बुधवार, 10 जुलाई 2019

जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करें

बाड़मेर,10 जुलाई। जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। ताकि अधिकाधिक आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि संबंधित विभागीय अधिकारियों को जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 15 जुलाई से 14 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। उनके मुताबिक अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिला मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जिला प्रशासन, जिला परिषद्, ग्राम पंचायत, शिक्षा विभाग, स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सहयोग से 15 जुलाई को जल शक्ति एवं स्वच्छता प्रभातफेरी एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जल शक्ति एवं स्वच्छता ग्राम सभा, 22 जुलाई को राज्य के समस्त माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में जल शक्ति एवं स्वच्छता निबन्ध, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने बताया कि 29 जुलाई को समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों अथवा ग्राम पंचायत की ओर से चयनित किसी राजस्व ग्राम में जल शक्ति एवं स्वच्छता श्रमदान एवं पौधारोपण  कार्यक्रम एवं 14 अगस्त को प्रत्येक जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जल शक्ति एवं स्वच्छता सांस्कृतिक संध्या आदि कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि आमजन जल संरक्षण एवं जल प्रबन्धन के बारे में आमजन ज्यादा से ज्यादा जागरुक हो सकें। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, युवाओं, स्वंयसेवी संस्थाओं, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड, एन.सी.सी., नेहरु युवा केन्द्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रतनू ने बताया कि जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के साथ-साथ समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक स्थगित

बाड़मेर, 10 जुलाई। विधानसभा सत्र के मद्देनजर गुरूवार को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई स्थगित की गई है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 11 जुलाई गुरूवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है।

जसोल दुखांतिका के पीडि़तों को 40 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और गंभीर घायलों को 50- 50 हजार की सहायता


बाड़मेर, 10 जुलाई। जसोल दुखांतिका के पीडि़तों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 40 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जसोल में रामकथा के दौरान पंडाल गिरने से देवीलाल पुत्र भीमा राम खत्री निवासी खत्री कालोनी, बालोतरा, सुंदर देवी पत्नी जेठाराम माली निवासी जसोल, केवलदास पुत्र हजारीराम संत निवासी प्रजापतों का वास जसोल, पेमाराम पुत्र कुंपाराम निवासी पालीवालों का वास, मुगडा, इन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह निवासी राजपूतों का वास जागसा, सांवलदास पुत्र मगाराम संत निवासी अमरपुरा जसोल, रमेश कुमार पुत्र देवी किशन निवासी जसोल, नेनु देवी पत्नी हाजर सिंह निवासी जसोल, पोकर राम पुत्र हंजा राम निवासी गणेश टॉवर के सामने बालोतरा, माल सिंह पुत्र उम्मेद सिंह निवासी प्रतापनगर अजमेर, अविनाश पुत्र रमेश चन्द्र निवासी शास्त्रीनगर, जोधपुर, जब्बर सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी जसोल एवं नारंगी पत्नी जोगा राम कोडिया निवासी पादरू की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो - दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि पीडि़त परिवारों को प्रधानमंत्री की ओर से संवेदना पत्र भिजवाएं जा रहे है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए शांति देवी पत्नी पारसमल सोनी निवासी जसोल, खीम सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी बालोतरा, प्रताप पूरी पुत्र मोहन पूरी निवासी लंगेरा, राजू दास पुत्र प्रेमदास निवासी बालोतरा, तुलसी पत्नी गोबरा राम निवासी जसोल, धर्माराम पुत्र तूलछा राम निवासी जसोल, पारसमल पुत्र खीमराज  निवासी जसोल, श्रवण पुत्र मोती लाल निवासी किशनगढ़, अजमेर, दलपत सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी रामसर, भंवर लाल पुत्र पुंजा राम निवासी जसोल, कालूदास पुत्र घीसा राम निवासी तिलवाड़ा, अणसी देवी पत्नी कल्याण निवासी जसोल, सूरज देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी जसोल, सरदार मल पुत्र वगदा राम निवासी जसोल, काशी राम पुत्र भेरू बख्श निवासी जसोल, काशी राम पुत्र राम चन्द्र माहेश्वरी निवासी जसोल, हंजादेवी पत्नी हेमाराम निवासी जसोल, लेहरो देवी पत्नी मिश्री मल निवासी जसोल, मगा राम पुत्र लिखमा राम निवासी गंगोनियो की ढाणी पचपदरा, फरसा राम पुत्र गोबर राम निवासी पादरू एवं रामदास पुत्र शंकरलाल को 50 - 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि एक अन्य महिला राणी देवी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके आश्रितों फरसा राम को आवंटित राशि का भुगतान किया गया है। शेष राशि का आवंटन होने पर भुगतान किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 को

राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना प्रकरण निस्तारण करवाकर समय, धन और सामाजिक संबंधों की बचत एवं सुरक्षा करने का आह्वान

बाड़मेर, 10 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा देवेन्द्र कच्छवाहा के मार्गदर्शन में बैंचों का गठन कर जिले भर में शनिवार 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
प्राधिकरण के सचिव अजीज खान ने बताया कि वर्ष 2019 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा की ओर से प्रत्येक न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय, बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, गुडामालानी, चौहटन मुख्यालय पर 14 बैंचों का गठन किया गया है। इस न्यायक्षेत्र में समस्त न्यायालयों से कुल 6770 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किए गए तथा पक्षकारों को उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किए गए है। उनके मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पक्षकारों के बीच समझाइश की जाकर प्रकरणों का निस्तारण कर अवार्ड जारी किया जाएगा। इसका मुख्य फायदा यह है कि प्रकरण का अन्तिम निस्तारण हो जाता है एवं अपील की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है, मुफ्त में न्याय मिलता है एवं कोर्ट फीस भी वापस लौटा दी जाती है। उभय पक्षकारों के बीच राजीनामा हो जाने से आपसी रंजिश खत्म हो जाती है। साथ ही भविष्य में मुकदमेबाजी की संभावना खत्म हो जाती है।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत मे पूर्व में लंबित उन प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है, जो सिविल या राजस्व किस्म के वाद है और उन फौजदारी मामलों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत मे कार्यवाही की जाती है जो काबिले राजीनामा हो। इसके अलावा प्रि-लिटीगेशन के प्रकरण भी निस्तारण होते है अर्थात पक्षकारों द्वारा न्यायालय में मामला दायर करने से पहले एक पक्षकार या दोनो पक्षकारों द्वारा आवेदन करने पर उभय पक्षों के बीच समझाइश कर प्रकरण का निस्तारण कर अवार्ड पारित किया जाता है। उन्हांेने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत प्रत्येक न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा ने बाड़मेर जिले के समस्त वाद पक्षकारों को आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना प्रकरण निस्तारण करवाकर समय, धन और सामाजिक संबंधों की बचत एवं सुरक्षा करें।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...