शुक्रवार, 29 मार्च 2019

मिड डे मील खाद्यान्न परिवहनकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बाड़मेर, 29 मार्च। मिड डे मील खाद्यान्न परिवहन में अनियमितताएं सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा ने परिवहनकर्ता के खिलाफ धोरीमन्ना पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है।
जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा धोरीमन्ना मदन लाल पिगोलिया की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक धोरीमन्ना थानाधिकारी से दूरभाष पर मिड डे मील खाद्यान्न परिवहन कर्ता स्वरूप सिंह पुत्र जीवराज सिंह निवासी राणासर कल्ला के धोरीमन्ना स्थित गोदाम पर गेहूं की कालाबाजारी होने की शिकायत पर कमेटी गठित करके जांच कराई गई। इसमें जिला रसद अधिकारी की ओर से गठित टीम एवं पुलिस टीम शामिल रही। जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आई। इस दौरान केवीएसएस के मुख्य व्यवस्थापक ने 29 मार्च को पत्र लिखकर बताया कि धोरीमन्ना, सेड़वा, गुड़ामालानी के समस्त विद्यालयों में खाद्यान्न परिवहन के लिए 04 फरवरी 19 से अनुबन्ध किया गया था। अनुबंध की शर्तो के अनुसार परिवहनकर्ता खाद्यान्न सम्बन्धित विद्यालयों तक पहुंचाएगा। साथ ही संस्था को उसकी भरपाई प्रस्तुत करेगा। अनुबंध की शर्तो के अनुसार राष्ट्रीय पोषाहार में वितरित होने वाली सामग्री के अवैध बेचान, गबन एवं कालाबाजारी के लिए परिवहकर्ता खुद जिम्मेदार होगा। समिति की ओर से 27 एवं 28 मार्च को गोदामों की जांच की गई। जिसमे कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड की सूचना के अनुसार गोदामों में गेहूं का कुल स्टॉक 1102.70 किवंटल होना चाहिए। जबकि गोदामों के भौतिक सत्यापन के अनुसार 2127 गेहूं के कट्टे पाए गए। जो प्रति कट्टा 50 किलोग्राम भराव क्षमता के अनुसार कुल 1063.50 किवंटल गेहूं पाया गया। जो 39.20 किवंटल गेहूं कम पाए गए वो परिवहनकर्ता की ओर कालाबाजारी में बेचा जाता साबित होता है। इसी तरह चावल का कुल स्टॉक 264.72 किवंटल होना चाहिए। जबकि गोदामों के भौतिक सत्यापन में 564 कट्टे चावल पाए गए। जो प्रति कट्टा 50 किलोग्राम की भराव क्षमता के अनुसार 282 किवंटल चावल होना पाया गया।  स्टॉक से अधिक 17.28 किवंटल चावल कालाबाजारी के रखा जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा कट्टों की सिलाई की मशीन एवं खाली कट्टे मिलना भी कालाबाजारी होने को साबित करता है। पुलिस ने इस संबंध में भड़स 420, 406,468,471 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


एरिया एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त


                बाड़मेर, 29 मार्च। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-2) की धारा 21 सपठित धारा 32 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, एसएसटी,एफएसटी प्रभारी के रूप मंे नियुक्त किए गए अधिकारियांे को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए इन अधिकारियांे को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के साथ संबंधित क्षेत्रांे मंे प्रयोग के लिए दंड संहिता प्रक्रिया 1973 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियां प्रदान की गई है।

शनिवार एवं रविवार को खुले रहेंगे कोष एवं उपकोष कार्यालय


                बाड़मेर, 29 मार्च। वित्त विभाग के निर्देषानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर शनिवार एवं रविवार को अवकाष के दिनांे मंे समस्त कोष एवं उपकोष कार्यालय खुले रहेंगे। इस दौरान आम दिनांे की तरह सामान्य कार्य संपादित किया जाएगा।
                कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि 31 मार्च को दोपहर 3 बजे तक कोष एवं उपकोष कार्यालयों मंे राजकीय कार्यालयों, निर्माण खंडों के ऑनलाईन बिल तथा पी. डी. खातों की पेमेन्ट एडवाईस हस्ताक्षरित हार्ड प्रति के साथ स्वीकार किए जाएंगे। उनके मुताबिक सभी राजकीय दावों आक्षेपित के अतिरिक्त को संबंधित कोषालय, उपकोषालय के जरिए 6 बजे तक आनलाइन भुगतान के लिए बैंक को भेजा जाएगा। उन्हांेने बताया कि मैन्युअल राजस्व प्राप्तियों के लिए एजेंसी बैकों की डेजीगनेटेड शाखाएं 30 मार्च को 8 बजे तक एवं 31 मार्च को 6 बजे तक खुली रहेगी। समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनकी ओर से कोषालय एवं उप कोषालय को भिजवाए गए बिलों का पारित, आक्षेपित बिलों से मिलान कर यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि किसी बिल का भुगतान नहीं हुआ है तो अविलम्ब संबंधित कोषालय, उपकोषालय से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतिम कार्य दिवस को कार्यालय समय में ही संपर्क कर बिल की स्थिति ज्ञात कर उसका निस्तारण करवाएं। कोषाधिकारी बारहठ ने बताया कि निर्धारित अवधि में बिल कोषालय में प्रेषित नहीं करने अथवा आक्षेपित बिलों का समय पर निस्तारण नहीं किए जाने एवं उपलब्ध बजट का समय पर निर्धारित नियमों एवं निर्देशो के अन्तर्गत उपयोग नहीं किए जाने के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिशः उतरदायी होगें। उन्हांेने बताया कि जिले मे समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने कार्यालय के समस्त राजकीय दावो कोे संबंधित कोष, उपकोष में 31 मार्च को दोपहर 3 बजे से पूर्व हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी के साथ भिजवाना सुनिश्चित करे। साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ऑनलाईन बजट 1 अप्रैल 2019 से ही विभागों को उपलब्ध होगा। ऐसे मंे माह मार्च 2019 देय माह अप्रैल 2019 केे वेतन बिल संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की ओर से 1 अप्रैल से बनाने के साथ संबंधित कोष, उप कोष कार्यालय मंे भुगतान के लिए 1 अप्रैल से प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

ईवीएम मंे इस्तेमाल होने वाले मतपत्रांे के मुद्रण संबंधित निर्देश जारी


                बाड़मेर, 29 मार्च। निर्वाचन विभाग ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन मंे इस्तेमाल होने वाले मतपत्रांे के मुद्रण संबंधित निर्देश जारी किए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने इसकी पालना सुनिश्चित करते हुए मतपत्र मुद्रण करवाने के निर्देश दिए है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन मंे इस्तेमाल होने वाले मतपत्र के अंत मंे हिन्दी मंे इनमें से कोई नहीं एवं इसके सामने नोटा का सिम्बल मुद्रित किया जाएगा। उनके मुताबिक एक निर्वाचन क्षेत्र मंे एक ही नाम के दो उम्मीदवार होने की स्थिति मंे मतदाताआंे की भ्रांति दूर करने की दृष्टि से भारत निवार्चन आयोग के डाक मत पत्र एवं ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मतपत्रांे मंे प्रचलित दिशा-निर्देशांे के साथ-साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का फोटो मुद्रित करने के निर्देश दिए है। उम्मीदवार का फोटो मतपत्र पर उसके नाम के सामने दांए हाथ की ओर से नाम एवं उनको आवंटित चुनाव चिन्ह के मध्य मुद्रित किया जाएगा। उम्मीदवार की फोटो का आकार 2 सेमी गुना 2.5 सेमी का होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि इसके लिए अभ्यर्थियांे को अधिसूचना से तीन माह पहले की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान लिया गया अपना नवीनतम फोटो प्रस्तुत करना होगा। फोटो साधारण पोशाक मंे होना चाहिए। वर्दी मंे फोटो की अनुमति नहीं है। इसके अलावा टोपी, हेट एवं गहरे रंग के चश्मे के साथ फोटो देने से बचना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियांे की सूची 12 अप्रैल को तैयार होने के तुरंत बाद मतपत्रांे के मुद्रण का कार्य प्रारंभ होगा। इस दौरान उम्मीदवारांे के नाम केवल हिन्दी एवं लोकसभा क्षेत्र का नाम अंग्रेजी भाषा मंे मुद्रित होगा।

लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य एवं पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त


                बाड़मेर, 29 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव करवाने के लिए सामान्य एवं पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लिए सामान्य पर्यवेक्षक श्री ओ. टी. चिंगमैक चांग एवं श्री राजेश कुमार को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित होगी विभिन्न गतिविधियां


                बाड़मेर, 29 मार्च। लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप के तहत 31 मार्च से 20 अप्रैल तक विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियांे का आयोजन होगा।
                स्वीप के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि 31 से 3 अप्रैल तक तिलवाड़ा पशु मेले मंे मारू स्वीप संध्या का आयोजन होगा। इसकी थीम मीठा बोल रहेगी। इसी तरह 5 अप्रैल को नाचे स्वीप, स्वीप नाचे गावे थीम आधारित मारू स्वीप संध्या का आयोजन होगा। उन्हांेने बताया कि 6 अप्रैल को स्वीप रो रंग रंगोली प्रतियोगिता, 7 को वीवीपेट का मांडणा थीम पर मांडणा, 8 को लिखो ना नीला बटन थीम पर निबंध प्रतियोगिता, 9 अप्रेल को बीयू, सीयू क्या है पिरामिड प्रतियोगिता, 10 को बीप सुणीजे मेहंदी मंे थीम आधारित मेहंदी प्रतियोगिता, 11 को विचार मंथन ईवीएम रो पोस्टर प्रतियोगिता, 12 को वोटा री बांता स्वीप काव्य रचना, 13 को आपा सगला फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता, 14 को चोखो रंग चुनाव रो चित्रकला प्रतियोगिता, 15 को मारू का सवाल प्रश्नोतरी, 16 को हिलमिल साथा चालां थीम आधारित आंगनबाड़ी रैली, 17 अप्रैल को लाल नीला बटन रो खेल हस्ताक्षर अभियान, 18 अप्रैल को मारू देवें पीला चावल, वो थे करजो सावल हस्ताक्षर अभियान, 19 को चोखो कुण स्वीप हथाई, 20 को मत री कीतल स्वीप रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। रतनू ने बताया कि इन गतिविधियांे के आयोजन के लिए जिला स्तर पर पंचायत प्रसार अधिकारी ओंकारदान 9799436645 एवं डा. रामेश्वरी चौधरी  8209827812, 9413308495 को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इस बारे मंे विस्तृत जानकारी के लिए इनसे दूरभाष पर संपर्क किया जा सकता है।

लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाले वाहनों के लिए जारी होंगे 6 रंगों के परमिट


निर्वाचन आयोग ने दिए लोकसभा चुनाव के दौरान वाहनो के दुरूपयोग को रोकने के निर्देश

                बाड़मेर, 29 मार्च। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोकसभा आम चुनाव-2019 के दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार अवधि में उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार, चुनाव सामग्री पहुंचाने के उपयोग में आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रंग के परमिट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान जारी किए जाने वाले यह परमिट 9’6 इंच आकार के होंगे। साथ ही संबंधित वाहन के विंड स्क्रीन पर इस तरह चिपकाए जाएंगे जो कि आसानी से दिखाई दे सकें। उनके मुताबिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों के परमिट नीले रंग के होंगे। यह परमिट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जारी किए जाएंगे। इसी तरह चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता की ओर से चुनाव प्रचार अवधि के दौरान प्रचार अभियान में उपयोग लिए जाने वाले वाहनों के परमिट हरे रंग के होंगे। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं उनके कार्यकर्ता द्वारा मतदान दिवस के दिन उपयोग में आने वाले वाहनों के पीले रंग के परमिट जारी किए जाएंगे तथा यह परमिट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी किए जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी तीन रंग के परमिट जारी करेंगे : लोकसभा चुनाव के दौरान धारा 77(1) के अन्तर्गत स्टार प्रचारकों की ओर से चुनाव प्रचार में उपयोग में जाए जाने वाले वाहन परमिट का रंग लाल होगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा चुनाव प्रचार में उपयोग लाए जाने वाले वाहनों के परमिट का रंग बैंगनी होगा। इसी तरह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की ओर से चुनाव प्रचार सामग्री के वितरण के काम के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों के परमिट सफेद रंग के होंगे। इन तीनों श्रेणी के पदाधिकारियों के वाहनों के परमिट मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी किए जाएंगे।

लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केन्द्रांे की सूची का प्रकाशन


                बाड़मेर, 29 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के लिए बाड़मेर जिले की सात विधानसभा क्षेत्रांे के मतदान केन्द्रांे का प्रकाशन कर दिया गया है।
                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे 2194 मतदान केन्द्र हैं। इसमंे शिव विधानसभा क्षेत्र मंे 402, बाड़मेर 291, बायतू 329, पचपदरा 243, सिवाना 277, गुड़ामालानी 326 मतदान केन्द्र मंे शामिल है। उन्हांेने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार पचपदरा विधानसभा क्षेत्र मंे 126 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालक पटवार घर के पास पचपदरा को 126 श्रीमती भंवरी देवी सोहनराज सालेचा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपदरा के भवन मंे परिवर्तित किया गया है।

चुनाव में अधिग्रहित वाहनों एवं कार्मिकों का भुगतान ऑनलाईन होगा


               बाड़मेर, 29 मार्च। लोकसभा आम चुनाव 2019 मंे लगे मतदान कार्मिकों, मतगणना कार्मिकों एवं अन्य दलों के कार्मिकों को तथा मतदान के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों के किराये इत्यादि का भुगतान पे-मैनेजर के माध्यम से ऑनलाईन किया जाएगा।
                प्रभारी अधिकारी भुगतान प्रकोष्ठ एवं कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि वाहनों का ऑनलाईन भुगतान प्राप्त करने के लिए वाहन स्वामी वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रति, वाहन चालक के लाईसेंस की प्रति एवं अपने बैंक का नाम मय ब्रांच एवं आईएफएस कोड मय खाता संख्या के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति, केंसिल चैक  वाहन की लॉगशीट के साथ संलग्न करेंगे। वाहन स्वामी वाहन को सुपुर्द करते समय उक्त कागजात उपलब्ध कराएंगे, ताकि चुनाव समाप्ति के पश्चात्् वाहन को रिलीज करने के समय उनके किराये आदि का भुगतान ऑनलाईन किया जा सके। बारहठ ने बताया कि लोकसभा चुनाव मंे मतदान, मतगणना एवं अन्य व्यवस्थाओं में नियुक्त कार्मिकों को भी पुर्व की भांति ऑनलाईन भुगतान किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी अपनी  एम्पलोई आईडी, ऑफिस आईडी, बैंक का नाम मय ब्रांच एवं आईएफएस कोड मय खाता संख्या का विवरण यात्रा भत्ता बिल में अंकित करेंगे। उन्होनें बताया कि मतदान दलों में लगे कार्मिकों से द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान उक्त यात्रा बिल पूर्ण करवाए जाने की प्रकिया सम्पादित करवाई जाएगी।

मतदान एवं पीठासीन अधिकारी पूर्ण गंभीरता से चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करें : गुप्ता


बाड़मेर जिला प्रशासन की पहल, येलो पेपर चेकलिस्ट से होगी लोकसभा चुनाव मंे सहुलियत

                बाड़मेर, 29 मार्च। मतदान एवं पीठासीन अधिकारी पूर्ण गंभीरता से लोकसभा चुनाव संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करें। किसी प्रकार की शंका होने पर मास्टर टेªनर्स एवं अन्य अधिकारियांे से पूछकर उसका समाधान अवश्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को इंजीनियरिंग महाविद्यालय,जालीपा मंे  प्रथम मतदान अधिकारियांे एवं पीठासीन अधिकारियांे के लोकसभा चुनाव संबंधित प्रशिक्षण के दौरान संभागियांे को संबोधित करते हुए यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि मतदान दिवस के दौरान मतदान प्रक्रिया संपादित करवाने मंे सहुलियत हो, इसके लिए येलो पेपर चेकलिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान संपन्न होने के बाद चेकलिस्ट को ईवीएम वीवीपेट के साथ जमा करानी है। इसके बारे मंे प्रशिक्षण के दौरान भी विस्तार से बताया जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी संभागी मन मंे किसी तरह के सवाल लेकर नहीं जाए, बल्कि उसका जवाब लेकर जाए। इस दौरान उन्हांेने लोकसभा चुनाव से जुड़े विविध पहलूआंे की विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने संभागियांे से व्यवस्थाआंे के बारे मंे जानकारी लेने के साथ येलो पेपर चेकलिस्ट के बारे मंे बातचीत करते हुए उनका शंका समाधान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध करवाने गए खाने की गुणवत्ता को भी परखा। उन्हांेने प्रशिक्षण के दौरान समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अस्टिटेंट प्रोफेसर मुकेश पचौरी एवं अन्य मास्टर टेªनर्स ने मतदान अधिकारियांे को लोकसभा चुनाव संबंधित प्रशिक्षण के दौरान पावर पांइट प्रजेटेशन के जरिए निर्वाचन प्रक्रिया के बारे मंे जानकारी दी।





लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...