मंगलवार, 6 अप्रैल 2021

टीकाकरण में आई तेजी, रिकॉर्ड पहुंचा 27 हजार तक

बाड़मेर, 06 अप्रैल। बाड़मेर जिले में पहली बार सोमवार को कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 183 साईट पर रिकॉर्ड 26938 लोगों को कोविड-19 रोधी मंगल टीका लगाया गया। राज्य में टीके लगाने में बाड़मेर सोमवार को पांचवे स्थान पर एवं रविवार को दुसरे स्थान पर रहा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई ने बताया कि कोरोना को हराने के लिए टीका लगाना जरूरी है, इसी सोच को लेकर जिले में लोग कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक हो रहे है। 16 जनवरी को अभियान की शुरुआत से सोमवार तक 275344 लोगों को पहली खुराक एवं 33029 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई। सीएमएचओ डॉ. विश्नोई ने बताया कि मंगलवार को 173 साईट पर 23077 लोगों को कोविड-19 रोधी टीका लगाया गया। इसमे 60 साल से ऊपर के 4893 बुजुर्गों को, 45 से 60 साल तक के 16495 लोगों, 1 हेल्थ केयर वर्कर एवं 20 फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड-19 रोधी टीके की प्रथम खुराक लगाईं गई। साथ ही 60 साल से ऊपर के 1344 बुजुर्गों को, 45 से 60 साल तक के 181 लोगों, 60 हेल्थ केयर वर्कर एवं 83 फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड-19 रोधी टीके की द्वितीय खुराक लगाईं गई। मंगलवार को सर्वाधिक 435 टीके गिडा में लगे।

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बाड़मेर शहर में बुधवार को जलापूर्ति बन्द रहेगी

बाड़मेर, 06 अप्रेल। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना की मुख्य पाईप लाईन लीकेज हो जाने के कारण बुधवार 7 अप्रेल को बाड़मेर शहर में की जाने समस्त जलापूर्ति बन्द रहेगी।

जन स्वा. अभि. विभाग नगर खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता हजारीराम बालवां ने बताया कि बाड़मेर लिफ्ट परियोजना की पाईप लाईन पर लीकेज मरम्मत कार्य हेतु  एक दिन का 7 अप्रेल 2021 को शट डाउन लिया गया है, इस वजह से 7 अप्रेल को बाड़मेर शहर में की जाने वाली समस्त जलापूर्ति बन्द रहेगी।
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अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बिना पूर्व अनुमति अवकाश व मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी

 गर्मियों में पेयजल प्रबंधन

बाड़मेर, 06 अप्रेल। प्रदेश में गर्मियों में पेयजल व्यवस्था के समुचित प्रबंधन के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना पूर्व अनुमति अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई अधिकारी बिना पूर्वानुमति के अपने मुख्यालय पर अनुपस्थित पाया गया तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा। इस सम्बंध में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत की ओर से आदेश जारी किया गया है।
    अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने बताया कि गर्मी के मौसम में निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के दायित्व में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में यह जरूरी है कि विभागीय अधिकारी और कार्मिक मुख्यालय पर रहते हुए सजगता के साथ अपने दायित्व का सतत रूप से निर्वहन करंे।
पंत ने बताया कि कुछ प्रकरणों में यह देखा गया है कि अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ देते हैं, इससे जलापूर्ति में व्यवधान की स्थितियां बन सकती है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे गर्मी के मौसम में जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अधिकाधिक समय मुख्यालय पर ही रहे। यदि किसी विशेष या अनिवार्य परिस्थिति में किसी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश लेना पड़े तो उसे अपने वरिष्ठ या सक्षम अधिकारी से औपचारिक पूर्वानुमति लेनी होगी। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन निर्देर्शों की कड़ाई से पालना की हिदायत दी गई है।
जिला एवं खण्ड स्तर पर फील्ड में कार्यरत अधीक्षण अभियंता एवं उच्चतर अधिकारियों को अवकाश लेने के लिए अपने सक्षम अधिकारी से मुख्यालय छोड़ने की पूर्व में अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही उनको इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव के कार्यालय में भी सूचना देनी होगी। यह व्यवस्था आगामी 15 जुलाई तक लागू रहेगी।
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गडरारोड़ तहसीलदार ने 23 व्यक्तियों से 5500 रुपए जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 06 अप्रैल। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा निर्देशों तथा कोविड़-19 गाईडलाईन का उल्लंघन करने पर गडरारोड़ तहसीलदार द्वारा 23 व्यक्तियों से 5500 रूपये जुर्माना राशि वसूल की गई है।

मंगलवार को गडरारोड़ तहसीलदार सवाईसिंह द्वारा मय टीम गडरारोड़ उपखण्ड मुख्यालय पर सघन अभियान चलाकर फेस मास्क नहीं पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 23 व्यक्तियों से कुल 5500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। साथ ही उन्हांेने कोरोना की रोकथाम के लिए आमजन से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, समय-समय पर साबुन से हाथ धोने तथा कोविड-19 गाईडलाईन का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है।
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स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त, सोमवार को 17100 रूपये का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 06 अप्रेल। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान सोमवार को जिले में 94 व्यक्तियों से 17100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 17 व्यक्तियों से 1700 रूपये, सेड़वा में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, सिणधरी में 10 व्यक्तियों से 1400 रूपये, शिव में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, गडरारोड़ में 6 व्यक्तियों से 1800 रूपये, रामसर में 8 व्यक्तियों से 1500 रूपये, बालोतरा में 34 व्यक्तियों से 7200 रूपये, गुडामालानी में 7 व्यक्तियों से 2300 रूपये तथा सिवाना में 5 व्यक्तियों से 500 को मिलाकर कुल 94 व्यक्तियों से 17100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 591 व्यक्तियों से 157200 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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सेन्टपॉल विद्यालय खुला मिलने एवं कोरोना गाईडलाईन के उल्लंघन पर नोटिस जारी

 अतिरिक्त जिला कलक्टर ने किया विद्यालयों का निरीक्षण

बाड़मेर, 06 अप्रेल। कोरोना गाईडलाईन एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन पर सेन्टपॉल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के प्रबन्धक को नोटिस जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में कक्षा 01 से 09 तक नियमित कक्षा गतिविधियां बन्द रखने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि मंगलवार को उनके द्वारा सेन्टपॉल सीनियर सैकण्डरी स्कूल का निरीक्षण किया गया। स्कूल निरीक्षण के दौरान विद्यालय में नियमित कक्षाओं का संचालन, सोशियत डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करना सहित कोरोना गाईडलाईन में दिये गये निर्देशों की अवहेलना करना पाया गया जो कि वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर अति गम्भीर विषय है।
उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने हेतु समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के बावजूद उक्त विद्यालय प्रबन्धन द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर सेन्टपॉल सीनियर सैकण्डरी स्कूल के प्रबन्धक को राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।  
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अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पॉवर ट्रांसमिशन एवं लिफ्टिंग सेफ्टी विषय पर वेबिनार का आयोजन

बाड़मेर, 6 अप्रेल। अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में केयर्न इण्डिया द्वारा ऑनलाईन पेशन टू सर्व कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉवर ट्रांसमिशन एवं लिफ्टिंग सेफ्टी विषय पर दो दिवसीय वेबिनार का आयोजन करवाया गया।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस.के. बिश्नोई ने बताया कि केयर्न इण्डिया के एच.एस. ई. इंजीनियर शिवम कुमार द्वारा लिफ्टिंग सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सुप्रिडेन्ट इंजीनियर नवीन शर्मा द्वारा पॉवर ट्रांसमिशन के बारे में पेट्रोलियम एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध करवायी गयी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में लिफ्टिंग सेफ्टी का क्या उपयोग है एवं किस प्रकार से सेफ्टी रखनी चाहिए इसके बारे में सवाल पूछे तथा ऑयल एवं पेट्रोलियम इण्डस्ट्री में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार हो सकती है के संबंध में जानकारी ली। साथ ही वेबिनार में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल पॉवर ट्रांसमिशन लोस तथा ट्रांसमिशन की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त की।
उन्होने बताया कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में समय-समय पर विभिन्न वेबिनार आयोजित करवाये जा रहे है जिससे यहां अध्ययनरत विद्यार्थी घर बैठे एक्पर्ट द्वारा ऑनलाईन वेबिनार के माध्यम से तकनिकी ज्ञान अर्जित कर रहे है। वेबिनार कोर्डिनेटर प्रकाश मौखा, हिमांशु दवे, जितेन्द्र कुमार एवं भंवर स्वामी द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया।
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बाड़मेर जिले में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यु

बाड़मेर, 6 अप्रेल। बाड़मेर जिले के परिधिय क्षेत्र की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा द्वारा बाड़मेर जिले के परिधिय क्षेत्र की समस्त राजस्व सीमा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।

जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण के फैलाव की आंशका है, जिससे बाड़मेर जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा बाड़मेर जिले निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। बाड़मेर जिले में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यु अवधि के दौरान आवागमन पूर्णतया बंद रहेगा। उन्होने बताया कि कर्फ्यु संबंधी उक्त आदेश गृह विभाग द्वारा अनुमत गतिविधियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार उक्त आदेश समस्त राजकीय कार्यालय, निजी कार्यालय, स्वायतशाषी संस्थाएं, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा, राजकीय चिकित्सालय, निजी चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, समस्त चिकित्सा संबंधी प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी, स्थानीय दूध विक्रेता, चिकित्सा हेतु आने वाले रोगियों के लिये परिवहन अनुमत, एम्बुलेंस, ऑन डयुटी सरकारी वाहन (अनुबंध सहित) एवं अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था, अनिवार्य एवं आपात कालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। छूट वाली श्रेणियों के कार्मिकों के व्यक्तिगत वाहन, सुरक्षा बलों के वाहन, अनुबंधित वाहन बशर्त विभाग द्वारा वैद्य वाहन पहचान पत्र या पास जारी किया हुआ हो, को अपने कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से निवास स्थल आने जाने के लिए अनुमत होंगे। इसी प्रकार बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने, जाने वाले यात्रीयों, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति, समस्त लोक परिवहन वाहन आवागमन हेतु अनुमत रहेंगे। रेस्टोरेन्ट में रात्रि कालीन कर्फ्यु की पालना सुनिश्चित की जाएगी परन्तु रेस्टोरेन्ट से टेक अवे एवं डिलिवरी पर यह लागू नहीं होगा। उन्होने बताया कि राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 31 मार्च, 2021 एवं 4 अप्रेल, 2021 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी होगी।
जिला मजिस्टेªट ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 19 अप्रेल,2021 तक प्रभावशील रहेगा।
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उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को कार्मिकों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण करने के निर्देश

बाड़मेर, 6 अप्रेल। उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को उनके कार्यक्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय कार्यालयों, निगमों, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, चिकित्सालयों, विद्यालयों, जलदाय विभाग, विद्युत वितरण निगम समेत समस्त विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति का प्रत्येक सप्ताह औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में स्थित सभी राजकीय कार्यालय, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, चिकित्सालयों, विद्यालयों, जलदाय विभाग, विद्युत वितरण कम्पनियों के कार्यालयों एवं जिले में चल रहे विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य, मनरेगा, आईसीडीएस आदि की योजनाओं में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की आकस्मिक जांच करने हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को अधिकृत किया हुआ है। इसी क्रम में उन्होने निर्देशित किया है कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार उनके कार्यक्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय कार्यालयों, निगमों, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, चिकित्सालयों, विद्यालयों, जलदाय विभाग, विद्युत वितरण निगम समेत समस्त विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति का प्रत्येक सप्ताह में एक बार औचक निरीक्षण करेंगे तथा अनुपस्थित पाये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची उसी दिन जिला कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होने वाली बैठक में उपस्थित होने के निर्देश

बाड़मेर, 6 अप्रेल। समस्त उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होने वाली पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि गत दिनों प्रभारी मंत्री/सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह ध्यान में लाया गया है कि पंचायत समिति की बैठकों में विभिन्न विभागों के उपखण्ड स्तरीय अधिकारी उपस्थित नहीं होते है, जिसके कारण उनके विभाग से संबंधित कार्यो की समीक्षा नहीं हो पाती है। उन्होने समस्त उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होने वाली पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक में अपने विभाग से संबंधित सूचनाओं के साथ उपस्थित होंगे। उक्त बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियन्ता स्तर के अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

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दांडी मार्च की वर्तमान प्रासंगिकता पर संगोष्ठी आयोजित

बाड़मेर, 6 अप्रैल। आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के तहत अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को दांडी मार्च की वर्तमान प्रासंगिकता पर वर्चुअल संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमे गाँधीवादी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिओं ने भाग लिया।

  राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 जयंती वर्ष एव आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दांडी मार्च के समापन दिवस पर गांधीवादी व स्वयंसेवी संस्थाओं की जिला स्तरीय संगोष्टी में दांडी मार्च की वर्तमान में प्रासंगिकता पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ऑनलाइन संवाद हुआ। इस मौके पर गांधीवादी विचारकों ने दांडी मार्च की वर्तमान प्रासंगिकता एवं गांधीजी की विचारधारा पर अपने विचार व्यक्त किए। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सभागार में इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, महिला एवं बाल विकास उपनिदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित, सूचना एवं जन सम्पर्क उप निदेशक श्रवण चौधरी, सामाजिक न्याय अधिकारिता  सहायक निदेशक पुखराज सारण के अलावा महात्मा गांधी 150 वीं जयंती जिला स्तरीय समिति के संयोजक महावीर बोहरा, सह संयोजक अमित बोहरा, प्रधान शम्मा बनो, जिला परिषद सदस्य गरिमा राजपुरोहित, श्योर संस्थान की लता कच्छवाह, इण्डियन रेड क्रोस सोसायटी सचिव यज्ञदत जोशी, समाजसेवी फतेह खान, खरथा राम गोदारा, कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष धनराज जोशी, सदर नजीर मोहम्मद मौजूद थे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...