बुधवार, 5 जुलाई 2017

अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन काल इन्द्राज करने के निर्देश

                बाड़मेर, 05 जुलाई। आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए बाड़मेर जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीपवर्ती क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट शिवप्रसाद नकाते ने पब्लिक टेलीफोन बूथों के धारकों को आदेश जारी किए है।

                जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पश्चिम में स्थित सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉल के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करें। उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वे उक्त प्रकार के कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कॉल किए जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही वे किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे। आदेश के अनुसार बूथ धारकों द्वारा संधारित उक्त रजिस्टर की समय समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्टेª, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।

डीएलसी की बैठक स्थगित

              बाड़मेर, 05 जुलाई। जमीन जायदादांे की बाजार दर निर्धारण के लिए 8 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय समिति की बैठक अपरिहार्य कारणांे से स्थगित कर दी गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने बताया कि आगामी बैठक की तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

पहली बार 5 हजार वरिष्ठजन को हवाई यात्रा का लाभ मिल सकेगा
                बाड़मेर, 05 जुलाई। दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत देवस्थान विभाग की ओर से इस बार 10 स्थानों पर हवाई यात्रा एवं 13 स्थानों पर रेल यात्रा के लिए 31 जुलाई, 2017 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि तीर्थयात्रा के लिए राजस्थान के मूल निवासी जो आयकरदाता नहीं हैं, तथा पूर्व में जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। आवेदक का शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसमें सरकार या स्थानीय निकाय से सेवानिवृत कर्मचारी, अधिकारी एवं उनके जीवन साथी यात्रा के पात्र नहीं होंगे। एक जुलाई 2017 को 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति रेल यात्रा के लिए एवं 65 वर्ष एवं अधिक आयु के व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा के पात्र होंगे। रेल यात्रा में 15 हजार यात्रियों को लाभ मिल सकेगा,जिनमें 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन के साथ सहयोगी को यात्रा का लाभ दिया जाएगा। लेकिन पति-पत्नी के साथ यात्रा करने पर सहयोगी की अनुमति नहीं होगी।
पहली बार हवाई यात्रा का तोहफा : पहली बार किये प्रावधान के तहत हवाई यात्रा में 5 हजार वरिष्ठजन को यात्रा का लाभ मिल सकेगा। इसमें पति-पत्नी को ही लाभ दिया जाएगा। सहयोगी की अनुमति नहीं होगी। यात्रा में वरिष्ठजन सहायकों में रेल यात्रा के लिए पुरुष सहायक 21 से 45 वर्ष के मध्य तथा महिला सहायक 30 से 45 वर्ष के मध्य आयु का होना चाहिए। आवेदन के वक्त ही वरिष्ठ नागरिक को अपने साथ जीवन साथी अथवा सहायक होने की सूचना देनी आवश्यक होगी।
क्या है आवेदन की प्रक्रिया : जिला कलक्टर नकाते के मुताबिक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। आवेदन वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट देवस्थान डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट http://devasthan.rajasthan.gov.in इन से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदक एवं सहायक दोनों के पास भामाशाह अथवा आधार कार्ड होना जरूरी होगा। आवेदन में अपनी पसंद के तीन तीर्थ स्थल वरीयता क्रम में अंकित करने होंगे। आवेदन से पूर्व आवेदक को भामाशाह कार्ड पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी जिससे फोटो व दस्तावेज अपलोड व अन्य विवरण की आवश्यकता नहीं होगी।
रेल यात्रा के लिए तीर्थ स्थल : वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत रेल के जरिए यात्रा के लिए वैष्णोदेवी, अमृतसर, गया-बोधगया- काशी-सारनाथ, सम्मेदशिखर, बिहार शरीफ-नालन्दा-राजगीर, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, शिरडी, गोवा, तिरूपति, रामेश्वरम, पटना साहिब तथा श्रवण बेलगोला तीर्थ स्थल शामिल किये गए हैं। राजस्थान में रेल यात्रा के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर तथा अजमेर से यात्री प्रस्थान करेंगे।
हवाई जहाज से यात्रा स्थल : हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा के लिए रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, तिरूपति, वाराणसी (काशी)-सारनाथ, बिहार शरीफ-नालन्दा-राजगीर, शिरडी, अमृतसर, सम्मेद शिखर व पटना साहिब तीर्थ स्थलों का चयन किया गया है। इन स्थलों के निकटतम एयरपोर्ट के पश्चात् शेष यात्रा बस के जरिए करनी होगी। राजस्थान में हवाई तीर्थ यात्रा के चयनित यात्री जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर से हवाई जहाज से प्रस्थान करेंगे।

मोबिलाईजेशन पखवाड़ा 10 जुलाई तक

                बाड़मेर, 05 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में 10 जुलाई तक ‘‘मोबिलाईजेशन पखवाड़ा’’ आयोजित किया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा योग्य दम्पतियों में सीमित परिवार एवं बच्चों में अन्तराल रखने के प्रति जनजागृति के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है।
                मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.पी.सी.दीप्पन ने बताया कि विश्व जनंसख्या दिवस की इस वर्ष की थीम ‘‘नयी लहर, नया विष्वास-सम्पूर्ण जिम्मेदारी से परिवार विकास’’ निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि समस्त संबंधित अधिकारियों को मोबिलाईजेशन पखवाड़ा एवं 11 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित होने वाले जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े में योग्य दम्पति सर्वे में चिन्हित दम्पत्तियों को आवश्यक परिवार कल्याण साधनों के उपयोग के लिए प्रेरित करने एवं आमजन में प्रचार-प्रसार की विभिन्न गतिविधियों में विशेष सर्तकता बरतने के निर्देश दिए गए है। उनके मुताबिक 11 जुलाई को जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर परिवार विकास मेले आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही नियोजन साधनों  एवं योजनाओं से संबंधित प्रचार-प्रसार प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि परिवार विकास मेलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

विभिन्न स्थानांे पर होगा राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन

               बाड़मेर, 05 जुलाई। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ाए जाने के कारण बाड़मेर तहसील क्षेत्र मंे ग्राम पंचायत एवं उपखंड मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन किया जाएगा।
                बाड़मेर उपखंड अधिकारी चेतन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को विशाला, विशाला आगोर, कपूरड़ी, रोहिली, भाडखा एवं खारिया तला ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बिशाला तथा 7 जुलाई को गरल, खुड़ासा, मीठड़ा, महाबार एवं मुरटाला गाला ग्राम पंचायत के लिए उपखंड कार्यालय बाड़मेर मंे राजस्व लोक अदालत का आयोजन होगा। उन्हांेने बताया कि 10 जुलाई को ग्राम पंचायत चवा,आदर्श चवा, रावतसर,रामसर का कुंआ, सरणू चिमनजी एवं सरणू पनजी ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र चवा तथा 11 जुलाई को बाड़मेर ग्रामीण, बाड़मेर आगोर,बाड़मेर मगरा, मारूड़ी एवं जसाई ग्राम पंचायत के लिए उपखंड कार्यालय बाड़मेर एवं 12 जुलाई को सरली, गंगासरा, सांजटा, बेरीवाला तला,शिवकर एवं गालाबेरी के लिए अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सरली, 13 जुलाई को सुरा, बोला, नांद एवं दूदाबेरी ग्राम पंचायत के लिए अटल सेवा केन्द्र सुरा तथा 14 जुलाई को ग्राम पंचायत कवास, आदर्श ढूढा, बांदरा, भूरटिया एवं कुड़ला मगने की ढाणी के लिए उपखंड कार्यालय बाड़मेर मंे राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन होगा।

उपखंड स्तरीय जन सुनवाई गुरूवार 6 जुलाई को

                बाड़मेर, 05 जुलाई। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरूवार को बाड़मेर पंचायत समिति के अटल सेवा केन्द्र मंे प्रातः 11 बजे आयोजित होगी।
                उपखंड अधिकारी चेतन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान आमजन की समस्याआंे की सुनवाई की जाएगी। उन्हांेने बताया कि माह जुलाई के दौरान 11 जुलाई को ग्राम पंचायत बलाउ मंे जन सुनवाई एवं रात्रि चौपाल, 13 को पटवार मंडल सरली के रिकार्ड का निरीक्षण, 18 जुलाई को मीठड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई एवं रात्रि चौपाल, 20 को पटवार मंडल महाबार के रिकार्ड का निरीक्षण एवं 24 जुलाई को खुड़ासा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई एवं रात्रि चौपाल का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जुलाई माह के चौथे गुरूवार 28 जुलाई को बाड़मेर विधायक की मौजूदगी मंे ग्राम पंचायत गंगासरा मंे जन सुनवाई का आयोजन होगा।

शैक्षणिक संस्थानों में बाल वाहिनी योजना के लिए दिशा निर्देश जारी

बाल वाहिनियांे मंे जीपीएस समेत विभिन्न सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश
              बाड़मेर, 05 जुलाई। विद्यार्थियांे को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं बाल वाहिनी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।
         परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशांे के मुताबिक बाल वाहिनी के वाहन चालक को कैब, बस, ऑटो श्रेणी के वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव हो तथा उसके पास कम से कम 5 वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। ऑटो की बजाय बस, वैन एवं कैब जैसे सुरक्षित वाहनों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए है। बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत संचालित वाहनों की बैठक क्षमता सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से निर्धारित क्षमता की डेढ़ गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्देशांे के अनुसार ऑटो में बच्चों की सुरक्षा के लिए बायीं ओर चढ़ने एवं उतरने वाले गेट पर लोहे की जाली लगा कर बंद करना होगा। दुर्घटना और आपात स्थिति में छात्रों के लिए शिक्षा संस्था की वैन, कैब, बस, ऑटो में अनिवार्य रूप से प्राथमिकता सहायता बॉक्स तथा अग्निशामक यंत्र लगाया जाए। वाहन में पानी की बोतल एवं स्कूल बैग रखने के लिए रैक लगी होगी। वैन, बस, कैब में चालक अनिवार्य रूप से नियमानुसार सीट बेल्ट लगा कर ही वाहन चलाएगा। ऑटो में ड्राइवर सीट पर बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा। वैन, बस, कैब में चालक के पास वाली सीट पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा। बाल वाहिनी वाहन चालक एवं कंडक्टर नियमानुसार खाकी वर्दी पहनेंगे। बाल वाहिनी में अनिवार्य रूप से जी.पी.एस लगाया जाए,जिसके लॉगिंग नंबर एवं कोड स्कूल प्रशासन को उपलब्ध करवाये जाएंगे, ताकि स्कूल प्रशासन उसकी मॉनिटरिंग कर सके। यदि वाहन चालक का लाल-बत्ती का उल्लघंन करने, तेज एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर बात करने जैसे अपराध के लिए एक से अधिक चालान हुआ तो स्कूल प्रशासन को उसे हटाया होगा। बस में छात्रों को उतारने व चढ़ने में सहायता के लिए एक परिचालक होगा। चालक व परिचालक को निर्धारित वर्दी पहन कर वाहन चलाना होगा। दो वर्ष में कम से कम एक बार बाल वाहिनी की सड़क एवं जीवन दायिनी प्रक्रिया का प्रशिक्षण एवं एक बार मेडिकल चेकअप नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच करवाना आवश्यक होगा। बाल वाहिनी वाहनों में डोर लॉक की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बाल वाहिनी वाहनों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगाने एवं उसकी क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
विद्यालय एवं महाविद्यालय के कर्त्तव्य : शैक्षणिक संस्थान प्रमुख द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब के माध्यम से बाल वाहिनी योजना सख्ती से लागू कराई जाएगी। संस्थान प्रमुख सड़क सुरक्षा क्लब में एक वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता स्तर का यातायात संयोजक नियुक्त करेंगे। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान एक विस्तृत ट्रेफिक प्लान तैयार करके बाल वाहिनी के वाहनों की ओर से छात्रा छात्राओं को विद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को चढ़ाने उतारने के निर्धारित स्थान पर विद्यालय के बाहर सड़क की ओर देखते हुए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा।
विशेष फोटोयुक्त परिचय पत्र : शैक्षणिक संस्थान बाल वाहिनी वाहन चालक को विशेष फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करेंगे। सुनहरे पीले रंग के कार्ड पर नीले रंग से लिखा जाएगा जो वाहन चालक के अनुबंधित बाल वाहिनी वाहन चलाने तक ही वैध होगा। प्रत्येक जिले में बाल वाहिनी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस कमीशनरेट में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक स्थाई संयोजक समिति गठित होगी, जो शैक्षणिक संस्थानों में छात्रा छात्राओं को लाने-जाने के लिए बाल वाहिनी योजना के नियमों का सख्ती से पालन कराएगी। बैठक की रिपोर्ट जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित यातायात प्रबंधन समिति के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर की जुलाई माह में आयोजित होने वाली रात्रि चौपालांेे का कार्यक्रम घोषित

                बाड़मेर, 05 जुलाई। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई की जुलाई माह मंे आयोजित होने वाली रात्रि चौपालांे का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

                अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने बताया कि निर्धारित के मुताबिक 11 जुलाई को गरडिया कलस्टर की चाडार मदरूप, सुराली, गरडिया के लिए ग्राम पंचायत चाडार मदरूप, 13 जुलाई को बीजराड़ कलस्टर की देदूसर, शौभाला जेतमाल,भोजारिया के लिए ग्राम पंचायत भोजारिया, 25 जुलाई को हरसाणी कलस्टर की हरसाणी, बंधड़ा, रतरेड़ी कला के लिए ग्राम पंचायत हरसाणी तथा 27 जुलाई को हाथला कलस्टर की भलगांव, गिड़ा, नवापुरा एवं लकड़ासर ग्राम पंचायत के लिए लकड़ासर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। उन्हांेने बताया कि प्रत्येक रात्रि चौपाल मंे संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामीणांे की समस्याआंे एवं अभियोगांे का मौके पर ही निपटाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिस्काम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पशु पालन, कृषि विभाग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रसद विभाग के साथ संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं ग्रामसेवकांे को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित तहसीलदार एवं विकास अधिकारियांे को चौपाल कार्यक्रम का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। ताकि इसका लाभ क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण को मौके पर मिल सके। उन्हांेने बताया कि चौपाल मंे प्रत्येक ग्रामवार समस्याआंे पर चर्चा की जाएगी। चौपाल की समाप्ति पर खुली चौपाल मंे जन सुनवाई का आयोजन होगा। इसमें किसी भी प्रकार की मौसमी बीमारी, पशुआंे मंे बीमारी होने पर उसके उपचार, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था की स्थिति, राशन एवं पोषाहार वितरण के संबंध मंे समस्या होने पर जन सुनवाई की जाएगी।


लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...