बाड़मेर, 15 फरवरी। राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक की ओर से दिए गए ऋण जिनकी
एन.पी.ए. या ओवरड्यू हो गए हैं, उसको चुकाने की अवधि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इससे ऐसे ऋणियों एवं किसानों को फायदा होगा, जो किन्ही कारण से
अपने ऋण का समय पर नहीं चुका पाए है।
सहकारिता मंत्री अजयसिंह किलक ने बताया कि इसके तहत ऋण के अवधिपार होने की दिनांक
से राशि चुकाने की दिनांक तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 10 प्रतिशत ब्याज दर, जो भी कम हो, साधारण ब्याज वसूल
किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक बाकीदारों को शामिल करने तथा योजना के प्रावधानों को
अधिक व्यावहारिक एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए पूर्ववर्ती योजना के नियमों में ढ़ील
दी गई है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना मंे वे सभी कृषि एवं अकृषि ऋण सम्मिलित
किए गए हैं, जो कि 1 अप्रेल, 2013 या इससे पहले ही अवधिपार हो चुके हैं। ऋणी को योजना का लाभ लेने के लिए देय राशि
एक मुश्त समझौता तिथि को खाते में बकाया की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि समझौता
आवेदन पत्र के साथ जमा करानी होगी। समझौता अंतर्गत देय शेष बकाया राशि एकमुश्त या अधिकतम
तीन बराबर किश्तों में 30 जून से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा।