बाड़मेर,
19
अगस्त। प्रदेश भर में संचालित होटल एवं रेस्टोरेंट द्वारा उपभोक्ताओं से जबरन सेवा
शुल्क वसूल नहीं किया जाये इसके लिए उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की
गाइड लाइन्स के अनुसार राज्य सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं।
उपभोक्ता
मामलात् विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन की ओर से इस संबंध में समस्त
संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं सभी जिला रसद अधिकारियों को पत्र प्रेषित
किया गया है। होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क
(सर्विस चार्ज) उचित व्यापार-व्यवहार के अन्तर्गत सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है न कि
बाध्यकारी । होटल व रेस्टोरेंट्स संचालकों के द्वारा उपभोक्ताओं को हर प्रकार की
जानकारी नहीं दी जाकर सर्विस चार्ज वसूल किये जाने की शिकायते विभाग में निरन्तर आ
रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दृष्टि से इस पर प्रभावी
कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।
श्री महाजन
ने इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के लिए
संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारियों, जिला रसद अधिकारियों को प्राप्त शिकायत
के क्रम में अथवा स्वतः संज्ञान लिया जाकर वे संबंधित जिला मंचों में परिवाद
प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अनुचित व्यापार-व्यवहार पर नियंत्रण
किया जा सके इसके लिए संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारियों एवं जिला रसद
अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे जिला स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार
सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिवस के अन्तराल में इस संबंध में की गई कार्यवाही से विभाग कोे
अवगत कराना भी सुनिश्चित करेंगे।