शुक्रवार, 27 दिसंबर 2019

औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन 30 दिसम्बर को


बाड़मेर, 27 दिसम्बर। राजस्थान वित निगम की जोधपुर द्वितीय शाखा की ओर से 30 दिसम्बर, 2019 को प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक लघु उद्योग मण्डल बालोतरा के परिसऱ, रीको कार्यालय के पास, बालोतरा में उद्यमियों को त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया जा रहा है । इस शिविर में ऋण पत्रावलियॉं तैयार करवाने के अलावा, पूर्व में स्वीकृत ऋणों के वितरण के लिए तथा मूल्यांकन सम्बधी कार्य भी करवाये जाएगे ।
जोधपुर द्वितीय शाखा प्रबन्धक एच. आर. नवल ने बताया कि यह शिविर होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल, रीको इंडस्ट््िरयल एरिया की इकाईयों के उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करने हेतु विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग छः लेन एवं चार लेन पर आने वाले होटल को भी वित्तीय सहायता नियमानुसार प्रदान की जा सकती हैं ।
इस शिविर में बाड़मेर जिले में उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक प्रोजेक्ट, सरल ऋण योजना व गुड बोरोवर योजना एवं निगम की अन्य सभी प्रचलित ऋण योजनाओं की जानकारी के अलावा यह षिविर जिले के युवा उद्यमियों को राजस्थान सरकार की ‘‘युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’’ में ऋण योजना की जानकारी प्रदान करने हेतु आयोजित किया जा रहा है जिसमें  ऋण पत्रावलियॉं भी तैयार कर स्वीकार की जाएगी । इस शिविर में जिला उद्योग केन्द्र, रीको के अधिकारी एवं उद्योग संघो के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

पंचायतीराज चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू


                बाड़मेर, 27 दिसंबर। पंचायतीराज संस्थाआंे के आम चुनाव को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने के लिए बाड़मेर जिले की समस्त पंचायत समितियांे की सीमा मंे शुक्रवार प्रातः 8 बजे से निषेधाज्ञा लागू हो गई। जो आगामी 30 जनवरी 2020 तक प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अहवेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाएगा।
                जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप के मुताबिक बाड़मेर जिले में पंचायतीराज संस्थाआंे के आम चुनाव 2020 से पूर्व चुनाव सभाआंे मंे,चुनाव के दिन तथा मतगणना के पश्चात चुनाव संबंधित प्रचार तथा मतगणना परिणामांे के कारण स्थानीय विवाद एवं तनाव उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे मंे बाड़मेर जिले की समस्त पंचायत समिति क्षेत्रांे मंे निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बाड़मेर जिले मंे स्थित समस्त पंचायत समितियांे की ग्राम पंचायत मंे अपने पास किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल,राइफिल,बन्दूक,एम.एल.गन एवं बी.एल.गन एवं अन्य घातक हथियार जैसे गंडासा, फर्सा, तलवार,भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघ नख, जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि की ओर से प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा,न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा। उनके मुताबिक वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जो जेल से जमानत पर रिहा हुए या जिनके विरूद्ध अपराधिक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जिनको निर्भय, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया मंे बाधा उत्पन्न करने वाले के रूप मंे चिन्हित किया गया है। इसके अलावा ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जो संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रांे, गत निर्वाचन मंे हिसक पृष्ठभूमि, जातीय प्रभुत्व, तनाव, अन्य चुनाव एवं अपराध के लिए चिन्हित मतदान केन्द्रांे के अधीन निवास करते है, उनको अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाना मंे जमा करवाने होंगे। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा,न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवाएगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा। अधिकृत विक्रेताआंे को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलांे मंे मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश पर्वाें के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसांे एवं कार्यक्रमांे पर लागू नहीं होगा। आदेश के अनुसार संबंधित उपखंड अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, धरना,प्रदर्शन, महापड़ाव, पुतला जलाने एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं करेगा। परंतु यह प्रतिबंध विवाह समारोह एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस,राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्ध सैनिक बल,होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राजकीय एवं बैंकांे तथा विभिन्न संस्थानांे मंे लगे सुरक्षा गार्ड के कर्तव्य के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है,पर लागू नहीं होगी।

एक जनवरी से खनन परिवहन में लगे वाहनों का पंजीकरण कराना अनिवार्य


                बाड़मेर, 27 दिसंबर। खनिज परिवहन मेें प्रयुक्त ट्रेक्टर-ट्रोलियों का व्यवसायिक पंजीकरण 01 जनवरी 2020 से पूर्व कराया जाना अनिवार्य किया गया है। खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की तुलाई में खाली वाहन का वजन परिवहन विभाग की वेबसाइट से लिया जाएगा।
                खनिज विभाग के निर्देशांे के मुताबिक समस्त वाहन स्वामी, चालक एक जनवरी 2020 से पूर्व परिवहन विभाग से वाहन के वास्तविक वजन का मिलान कर सही करवा ले। वाहन स्वामी, एंव चालक की भार वहन क्षमता भी परिवहन विभाग में सही अकिंत करवाना सुनिश्चित करें। ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। खाली वाहन को भरने से पूर्व तुलाई नहीं करनी पडे़गी। ओवरलोड परिवहन के कारण होने वाली वाहन दुर्घटनाओं एवं प्रदूषण मे कमी आएगी।ओवरलोड परिवहन से होने वाली सडकों की क्षति कम होगी, जिससे सड़कों के नवीनीकरण मेें होने वाले व्यय मेें राजकीय धन की बचत होगी। निर्देशांे के अनुसार एक जनवरी 2020 से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में वाहन की भार वहन क्षमता से अधिक खनिज ओवरलोड परिवहन करते पाये जाने पर खान विभाग की वेबसाइट से परिवहन विभाग को स्वतः सूचना संदेश प्रेषित हो जाएगा। इससे परिवहन विभाग की ओर से वाहन मालिक चालक तथा खान मालिकों, डीलर्स, ट्रान्सपोटर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। संबंधित वाहन या वाहन चालक को पुनः खनिज परिवहन के लिए ब्लैक-लिस्टेड करने के साथ संबंधित खनन पट्टेधारी या डीलर्स या ट्रांसपोटर्स के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। संबंधित तुलायंत्र धारक का विभागीय वेबसाइट पर किया गया रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा तुलायंत्र धारक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए बाट एवं माप विभाग को अनुशंषा की जाएगी।

राजस्व प्रकरणों एवं आमजन की परिवेदनाएं प्राथमिकता से निस्तारित करे - अंशदीप


स्कूलों पर गुजरने वाली विद्युत लाइन को हटाने के निर्देश दिए

                बाडमेर, 27 दिसंबर। राजस्व प्रकरणों के साथ आमजन की परिवेदनाएं प्राथमिकता से निस्तारित करे। जन सुनवाई एवं सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को अधिकतम तीस दिन में निस्तारित करना सुनिश्चित करवाएं। जिला कलक्टर अंशदीप ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान यह बात कही।
                इस अवसर पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि राजस्व अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए अधिकाधिक राजस्व प्रकरणों को निपटाने का प्रयास करे, ताकि लोगों को राहत मिल सकें। बैठक में जिला कलक्टर ने उपखण्ड एवं तहसीलदार स्तर पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन, आबादी भूमि विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के बकाया प्रकरणों की समीक्षा पश्चात् आबादी भूमि विस्तार एवं संपरिवर्तन के बकाया प्रकरणों का फरवरी माह के अंत तक शत प्रतिशत निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होने बंटवारा, नामान्तरकरण एवं सीमांकन के लम्बित प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।
                जिला कलक्टर ने कहा कि रोड़ा एक्ट के मामलोें से संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार न्युनतम पांच-पांच प्रकरण चिन्हित करते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्हांेने कृषि आदान-अनुदान भुगतान की समीक्षा करते हुए पेयजल परिवहन, चारा डिपो एवं पशु शिविर के बकाया बिलों का शीध्र भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए बकाया प्रकरणों का अधिकतम तीस दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने बकाया विधानसभा प्रश्नों के जवाब सात दिवस में भेजने के निर्देश दिए। उन्होने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियन्ता को दो-दो माह में विद्युत मीटर की रिडिंग मंगवाकर बिल भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों पर गुजरने वाली विद्युत लाइन को निःशुल्क हटाने के निर्देश दिए।
                जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के लिए आम चुनाव करवाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर पानी, बिजली सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा रूट चार्ट शीध्र तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन करवाने हेतु दावे एवं आपतियों का शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
                बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने राजस्व न्यायालयवार निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों की जानकारी कराई। उन्होने कहा कि विभागीय अधिकारी भूमि आवंटन के लिए भूमि आवंटन प्रकरणों के साथ विभागीय मांग पत्र एवं वितीय स्वीकृति की प्रति एवं वांछित दस्तावेज संलग्न कर भिजवाए। उन्होने भूमि आवंटन के संबंध में अधिनस्थ अधिकारियों को संबंधित उपखण्ड अधिकारियों से सम्पर्क करने के निर्देश दिए। सहायक निदेशक लोक सेवाएं कृष्ण कन्हैया गोयल ने सम्पर्क पोर्टल पर विभागवार लंबित प्रकरणों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में उपखंड अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, एवं अन्य आधारभूत समस्याओं से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं विभागीय अधिकारियों ने भूमि आवंटन से जुड़े लंबित प्रकरणों की जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, विभिन्न उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता एम.एल जाट, हेमन्त चौधरी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक मोहनकुमार सिंह समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।





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