शुक्रवार, 23 अप्रैल 2021

कोविड गाईडलाईन की पालना को सख्ती जारी, नियमों के उल्लंघन पर 55 हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 23 अप्रेल। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को जिले में 163 व्यक्तियों से कुल 55500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 1 व्यक्ति से 10000, बायतु में 13 व्यक्तियों से 3400 रूपये, चौहटन में 26 व्यक्तियों से 9500 रूपये, सेड़वा में 10 व्यक्तियों से 1000 रूपये, सिणधरी में 10 व्यक्तियों से 1400 रूपये, शिव में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, बालोतरा में 61 व्यक्तियों से 15900 रूपये, गुडामालानी में 5 व्यक्तियों से 2500 रूपये, धोरीमन्ना में 2 व्यक्तियों से 10100 तथा सिवाना में 30 व्यक्तियों से 1200 को मिलाकर कुल 163 व्यक्तियों से 55500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 50464 व्यक्तियों से 86,62,200 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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ऑक्सीजन युक्त बैड की संख्या बढ़ाई जाए - चौधरी

 राजस्व मंत्री चौधरी ने की कोविड समीक्षा

बाड़मेर, 23 अप्रेल। जिले में पिछले एक सप्ताह में अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए समस्त प्रशासनिक, चिकित्साा एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ जन प्रतिनिधि बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आमजन को राहत पहुंचाएं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शुक्रवार सांय जिला कलक्टर कार्यालय में कोरोना से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
इस दौरान राजस्व मंत्री चौधरी ने जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार किए गए इंतजामों की समीक्षा की। उन्होनें जिले में कोविड मरीजों के लिए नॉर्मल बैड, ऑक्सीजन युक्त बैड तथा उपलब्ध ऑक्सीजन स्टॉक की जानकारी ली। उन्होने कहा कि यूटीबी आधार पर डॉक्टरों की भर्ती की जाकर डॉक्टरों की आवश्यक संख्या पूर्ण की जावे। उन्होनें ऑक्सीजन आवश्यकता वाले कोविड मरीजों के लिए जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन बैड की संख्या बढाने की बात कही। उन्होनें कहा कि इस विकराल महामारी के दौरान राज्य की संवेदनशील सरकार की सर्वोच्च प्राथमिक आमजन का स्वास्थ्य उन्होनंे कहा कि जारी दिशा-निर्देशों की पालना अत्यंत आवश्यक है। इसी से संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए उन्होनें किसी भी तरह की कौताही न बरतने की हिदायत दी। उन्होने कहा कि आवश्यक समस्त इंतजाम समय पर किए जावे।
इस दौरान बाड़मेर विधायक मैवाराम जैन ने कहा कि स्वस्थ जीवन ही प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकता है। उन्होनें जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की पूर्ण उपलब्धता सहित अन्य आवश्यक इंतजामों को पुख्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि कोविड के दौरान अन्य बिमारियों के मरीजों को कोई समस्या न हो, इसका भी ध्यान रखा जावे।
इस दौरान जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी, जिला कलक्टर लोक बन्धु, जिला पुलिस अधिक्षक आनंद शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बी.एल.विश्नोई, मेडिकल कॉलेज आचार्य आर.के.आसेरी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
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विवाह आयोजन में गाईडलाईन के उल्लंघन पर कार्यवाही के निर्देश

प्रत्येक विवाह समारोह की सीडी एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध करवाना अनिवार्य

बाड़मेर, 23 मार्च। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह समारोहों के दौरान नवीन गाईडलाईन अनुसार आमंत्रित महमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो तथा अन्य एहतियाती उपायों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने तहसीलदार, नगर परिषद आयुक्त तथा थानाधिकारी कोतवाली, सदर, बाड़मेर ग्रामीण एवं नागाणा को आदेशित किया है।
बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में विवाह आयोजन संबंधित प्राप्त आवेदन तहसीलदार एवं थानाधिकारियों को भेजकर उक्त विवाह कार्यक्रमों में नवीन गाईडलाईन के अनुसार 50 से अधिक आमंत्रित मेहमान न हो तथा अन्य अनिवार्य एहतियाति उपायों जैसे मास्क, सोशन डिस्टेंसिंग व सेनेटाईजर की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
उन्होनें बताया कि विवाह समारोह आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी करवानी होगी। उन्होनें प्रत्येक विवाह की विडीयोग्राफी की सीडी उपखण्ड कार्यालय बाड़मेर में जमा करवाने हेतु संबंधित को पाबंद करने के लिए समस्त थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के बीट कॉनिस्टेबल को निर्देशित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने किसी भी विवाह समारोह में कोविड गाईडलाईन का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार वर्णित जुर्माना राशि वसूल करने के निर्देश दिए है।  
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ऑफिसर कॉलोनी, इन्द्रानगर एवं अम्बेडकर नगर में कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित

बाड़मेर, 23 अप्रेल। बाड़मेर उपखण्ड मजिस्ट्रेट रोहित चौहान ने बाड़मेर शहर के ऑफिसर कॉलोनी, इन्द्रानगर एवं अम्बेडकर नगर में संबंधित क्षेत्र के चिकित्सा प्रभारी से प्राप्त प्रस्ताव एवं थानाधिकारी पुलिस तथा चिकित्सा प्रभारी की चर्चा-समीक्षा उपरान्त कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित किए है।

बाड़मेर उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं इन्सीडेन्ट कमाण्डर रोहित चौहान ने बताया कि बाड़मेर शहर के ऑफिसर कॉलोनी में पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के बंगले के पीछे एवं नरेश शर्मा के क्वाटर के बीच की गली तक दोनो तरफ के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी प्रकार इन्द्रानगर में राणूसिंह एवं रमेश गौड के मकान के बीच की गली से महादेवसिंह एवं स्वरूपसिंह सोढ़ा के मकान के बीच की गली तक तथा अम्बेडकर नगर में अम्बाराम बोसिया के मकान के आगे से नानगाराम के मकान के आगे तक एवं आम्बाराम व चन्द्रप्रकाश के मकान के बीच की गली तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया हैं।
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शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक ‘‘वीकेन्ड कर्फ्यू’’

सोमवार प्रातः 5 बजे से निजी वाहनों से अन्तर्जिला परिवहन अनुमत नहीं

बाजार में दुपहिया एवं चौपहिया वाहन से परिवहन न करने की अपील
नो मास्क-नो मुवमेन्ट की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश
बाड़मेर, 23 अप्रेल। कोविड-19 महामारी के प्रसार की श्रृखंला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि कोविड-19 से प्रतिदिन मृतकों एवं संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर लॉकडाउन के बजाए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संबंध में जारी नवीन दिशा-निर्देशों की पालना में जनता का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।
विभिन्न श्रेणी की दुकानों को खोलने का दिन एवं समय निर्धारित -
उन्होनें बताया कि सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की एवं पशुचारे से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकानों को सोमवार से शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खोला जाना अनुमत होगा। वहीं कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें एवं परिसर सोमवार से गुरूवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक अनुमत होंगे। उन्होनें बताया कि डेयरी एवं दूध की दुकानें, मण्डियां, फल-सब्जियों की दुकाने, फूल-मालाओं की दुकाने, सब्जिया व फलों के ठेले, साईकल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, मोबाईल वैन पर विक्रय करने इत्यादि को प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक अनुमति होगी। वहीं डेयरी एवं दूध की दुकाने सांय 5 से सांय 7 बजे तक भी खोली जा सकेंगी।
वीकेन्ड कर्फ्यू में अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा अत्य आवागमन बंद-
उन्होनें बताया कि शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेन्ड कर्फ्यू रहेगा। जिसमें अनुमत गतिविधियों जैसे अस्पताल आने-जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक, निर्माण संबंधित गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा। अत्यावश्यक कार्य से की घरों से बाहर निकले।
पूर्व में अनुमत कार्यालयों के अतिरिक्त ये कार्यालय खुल सकेंगे-
जिला कलक्टर ने बताया कि पिछले आदेश में अनुमत विभागों के साथ-साथ वन एवं वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग को भी सम्मिलित कर अनुमत कार्यालयों को सांय 4 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी। उन्होनें बताया कि कोविड प्रबंधन से सीधे जुडे कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अनुमति के पश्चात ऐसा कर सकेंगे। उन्होनें कार्मिकों के बैठने की व्यवस्थामें 2 गज की दूरी को ध्यान में रखने के निर्देश दिए है। एवं शेष कार्मिक मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे तथा घर से काम करेंगे।
रेस्टोरेंन्ट्स व निर्माण सामग्री संबंधित दुकाने खोलने की अनुमति नहीं
उन्होनें बताया कि प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकाने खोलने की अनुमति नहीं होंगी, केवल दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेंगी। उन्होनें बताया कि इ-मित्र एवं आधार केन्द्र को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं बैंक एवं माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए प्रातः 10 बजे से दोहपर 2 बजे तक चाले रहेंगी।
विवाह का कार्यक्रम 3 घण्टे ही अनुमत
उन्होने बताया कि विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी समारोह से संबंधित पूर्व में दिये गये कपडे सिलाई, आभूषण इत्याादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी। उन्होनें बताया कि विवाह के संबंध में उपखण्ड अधिकारी किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन व विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाएं एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
निजी वाहनों से सम्पूर्ण राज्य में यात्रा अनुमत नहीं
उन्होनें बताया कि निजी यात्री वाहन (बसों) से ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ अत्यावश्यक एवं इमरजेंसी सेवाओं के लिए अनुमति होगी। वहीं समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी व अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा सोमवार 26 अप्रेल को प्रातः 5 बजे के पश्चात अनुमत नहीं होंगी। निजी बसों में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत यात्री अनुमत होंगे।
पेट्रोल/डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवाएं दोपहर 12 बजे तक-
उन्होनें बताया कि निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगी। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए आउटलेट यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी।
यह आदेश 25 अप्रेल को प्रातः 5 बजे से होगा प्रभावी
उन्होनें बताया कि उक्त जारी आदेश सम्पूर्ण राज्य में रविवार प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा।
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भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लोक बंधू ने बाडमेर जिला कलक्टर का पदभार संभाला

 जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम सर्वोच्च प्राथमिकता

बाड़मेर, 23 अप्रेल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लोक बंधू ने शुक्रवार सांय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट का पदभार संभाल लिया।
नव नियुक्त जिला कलक्टर लोक बंधू ने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि बाड़मेर जिले में राज्य सरकार द्वारा कोरोना रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना हो तथा। कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में सुधार लाया जाए। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचे। उन्होने बताया कि जिले में बेहतर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आमजन की परिवेदनाओं का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए राहत पहंुचाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के प्रयासों की जानकारी लेते हुए जिले में रोकथाम के उपायों की विस्तृत समीक्षा की।
इससे पूर्व वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार में सहायक सचिव, रावतसर(हनुमानगढ़) तथा गिर्वा (उदयपुर) उपखण्ड अधिकारी, जयपुर स्मार्ट सीटी लि. के सीईओ तथा नगर निगम जयपुर हेरीटेज के आयुक्त का पदभार संभाल चुके है।  
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...