बुधवार, 23 सितंबर 2020

अवमानक एवं अवधि पार पेय पदार्थ पाये जाने से फर्म पर 50 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित

 एक अन्य प्रकरण में मिथ्या छाप पाये जाने पर 25 हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 23 सितम्बर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अवमानक एवं अवधि पार पेय पदार्थ पाये जाने के संबंध में मैसर्स तरूण एजेन्सी महावीर नगर बाडमेर के विरूद्ध दर्ज परिवाद में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा उक्त फर्म पर पचास हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अन्तर्गत अप्राथी फर्म मैसर्स तरूण एजेन्सी महावीर नगर बाडमेर पर 7 जून, 2018 को निरीक्षण के दौरान मिलावट का शक होने पर 12 बोतल एस.सी. कार फ्रुट बेवे (एम सी सीएलबी) वास्ते नमूना लिया गया तथा जांच के लिए खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक एवं अवधि पार होना पाया। जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने के लिए धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया गया।
उन्होने बताया कि प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब ठोस एवं विधिसम्मत नही पाये जाने से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने अप्राथी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रमाणित होने से 50 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया है।  
इसी प्रकार न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्टेªट ओम प्रकाश विश्नोई ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा प्रस्तुत एक अन्य परिवाद विरूद्ध मैसर्स रोहित बेकरी रीको एरिया बाडमेर पर 7 मई, 2018 को बेकरी खाद्य पदार्थ के साथ साथ ब्रेड ब्रान्ड मनीषा-जी (270 ग्राम) का नमूना मिथ्या छाप पाये जाने के प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरान्त अप्रार्थी मैसर्स रोहित बेकरी रीको एरिया बाडमेर पर पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्टेªट विश्नोई ने उक्त दोनों प्रकरणों में अप्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करने तथा संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाने के निर्देश दिए है।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...