बाडमेर,16 सितम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के अनुसरण में जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए पुख्ता एहतियाती उपायों के अंतर्गत नो मास्क, नो एंट्री को प्रभावी अभियान के रूप में चलाया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में अवस्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों के मुख्य द्वार पर आगन्तुकों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाए। आगन्तुकों के पास यदि मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में आने वाले समस्त आगन्तुकों को सेनेटाईज किया जाकर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में अवस्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार संबंधी एहतियाती उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अधीन राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अन्तर्गत जारी एडवायजरी का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना वसूल करते हुए सूचना जिला कार्यालय को प्रतिदिन भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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