उप निरीक्षक पुलिस
प्रतियोगी परीक्षा 2016 के आयोजन के लिए समीक्षा बैठक आयोजित
बाड़मेर, 5 अक्टूबर। उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 2016 के लिए राजस्थान लोक
सेवा आयोग की ओर से जारी निर्देशांे की पालना सुनिश्चित करें। ताकि निष्पक्षता एवं
पारदर्शिता से परीक्षा का आयोजन हो सके। समन्वयक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
राकेश कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी
परीक्षा-2016 के लिए नियुक्त फ्लाइंग स्कवायर्ड, उप समन्वयक, पर्यवेक्षक एवं केन्द्राधीक्षकों की बैठक के दौरान यह बात कही।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने कहा कि जिला मुख्यालय पर 29 केन्द्रांे पर उप
निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए नियुक्त किए गए कार्मिक पूर्ण
मुस्तैदी, सजगता एवं पारदर्शिता के साथ आयोग के निर्देशानुसार परीक्षा को संपन्न करवाएं।
उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारम्भ होने के
दस मिनट बाद किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाए। साथ ही परीक्षा
समाप्ति के बाद ही परीक्षार्थी को कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
रामेश्वरलाल मेघवाल ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर पुलिस कर्मियों का पर्याप्त
जाब्ता तैनात रहेगा। इसके अलावा मोबाइल टीमें लगातार भ्रमण करती रहेगी। इस दौरान लक्ष्मीनारायण
जोशी ने प्रोजेक्टर के जरिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी निर्देशों की विस्तार
से जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा व्यवस्था में लगे कार्मिक अभिजागर, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक
कर्मचारी अपने मोबाइल फोन प्रश्न पत्र पैकेट खोले जाने के पूर्व केन्द्राधीक्षक के
पास स्वीच ऑफ कर जमा करवा दें। इसी तरह परीक्षार्थियांे को प्रवेश पत्र एवं मूल फोटो
परिचय पत्र को छोडकर अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित सामग्री साथ मंे लाने की अनुमति
नहीं होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्र में निर्दिष्ट अधिकारियों को छोड़कर मोबाइल
फोन की पूर्णतया मनाही है। वहीं परीक्षार्थियों को हाथ घड़ी या अन्य किसी प्रकार की
इलेक्ट्रोनिक सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। बैठक के दौरान स्कवायर्ड दल के अधिकारी, उप समन्वयक, पर्यवेक्षक, केन्द्राधीक्षक एवं
अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक उपस्थित रहे।
अवांछित सामग्री पकड़े जाने पर होगी कठोर कार्यवाही: उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा-2016 के दौरान केन्द्रो पर मोबाइल, ब्लूटूथ आदि इलेक्ट्रोनिक सामग्री एवं संचार उपकरणों की सख्त मनाही रहेगी। यदि
किसी अभ्यर्थी के पास इस तरह की अवांछित सामग्री पाई गई तो कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से
जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में सेल्युलर
फोन, कार्डलेस फोन, ब्लूटूथ एवं समस्त प्रकार के इलेक्ट्रोनिक्स, संचार उपकरणों का प्रयोग करने की सख्त मनाही है। परीक्षा वस्तुपरक
परीक्षा के रूप में ली जा रही है, इसलिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सहायक सामग्री यथा केलकुलेटर एवं रफ कार्य के
लिए पेपर उपलब्ध नहीं करवाएं जाएंगे और न ही उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।