधारण उक्त समिति द्वारा किया जावेगा।
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जानमाल की हानि की आशंका वाले मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध

 बाड़मेर, 24 दिसम्बर। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने मकर सक्रान्ति पर जिले में करन्ट की आशंका वाले तथा पक्षियों एवं मनुष्यों को चोट पहुंचाने वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार मकर सक्रान्ति के अवसर पर जिले में पतंग उडाए जाएगे। वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन मे आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करन्ट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है। उन्होने बताया कि जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मद्दे नजर रखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे, प्लास्टिक अथवा इस प्रकार से चाईना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने हुए व अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने पक्के धागे को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने बताया कि इस प्रकार के धागे, मांझे का पतंगबाजी हेतु कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग, विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

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