सोमवार, 24 अगस्त 2020

कोरोना संक्रमण रोकथाम नियमों का उल्लंघन करने वाले 35 लोगो पर कार्यवाही

बाड़मेर, 24 अगस्त। महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 35 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 6200 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी में 3 लोगों से 300, शिव में 2 लोगों से 200, गडरारोड में 6 लोगों से 900, बालोतरा में 6 लोगों से 1200, गुडामालानी में 3 लोगों से 600 एवं सिवाना में 15 लोगों से 3000 को मिलाकर कुल 35 लोगों से 6200 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।

उन्होने बताया कि जिले में अब तक 4899 लोगों से कुल 9,50,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।

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ठोस कचरा निवारण को पुख्ता प्रबंध होंगे

जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक


बाड़मेर, 24 अगस्त। जिले के नगरीय क्षेत्रों में ठोस कचरा निवारण के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। इस संबंध में एनजीटी के निर्देशों की पालना में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने विस्तृत दिशा निर्देश दिए।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि बाड़मेर तथा बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रतिदिन किया जाए एवं इस दौरान गीला और सूखा कचरा पृथक रूप से संग्रहित किया जाए। उन्होंने कचरा संग्रहण वाले टिप टिप्पर वाहनों में इसके लिए अलग-अलग सिपरेशन को कहा। साथ ही सभी टिप्पर वाहनों में जीपीएस लगाने तथा इसकी नगर परिषद में मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नागरिकों को गीले तथा सूखे कचरे के लिए घर-घर डस्टबिन वितरित करने के भी निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने बाड़मेर तथा बालोतरा दोनों नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए दिन में दो बार सफाई कराने की हिदायत दी। विशेषकर बाजार तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने दोनों नगरीय क्षेत्रों के ठोस कचरे के निस्तारण के लिए वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने को कहा। साथ ही दोनों नगरीय क्षेत्रों में पुराने मकानों एवं भवन निर्माण के मलबे को भी मॉनिटरिंग  के निर्देश दिए तथा इनके लिए निर्धारित डंपिंग यार्ड में ही डलवाने को कहा। उन्होंने प्लास्टिक कैरी बैग की रोकथाम के लिए कपड़े की थेलिया वितरित करने की हिदायत दी। साथ प्लास्टिक थैलियो के उपयोग पर प्रतिदिन जुर्माने की कार्रवाई नियमित रूप से चलाने को कहा। 

इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बैठक में एनजीटी के एजेंडे की बिंदुवार जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अजीज खान, पुलिस उप अधीक्षक महावीर प्रसाद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी, नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर एवं अधिशासी अभियंता दिलीप माथुर मौजूद थे।

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