बाड़मेर, 05 जुलाई। आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम
से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए बाड़मेर जिले की अन्तर्राष्ट्रीय
सीमा के समीपवर्ती क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन
कॉल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट शिवप्रसाद नकाते ने पब्लिक टेलीफोन बूथों के धारकों को आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पश्चिम में स्थित
सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉल
के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित
करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक
अन्तर्राष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करें। उन्हें यह भी हिदायत दी है
कि वे उक्त प्रकार के कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कॉल किए जाने से पूर्व निर्धारित
प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह
संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड
मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही वे किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी
सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे। आदेश के अनुसार बूथ धारकों
द्वारा संधारित उक्त रजिस्टर की समय समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त
आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना
पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।